IRDAI regulation · 21 Sept 2015
3662 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 292] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vxLr 28] 2015@Hkkæ 6] 1937 No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ाि…
3662 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 292] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vxLr 28] 2015@Hkkæ 6] 1937 No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, , , , 24 24 24 24 अग त, , , , 2015 2015 2015 2015 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (ामीण और सामािजक े के ित बीमाकता के दाियव) ) ) ) िविनयम, , , , 2015 2015 2015 2015 फा. . . . सं. . . . भा.बी.िव.िव.ा././././िविनयम/13/103/2015 /13/103/2015 /13/103/2015 /13/103/2015.– बीमा अिधिनयम, 1938 क धाराओँ 32बी और 32सी के साथ पठत धारा 114ए (2) (आईडी) तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 क धारा 26 के साथ पठत धारा 14(2)(पी) ारा द शि!य का योग करते #ए भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िन&िलिखत िविनयम बनाता है : 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम, , , , यो यता यो यता यो यता यो यता और और और और ारंभः ारंभः ारंभः ारंभः 1.1 ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (ामीण और सामािजक े के ित बीमाकता के दाियव) िविनयम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे । 1.2 ये िविनयम सरकारी राजप म* इनके काशन क तारीख से भावी हगे तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (ामीण या सामािजक से.टर के बारे म* बीमाकता के दाियव) िविनयम, 2002 का अिध0मण कर*गे। 1.3 इन िविनयम म* उि3लखत दाियव िवीय वष 2016-17 से लागू हगे। िवीय वष 2015-16 तक, समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (ामीण या सामािजक से.टर के बारे म* बीमाकता के दाियव) िविनयम, 2002 के अनुसार दाियव लागू हगे। 1.4 भारतीय कृिष बीमा कंपनी िलिमटेड और भारतीय िनयात ऋण गारंटी िनगम के िलए उनके 5वसाय के व6प के कारण ामीण और सामािजक े के ित दाियव के 6प म* 5वसाय के कोई िविश7 ितशत िविन8द7 नह9 :कये गये ह;। 2 परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ – इन िविनयम म*, जब तक संदभ से अ=यथा अपेित न हो, -- 2.1 "अिधिनयम" से समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2.2 "ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 क धारा 3 के उपबंध के अधीन थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; 2.3 "ामीण े" से नवीनतम उपल?ध दशवा@षक जनसंAया क गणना (भारत क जनगणना) संचािलत करते समय "ामीण" के 6प म* वगBकृत थान अथवा े अिभेत ह; 2.4 "सामािजक े" के अंतगत दोन ामीण और शहरी े म* असंगठत े, अनौपचारक े, आ@थक 6प से कमजोर अथवा िपछड़े वग तथा अ=य Gेिणय के 5ि! शािमल ह; 2.5 "असंगठत े" के अंतगत विनयोिजत Gिमक शािमल ह;, जैसे खेितहर मजदूर, बीड़ी मजदूर, Hट-भIी मजदूर, बढ़ई, मोची, िनमाण Gिमक, मछुए, हमाल, ह तिश3प कारीगर, हथकरघा और खादी Gिमक, मिहला टेलर, चम और चमशोधन मजदूर, पापड़ िनमाता, िबजलीकरघा मजदूर, िवकलांग विनयोिजत 5ि!, ाथिमक दुKध उपादक, र.शा चालक, सफ़ाई कमचारी, नमक उपादक, रेशम- उपादन मजदूर, गLा काटनेवाले Gिमक, त*दू पा संाहक, ताड़ी िनकालनेवाले, साग-भाजी िव0ेता, धोिबन*, पहाड़ पर Gिमक मिहलाएँ, :दहाड़ी मजदूर, :कराये पर कायरत Oाइवर और कुली अथवा ऐसी अ=य Gेिणय के 5ि!; 2.6 "आ@थक 6प से कमजोर अथवा िपछड़े वग" से वे 5ि! अिभेत ह; जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते ह; 2.7 "अ=य Gेिणय के 5ि!य" के अंतगत िनःश! 5ि! (समान अवसर, अिधकार संरण और पूण भागीदारी) अिधिनयम, 1995 म* यथापरभािषत अश!ता से यु! 5ि! शािमल ह; और ऐसे 5ि! शािमल ह; जो लाभकारी 6प म* िनयु! न :कये गये ह; तथा ऐसे अिभभावक भी इनम* सिRमिलत ह; िज=ह* मानिसक 6प से अम 5ि!य अथवा अश!ता से यु! 5ि!य का संरण करने के िलए बीमे क आवSयकता हो; 2.8 "अनौपचारक े" म* लघु मान के, विनयोिजत 5ि! शािमल ह; जो िविश7 6प से संगठन और ौTोिगक के तौर पर िन& तर पर ह;, तथा यह े रोजगार और आय उपL करने के ाथिमक उUेSय से यु! है और इसके अंतगत ब#िवध कायकलाप शािमल ह;, जैसे खुदरा 5ापार, परवहन, मरRमत और रखरखाव, िनमाण, वैयि!क और घरेलू सेवाएँ और िविनमाण। यह े अिधकांशतः Gम-धान काय से यु! है तथा इसम* ायः अिलिखत और अनौपचारक िनयो!ा-कमचारी संबंध िनिहत है; 2.9 इन िविनयम म* यु! और अपरभािषत, परंतु समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4), अथवा समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 अथवा बीमा िनयम, 1939 अथवा उनके अधीन जारी :कये गये :क=ह9 अ=य िविनयम म* परभािषत सभी श?द और अिभ5ि!य के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िनयम अथवा िविनयम म* 0मशः उनके िलए िनधारत :कये गये ह;। 3 दाियव दाियव दाियव दाियव 3.1 येक बीमाकता जो बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 के ारंभ के बाद बीमा 5वसाय ारंभ करता है, समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 32बी और 32सी के योजन के िलए यह सुिनिWत करेगा :क वह यहाँ इन िविनयम म* िन8द7 िवीय वषX के दौरान िन&िलिखत े के 5ि!य के संबंध म* िन&िलिखत दाियव वीकार करता है- (क) ामीण ामीण ामीण ामीण े े े े (क) जीवन जीवन जीवन जीवन बीमाकता बीमाकता बीमाकता बीमाकता केकेकेके संबंध संबंध संबंध संबंध मममम, , , , नीचे नीचे नीचे नीचे दशाये दशाये दशाये दशाये गये गये गये गये संबंिधत संबंिधत संबंिधत संबंिधत वष वष वष वष मममम िलिखत िलिखत िलिखत िलिखत पॉिलिसय पॉिलिसय पॉिलिसय पॉिलिसय क क क क कुल कुल कुल कुल संया संया संया संया केकेकेके िनिलिखत िनिलिखत िनिलिखत िनिलिखत ितशत। ितशत। ितशत। ितशत।