IRDAI regulation · 23 Dec 2016
5829 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 462] ubZ fnYyh] eaxyokj] fnlEcj 20] 2016@vxzgk;.k 29] 1938 No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938 भारतीय बीमा िविनय…
5829 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 462] ubZ fnYyh] eaxyokj] fnlEcj 20] 2016@vxzgk;.k 29] 1938 No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 14 ᳰदस᭥ बर, 2016 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल का भुगतान) िविनयम, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/25/137/2016 .—बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 114ए कᳱ उपधारा 2 के खंड (आईसी) और (जेडी) के साथ पᳯठत धारा 31बी तथा बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 14 कᳱ उपधारा (1) के साथ पᳯठत धारा 26 ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए ᮧािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है, अथाᭅत्:- 1. संिᭃ᳙ नाम और िविनयमᲂ का ᮧारंभ: (क) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल का भुगतान) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (ख) ये िविनयम 1 अᮧैल 2017 को ᮧवृᱫ हᲂगे। 2. पᳯरभाषाएँ: (क) "अिधिनयम" से समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभᮧेत है। (ख) "ᮧािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 3 के उपबंधᲂ के अधीन ᭭थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है। (ग) "कमीशन" से बीमा पॉिलसी कᳱ अपेᭃा करने और उसे ᮧा᳙ करने के िलए बीमाकताᭅ से बीमा एजᱶट को अदा ᳰकया जानेवाला और बीमा एजᱶट ᳇ारा ᮧा᳙ ᳰकया जानेवाला ᮧितकर (कॉ᭥पे᭠सेशन) अिभᮧेत है। (घ) "बीमा म᭟यवतᱮ" आईआरडीए अिधिनयम, 1999 कᳱ धारा 2(1) (एफ) मᱶ पᳯरभािषत ᱨप मᱶ है तथा इस िविनयम के ᮧयोजन के िलए इसमᱶ िन᳜िलिखत शािमल है- 1. कॉरपोरेट एजᱶट 2. बीमा दलाल 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3. वेब संᮕाहक 4. बीमा िवपणन फमᭅ 5. समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा अिधसूिचत कᳱ जानेवाली कोई अ᭠य सं᭭था। (ङ) "पाᳯर᮰िमक" से बीमा पॉिलसी कᳱ अपेᭃा करने और उसे ᮧा᳙ करने के िलए बीमाकताᭅ ᳇ारा अदा ᳰकया जानेवाला और बीमा म᭟यवतᱮ ᳇ारा ᮧा᳙ ᳰकया जानेवाला ᮧितकर (कॉ᭥पे᭠सेशन) अिभᮧेत है। (च) "ᮧितफल" (ᳯरवॉडᭅ) से बीमाकताᭅ ᳇ारा िन᳜िलिखत को ᮧो᭜साहन के ᱨप मᱶ ᮧ᭜यᭃ अथवा अᮧ᭜यᭃ ᱨप से अदा कᳱ जानेवाली रािश अिभᮧेत है चाहे वह ᳰकसी भी नाम से कहलाए। i. बीमा एजᱶट को उपदान (ᮕै᭒युइटी), मीयादी बीमा रᭃा, िविभ᳖ सामूिहक बीमा रᭃाᲐ, टेलीफोन ᮧभारᲂ, कायाᭅलय भᱫा, िवᮓय संवधᭅन उपहार मदᲂ, ᮧितयोिगता पुर᭭कारᲂ और ऐसी अ᭠य मदᲂ जैसे लाभᲂ के िलए। ii. बीमा म᭟यवतᱮ को जोिखम िव᳣ेषण, अंतराल िव᳣ेषण, योजना अिभक᭨पन, भिव᭬यसूचक ᮧितᱨपण, डेटा ᮧबंध, बुिनयादी संरचना, िव᭄ापन तथा ᳰकसी भी नाम से कहलानेवाले ᳰकसी अ᭠य ᮧो᭜साहन सिहत ऐसी अ᭠य मदᲂ जैसी सेवाᲐ के िलए। (छ) इन िविनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ और अपᳯरभािषत, परंतु समय-समय पर यथासंशोिधत अिधिनयम, बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये ᳰक᭠हᱭ भी िविनयमᲂ/ ᳰदशािनदᱷशᲂ मᱶ पᳯरभािषत श᭣दᲂ और अिभ᳞ िᲦयᲂ के अथᭅ वही हᲂगे जो ᮓमशः उन अिधिनयमᲂ/ िविनयमᲂ/ ᳰदशािनदᱷशᲂ मᱶ उनके िलए िनधाᭅᳯरत ᳰकये गये हᱹ। 3. िव᭭तार (क) इन िविनयमᲂ मᱶ बीमा अिधिनयम, 1938, आईआरडीए अिधिनयम, 1999 तथा उनके अधीन जारी ᳰकये गये िविनयमᲂ मᱶ पᳯरभािषत ᱨप मᱶ बीमा एजᱶटᲂ और म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल का भुगतान सि᭥मिलत होगा। (ख) ᮧ᭜येक बीमाकताᭅ के पास बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल के भुगतान के िलए एक िलिखत नीित होगी जो कंपनी के बोडᭅ ᳇ारा अनुमोᳰदत कᳱ जाएगी। (ग) कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल के भुगतान के िलए नीित के उे᭫यᲂ मᱶ ऐसे तरीके से बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ का उपयोग सि᭥मिलत होगा जोः (i) देश मᱶ बीमा ᳞ ापन और सघनता को बढ़ाए; (ii) पॉिलसीधारकᲂ के िहत मᱶ हो; (iii) अपनी ᳞ ावसाियक कायᭅनीित के अनुᱨप हो; (iv) ᳞ वसाय के संचालन मᱶ तथा बीमा ᳞ वसाय के ᮧबंधन के सरलीकरण मᱶ ᳰकफायत लाये; तथा (v) इनमᱶ से ᮧ᭜येक के िलए ᳰदये गये मह᭜व के सापेᭃ पᳯरमाण को िन᳸द᳥ करे। (घ) बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल के भुगतान के िलए बोडᭅ ᳇ारा अनुमोᳰदत नीित मᱶ ᭠यूनतम ᭭तर पर िन᳜िलिखत मदᱶ िनिहत हᲂगीः (i) िन᳜िलिखत के भुगतान के संबंध मᱶ िविध और शतᱸ : (1) बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक; (2) एजᱶसी के समापन के बाद बीमा एजᱶटᲂ को नवीकरण कमीशन (ईआरसी ि᭭थित), यᳰद कोई हो; (3) बीमा एजᱶट कᳱ मृ᭜यु होने कᳱ ि᭭थित मᱶ बीमा एजᱶट के उᱫरािधकाᳯरयᲂ को आनुवंिशक कमीशन। (ii) सेवारिहत (ऑफ़ᭅन) पॉिलिसयᲂ के अंतरण के संबंध मᱶ िविध और शतᱸ। (iii) बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ कᳱ िनयुिᲦ के समापन, िनलंबन और िनरसन के आधार और िविध। (iv) ᳰकसी भी बीमा एजᱶट और बीमा म᭟यवतᱮ ᳇ारा िवᮓय ᳰकये जानेवाले उ᭜पादᲂ पर कोई ᮧितबंध। (ङ) कंपनी बीमा एजᱶटᲂ और बीमा म᭟यवᳶतयᲂ को कमीशन अथवा पाᳯर᮰िमक अथवा ᮧितफल के भुगतान के िलए बोडᭅ ᳇ारा अनुमोᳰदत नीित ᮧािधकरण को िवᱫीय वषᭅ के ᮧारंभ मᱶ दािखल करेगी तथा उसके बाद ᮧ᭜येत वषᭅ उᲦ नीित कᳱ समीᭃा करेगी और यᳰद कोई पᳯरवतᭅन हᲂ तो उ᭠हᱶ ऐसे पᳯरवतᭅन करने से 30 ᳰदन के अंदर दािखल करेगी।