IRDAI regulation · 20 Nov 2015
4800 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 372] ubZ fnYyh] eaxyokj] uoEcj 17] 2015@ dk£rd 26] 1937 No. 372] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और…
4800 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 372] ubZ fnYyh] eaxyokj] uoEcj 17] 2015@ dk£rd 26] 1937 No. 372] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 13 नव᭥ बर, 2015 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी) िविनयम, 2015 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/20/110/2015 – बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 26 के साथ पᳯठत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 6ए(1)(i) और धारा 114ए(2)(डीबी) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, ᮧािधकरण बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है, अथाᭅत् :- संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ.- (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी) िविनयम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे । 1. (1) पᳯरभाषाएँ.- इन िविनयमᲂ मᱶ जब तक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो,- (i) "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभᮧेत है। (ii) "ᮧािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 3 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन ᭭थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है। (iii) "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" से इन िविनयमᲂ मᱶ िनधाᭅᳯरत तरीके से बीमाकताᭅ ᳇ारा जारी ᳰकये गये िन᳜िलिखत िलखत अिभᮧेत हᱹ : I oil ~l:ilQil [:he (!;aLette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (क) अिधमानी शेयर पूँजी; अथवा (ख) गौण ऋण। (iv) "अिधमानी शेयर पूँजी" से कंपनी अिधिनयम, 2013 कᳱ धारा 43 के ᭭ प᳥ीकरण (ii) मᱶ यथापᳯरभािषत और इन िविनयमᲂ मᱶ िनधाᭅᳯरत मानदंडᲂ को पूरा करनेवाली अिधमानी शेयर पूँजी अिभᮧेत है। (v) "गौण ऋण" से कंपनी अिधिनयम, 2013 कᳱ धारा 2(30) मᱶ यथापᳯरभािषत और इन िविनयमᲂ मᱶ िनधाᭅᳯरत मानदंडᲂ को पूरा करनेवाला ऋणपᮢ (िडबᱶचर); तथा ᮧािधकरण ᳇ारा अनुमित ᮧदान ᳰकया जानेवाला ई अ᭠य ऋण िलखत अिभᮧेत है। (2) इन िविनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ और अपᳯरभािषत, परंतु कंपनी अिधिनयम, 2013 अथवा बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अिधिनयमᲂ के अधीन बनाये गये िनयमᲂ अथवा िविनयमᲂ मᱶ पᳯरभािषत श᭣दᲂ और अिभ᳞ िᲦयᲂ के अथᭅ वही हᲂगे जो उन अिधिनयमᲂ अथवा िनयमᲂ अथवा िविनयमᲂ मᱶ ᮓमशः उनके िलए िनधाᭅᳯरत ᳰकये गये हᱹ। "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" के िलए अहᭅता 3. अिधमानी शेयर अथवा गौण ऋण "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" के ᱨप मᱶ अहᭅता-ᮧा᳙ हᲂगे बशतᱷ ᳰक िन᳜िलिखत सभी मानदंडᲂ को पूरा ᳰकया जाएः i. पूणᭅतः ᮧदᱫ : िलखत अव᭫य जारी ᳰकये गये हᲂ और नकद ᮧदᱫ हᲂ; ii. दावᲂ कᳱ वᳯर᳧ता : दावᲂ कᳱ वᳯर᳧ता िन᳜िलिखत ᮓम से िनयंिᮢत कᳱ जाएगीः क) अिधमानी शेयरः अिधमानी शेयरधारकᲂ के दावे ईᳰᲤटी शेयर पूँजी धाᳯरत करनेवाले िनवेशकᲂ के दावᲂ से ᮰े᳧ हᲂगे, परंतु पॉिलसीधारकᲂ और सभी अ᭠य ऋणदाताᲐ के दावᲂ से गौण हᲂगे; ख) गौण ऋणः गौण ऋण के धारकᲂ के दावे उस ᮓम मᱶ अिधमानी शेयरᲂ और ईᳰᲤटी शेयरᲂ मᱶ िनवेशकᲂ के दावᲂ से ᮰े᳧ हᲂगे, परंतु पॉिलसीधारकᲂ और सभी अ᭠य ऋणदाताᲐ के दावᲂ से गौण हᲂगे। iii. इन िविनयमᲂ के अधीन जारी ᳰकये गये िलखत बीमाकताᭅ कᳱ गारंटी अथवा बीमाकताᭅ के पॉिलसीधारकᲂ और ऋणदाताᲐ के दावᲂ कᳱ तुलना मᱶ दावᲂ कᳱ वᳯर᳧ता को कानूनी तौर पर बढ़ानेवाली अ᭠य ᳞ व᭭थाᲐ ᳇ारा सुरिᭃत अथवा बीमा-रᭃा ᮧा᳙ नहᱭ हᲂगे; iv. पᳯरपᲤता अविधः इन िविनयमᲂ के अधीन बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा जारी ᳰकये गये िलखतᲂ कᳱ पᳯरपᲤता अविध िन᳜ानुसार होगीः क. अिधमानी शेयर पूँजीः पᳯरपᲤता अविध अथवा मोचन अविध िन᳜िलिखत से कम नहᱭ होगीः (i) जीवन बीमा, साधारण बीमा और पुनबᱮमा कंपिनयᲂ के िलए दस वषᭅ; और (ii) ᭭वा᭭᭝य बीमा कंपिनयᲂ के िलए सात वषᭅ। ख. गौण ऋणः गौण ऋण का िनगᭅम या तो िनरंतर होगा या पᳯरपᲤता अविध अथवा मोचन अविध िन᳜िलिखत से कम नहᱭ होगीः ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (i) जीवन बीमा, साधारण बीमा और पुनबᱮमा कंपिनयᲂ के िलए दस वषᭅ; तथा (ii) ᭭वा᭭᭝य बीमा कंपिनयᲂ के िलए सात वषᭅ; बशतᱷ ᳰक इस िविनयम मᱶ िनिहत कोई भी बात बीमाकताᭅ को इन िविनयमᲂ के िविनयम 10 के अधीन ᮓय िवक᭨प (कॉल ऑ᭡शन) का ᮧयोग करने से नहᱭ रोकेगी। v. समयपूवᭅ मोचन के िलए कोई ᮧो᭜साहन देय नहᱭ होगा। vi. िनवेशकᲂ को देय लाभांश / ᭣याज कᳱ दर एक िनयत दर अथवा अि᭭थर दर हो सकती है। उᲦ अि᭭थर दर बाजार िनधाᭅᳯरत ᱧपया ᭣याज बᱶचमाकᭅ दर के संदभᭅ मᱶ होगी। vii. गौण ऋण पर ᭣याज लाभ-हािन लेखे मᱶ नामे डाला जाएगा और अिधमानी शेयरᲂ पर लाभांश शेयरधारकᲂ को िवतᳯरत ᳰकये जाने योय लाभ मᱶ से अदा ᳰकया जाएगा; बशतᱷ ᳰक बीमाकताᭅ कᳱ ऋण-शोधन ᭃमता िविनयामक शतᲄ के अनुसार होगी; आगे यह भी शतᭅ होगी ᳰक जहाँ ऐसे भुगतान का ᮧभाव िनवल हािन अथवा िनवल हािन मᱶ वृि के ᱨप मᱶ पᳯरणत हो रहा हो, वहाँ ऐसे भुगतान के िलए ᮧािधकरण का पूवᭅ अनुमोदन ᮧा᳙ ᳰकया जाएगा; viii. लाभांश / ᭣याज संबंधी िववेकः ईᳰᲤटी शेयरधारकᲂ को लाभांश के िवतरण संबंधी अपवाद को छोड़कर अिधमानी शेयरᲂ पर लाभांश के िवतरण अथवा गौण ऋण कᳱ सᳶवᳲसग के िनर᭭तीकरण से बीमाकताᭅ पर अिनवायᭅतः कोई ᮧितबंध लागू नहᱭ ᳰकया जाएगा। ᮧािधकरण का पूवᭅ अनुमोदन 4. कोई भी बीमाकताᭅ "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" का िनगᭅम िविनयम 6 के अधीन ᮧािधकरण के िविश᳥ पूवᭅ अनुमोदन के िबना जारी नहᱭ करेगा। िनगᭅम के िलए ᮧᳰᮓया 5. "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" जुटाने के िलए इ᭒छुक बीमाकताᭅ ᮧािधकरण का पूवᭅ अनुमोदन ᮧा᳙ करने के िलए फामᭅ-1 मᱶ आवेदन ᮧ᭭तुत करेगा। आवेदन के साथ िन᳜िलिखत द᭭तावेज संलᲨ ᳰकये जाएँगेः i. अिधमानी शेयरᲂ के िनगᭅम को ᮧािधकृत करनेवाला बोडᭅ का संक᭨प और शेयरधारकᲂ कᳱ आम सभा मᱶ पाᳯरत िवशेष संक᭨प; ii. गौण ऋण के िनगᭅम को ᮧािधकृत करनेवाला बोडᭅ का संक᭨प; iii. पाँच वषᭅ कᳱ अविध के िलए पूवाᭅनुमािनत ᳞ वसाय योजना और पूवाᭅनुमािनत शोधᭃमता कᳱ ि᭭थित; iv. उन शतᲄ कᳱ एक ᮧित िजन पर अिधमानी शेयर पूँजी अथवा गौण ऋण का िनगᭅम ᮧ᭭तािवत है; v. शोधᭃमता माᳶजन कᳱ संगणना हेतु उपल᭣ध पूँजी ᮧयोजनᲂ के िलए जारी ᳰकये जाने हेतु ᮧ᭭तािवत िलखतᲂ का अभी᳥ वगᱮकरण; vi. ईᳰᲤटी शेयर पूँजी के िनगᭅम ᳇ारा िनिधयाँ जुटाने के ᭭थान पर "अ᭠य ᮧकार कᳱ पूँजी" जारी करने के िलए तकाᭅधार;