IRDAI regulation · 13 Jul 2016
3596 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 292] ubZ fnYyh] lkseokj] tqykbZ 18] 2016@vk"kk<+ 27] 1938 No. 292] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवक…
3596 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 292] ubZ fnYyh] lkseokj] tqykbZ 18] 2016@vk"kk<+ 27] 1938 No. 292] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 13 जुलाई, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./आरआई/18/130/2016.—बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 101ए कᳱ उप-धारा (2) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण, बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धारा 101बी के अधीन गᳯठत सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद और के᭠ᮤ सरकार के पूवᭅ अनुमोदन से इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत अिधसूचना जारी करता है, अथाᭅत्:- भारतीय पुनबᱮमाकताᭅ के पास पुनबᱮमा कᳱ जानेवाली ᮧ᭜येक साधारण बीमा पॉिलसी पर बीिमत रािश के ᮧितशत अ᭟यपᭅण 1 अᮧैल 2016 से 31 माचᭅ 2017 तक के वषᭅ के दौरान संब ᳰकये जानेवाले बीमे के संबंध मᱶ 5% हᲂगे (सरकार ᳇ारा ᮧायोिजत ᭭वा᭭᭝य बीमा योजनाᲐ को छोड़कर िजनमᱶ यह `शू᭠य' होगा)। धारा 101ए (4) मᱶ ᳞ व᭭था कᳱ गई है ᳰक बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धारा 101ए कᳱ उप-धारा (2) के अंतगᭅत एक अिधसूचना ᳇ारा इस धारा के अधीन लेनदेन ᳰकये जाने के िलए अपेिᭃत ᳰकसी भी पुनबᱮमा ᳞ वसाय के संबंध मᱶ शतᲄ को भी िविन᳸द᳥ ᳰकया जाए तथा ऐसी शतᱸ भारतीय पुनबᱮमाकताᭅᲐ और अ᭠य बीमाकताᭅᲐ पर बा᭟यकारी हᲂगी। बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धारा 101ए ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦ के अनुसरण मᱶ ᮧािधकरण के᭠ᮤ सरकार के अनुमोदन से इसके ᳇ारा उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा 101ए का अनुपालन करते ᱟए "भारतीय पुनबᱮमाकताᭅ" को पुनबᱮमा अ᭟यपᭅणᲂ के िलए ᮧितशत और शतᱸ िविन᳸द᳥ करता है। ᮧकार बीिमत रािश मᱶ अ᭟यपᭅण कᳱ सीमा कमीशन अिᲨ (फायर), आईए आर बड़े जोिखम 750 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश (एमडी + एलओपी) ᮧित जोिखम क) तेल और ऊजाᭅ, िवमानन, सामूिहक ᭭वा᭭᭝य और I oil ~l:ilQil [:he (!;aLette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] मरीन कागᲃ/डीएसयू बीमा 50 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश ᮧित पॉिलसी/बॉटम/ᮧेषण मोटर टीपी को छोड़कर सभी वगᲄ के िलए ᭠यूनतम 15% ख) सामूिहक ᭭वा᭭᭝य के िलए ᭠यूनतम 10% ग) मोटर टीपी के िलए ᭠यूनतम 5% घ) इससे अिधक कुछ भी के संबंध मᱶ जीआईसी और बीमा कंपनी के बीच पार᭭पᳯरक ᱨप से सहमित हो सकती है। मरीन हल 50 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश ᮧित जलयान यु और एसआरसीसी 50 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश ᮧित जलयान मोटर कोई सीमा नहᱭ* कामगार ᮧितकर बीमा कोई सीमा नहᱭ* साधारण िवमानन हल कोई सीमा नहᱭ* साधारण िवमानन देयता कोई सीमा नहᱭ* िवᱫीय देयता को छोड़कर सभी देयता उ᭜पाद 25 करोड़ ᱧपये ᮧित पॉिलसी अमेᳯरका सिहत/ 50 करोड़ ᱧपये ᮧित पॉिलसी अमेᳯरका को छोड़कर िवᱫीय, ऋण और गारंटी ᳞ व᭭थाएँ, बंधक बीमा, िवशेष आकि᭭मकता पॉिलिसयाँ आᳰद 50 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश ᮧित पॉिलसी अ᭠य िविवध कोई सीमा नहᱭ* मशीनरी ᮩेकडाउन, बॉयलर िव᭭फोट और संबंिधत लाभᲂ कᳱ हािन 100 करोड़ ᱧपये ᮧित जोिखम ठेकेदार के सभी जोिखम, भवन (इरेशन) सभी जोिखम, लाभᲂ कᳱ अिᮕम हािन, डीएसयू बीमा 500 करोड़ ᱧपये ᮧित जोिखम (एमडी + एलओपी) तेल और ऊजाᭅ 50 करोड़ ᱧपये बीिमत रािश ᮧित जोिखम 5% फसल / मौसम बीमा कोई सीमा नहᱭ* 15% िवमानन (एअरलाइ᭠स) कोई सीमा नहᱭ* औसत शतᱸ लाभ कमीशन 1. लाभ कमीशन का ᮓिमक ᱨप से ᭠यून मान (᭭लाइᳲडग ᭭केल) कंपनी के कुल बा᭟यकारी संिवभाग पर आधाᳯरत। 2. लाभ कमीशन देय है यᳰद हािन अनुपात 78% से कम अथवा उसके समान हो। 3. अिधशेष कᳱ गणना फैटᳳरग के बाद कᳱ जानी चािहए। • उठाई गई हािन % (3 िवᱫीय वषᲄ के अंत मᱶ गणना कᳱ जानी है) • ᮧबंध ᳞ य 2% पर • लाभ 5% पर ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 • कमीशन 15% पर • हािन अनुपात 78% से 50% तक • यᳰद हािन अनुपात 78% से अिधक हो तो कोई लाभ अनुपात देय नहᱭ है। • अिधशेष को ᮧ᭜यᭃ बीमाकताᭅ और जीआईसी के बीच 50% : 50% आधार पर साझा करना चािहए। • लाभ कमीशन 14% से अिधक नहᱭ होना चािहए। *ᳯट᭡पणीः ऊपर तारकिच᭮न ᳇ारा "कोई सीमा नहᱭ" अंᳰकत अ᭟यपᭅणᲂ के संबंध मᱶ, "भारतीय पुनबᱮमाकताᭅ" अ᭟यपᭅक बीमाकताᭅ से अपेᭃा कर सकता है ᳰक वह अपने ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᮧित जोिखम रािश से अिधक ᳰकसी भी अ᭟यपᭅण कᳱ जोिखम- अंकन सूचना के साथ उसे त᭜काल नोᳯटस दे। ऐसी सीमाᲐ से अिधक अ᭟यपᭅण, दी गई नोᳯटस और सूचना के अधीन बा᭟यकारी हᲂगे। टी. एस. िवजयन, अ᭟यᭃ [िव᭄ापन. III/4/असाधारण/173(161)] INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 13th July, 2016 F. No IRDAI/RI/18/130/2016.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Insurance Act 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely:- The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurance attaching during the year 1st April, 2016 to 31st March 2017 (except for government sponsored health insurance schemes, wherein it would be made ‘NIL’). Section 101A (4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers. In pursuance of the power conferred by Section 101A of the Insurance Act, 1938 the Authority with the approval of the Central Government, hereby specifies the percentage and terms and conditions for the reinsurance cessions to the “Indian Reinsurer” in compliance with section 101A of the Act. Type Limit of cession in sum insured Commission Fire, IAR Large Risks Rs 750 crores sum insured (MD+LOP) per risk a) Minimum 15% for all classes except Oil & Energy, Aviation, Group Health and Motor TP b) Minimum 10% for group health. c) Minimum 5% for Motor TP d) Anything over and above this can be as mutually agreed between GIC and the Insurance Company.