रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 280]
नयी दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1941
No. 280]
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/SHRAVANA 8, 1941
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
हैदराबाद, 25 जुलाई, 2019
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019
फा.सं. मा.वि.वि.प्रा./विनियम/10/161/2019.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडीसी) और (जेडडी) के साथ पठित धारा 101बी की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 के अधीन गठित बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ
- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) “समिति” से अधिनियम की धारा 101बी की उप-धारा (1) के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति अभिप्रेत है;
- (घ) “अध्यक्ष” से समय-समय पर प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा यथा नियुक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है तथा इसमें इन विनियमों के विनियम 6(5) के अधीन कार्यकारी अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (ङ) “सदस्य” से अध्यक्ष सहित, समिति का सदस्य अभिप्रेत है;
- (च) “गणपूर्ति (कोरम)” से इन विनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार समिति की किसी बैठक का कार्य संचालित करने के लिए उपस्थित होने के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभिप्रेत है;
- (छ) “सचिव” से समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण का अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) “कुल संख्या” से संबद्ध समय पर विद्यमान समिति के सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उक्त अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।
3. उद्देश्य
इन विनियमों का उद्देश्य पुनर्बीमा सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन प्रभावी ढंग से करना तथा अधिनियम की धारा 101ए के अंतर्गत निर्दिष्ट विषयों के अलावा अन्य पुनर्बीमा संबंधी विषयों पर समिति के परामर्श की अपेक्षा करना है।
4. पदावधि
- (1) समिति के सदस्यों की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है। परंतु प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यकता के आधार पर, कारण दर्ज करते हुए, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पदावधि को बढ़ा सकता है।
- (2) पद से मुक्त होनेवाले सभी सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।
5. त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियाँ भरना
- (1) कोई भी सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को संबोधित कर लिखित रूप में सूचना देकर समिति से त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब वह स्वीकृत किया जाता है।
- (2) समिति में कोई भी आकस्मिक रिक्ति चाहे त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारण से बनती हो, प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामांकन से भरी जाएगी तथा इस प्रकार आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामित कोई भी ऐसा व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि की समाप्ति तक उस पद पर रहेगा जिसके स्थान पर उसका नामांकन किया गया हो।
6. समिति की बैठक के आयोजन के लिए प्रक्रिया
- (1) समिति की बैठक – समिति की बैठक आवश्यक समझे गये रूप में बारंबारता के साथ, भारत में ऐसे स्थानों पर तथा ऐसे समय पर आयोजित की जा सकती है जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाएगा।
- (2) बैठक की सूचना – अध्यक्ष की सलाह पर समिति की किसी बैठक की सूचना कार्यसूची के साथ सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी। सूचना और कार्यसूची सदस्यों को वैक्तिक तौर पर प्राप्ति-रसीदें लेकर वितरित की जा सकती है अथवा पंजीकृत डाक से अथवा कूरियर सेवा से प्रेषित की जा सकती है अथवा किसी अन्य सुरक्षित और विश्वसनीय आधुनिक संचार के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है जो फिलहाल प्रचलित किसी कानून द्वारा मान्यताप्राप्त हो। बैठक की कार्यसूची में शामिल न की गई कोई मद बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन में उठाई जा सकती है।
- (3) बैठक की गणपूर्ति (कोरम) – बैठक के लिए इन सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
बशर्ते कि जहाँ किसी भी समय समिति की कुल संख्या तीन अथवा तीन से कम है (तथापि दो से कम नहीं), वहाँ बैठक के लिए दो सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
- (4) बैठक का स्थगन – यदि किसी बैठक के नियत समय से आधे घंटे के अंदर अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित नहीं हो, तो उपस्थित सदस्य उसी दिन ऐसे समय तक अथवा ऐसे समय और तारीख तक बैठक स्थगित करेंगे/करेगा जैसा कि उपस्थित सदस्य अथवा सदस्यों, जैसी स्थिति हो, द्वारा निर्णय किया जाएगा।
- (5) अध्यक्ष – समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हों, तो उपस्थित सदस्य उस बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष को चुनेंगे।
- (6) बैठक में निर्णय – समिति के द्वारा निर्णय लेने के लिए अपेक्षित सभी विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा।
- (7) कार्यवृत्त – अध्यक्ष के द्वारा पुष्टीकृत रूप में कार्यवृत्त सचिव के द्वारा कार्यवृत्त की पुस्तिका (मिनट्स बुक) में प्रविष्ट किया जाएगा, जिसपर अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे। प्रत्येक कार्यवाही का कार्यवृत्त सचिव द्वारा बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन के बीच परिचालित किया जाएगा।