IRDAI regulation · 17 Jan 2017
437 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 32] ubZ fnYyh] 'kqØokj] tuojh 27] 2017@ek?k 7] 1938 No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2017/MAGHA 7, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािध…
437 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 32] ubZ fnYyh] 'kqØokj] tuojh 27] 2017@ek?k 7] 1938 No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2017/MAGHA 7, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद,17 जनवरी, 2017 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण) (पहला संशोधन) िविनयम, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/1/138/2017.—बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धाराᲐ 14 और 26 तथा समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धाराᲐ 42डी और 42ई के साथ पᳯठत समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 114ए ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, ᮧािधकरण बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद इसके ᳇ारा भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण) िविनयम, 2015 मᱶ िन᳜िलिखत संशोधन करता है, अथाᭅत् :- 1. संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ : 1.1 . ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण) (पहला संशोधन) िविनयम, 2016 कहलाएँगे । 1.2. ये िविनयम सरकारी राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे। 2. भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण) िविनयम, 2015 मᱶ (क) िविनयम 3(क) और िविनयम 11.1 मᱶ "के बीमा उ᭜पादᲂ….." श᭣दᲂ के पहले "के अिधकतम" श᭣द अंत:᭭थािपत ᳰकये जाएँगे 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ख) िविनयम (3) मᱶ िन᳜िलिखत खंड अंत:᭭थािपत ᳰकया जाएगाः (घ) बीमा िवपणन फमᭅ (आईएमएफ) िन᳜िलिखत के अधीन बीमा उ᭜पादᲂ के दूर᭭थ िवपणन के संबंध मᱶ समय- समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा जारी ᳰकये गये ᳰदशािनदᱷशᲂ/ िविनयमᲂ/ पᳯरपᮢᲂ का पालन करेगाः दूर᭭थ िवपणन i. बीमा िवपणन फमᭅ (आईएमएफ) ᳇ारा दूर-िवपणनकताᭅ(Ა) को िनयुᲦ ᳰकये िबना ᳰकया जाएगा। ii. ᮧािधकरण से पूवᭅ अनुमोदन ᮧा᳙ करने के बाद ᳰकया जाएगा। iii. केवल बीमा िवᮓेताᲐ (आईएसपी) के मा᭟यम से ᳰकया जाएगा। iv. केवल उ᭠हᱭ बीमाकताᭅ(Ა) कᳱ ओर से ᳰकया जाएगा िजनके साथ अनुसूची V के भाग I मᱶ िविन᳸द᳥ ᱨप मᱶ बीमा ᳞ वसाय कायᭅकलाप करने के िलए बीमा िवपणन फमᭅ ᳇ारा करार ᳰकये गये हᲂ। (ग) िविनयम 4.1 मᱶ िन᳜िलिखत खंड ज अंत:᭭थािपत ᳰकया जाएगाः (ज) यह वᲦ᳞ देते ᱟए एक वचनपᮢ ᮧ᭭तुत करेगा ᳰक बीमा ᳞ वसाय कᳱ अपेᭃा / अᮕता उ᭜पादन के िलए दूर िवपणनकताᭅ(Ა) को िनयुᲦ नहᱭ ᳰकया जाएगा। (घ) िविनयम 5.2 (vi) को िन᳜िलिखत से ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाएगाः "या आवेदक के नाम मᱶ श᭣द "बीमा िवपणन" अथवा "आईएमएफ" है। (ङ) िविनयम 14.2 मᱶ िन᳜िलिखत खंड अंत: ᭭थािपत ᳰकया जाएगाः (क) यह वᲦ᳞ देते ᱟए एक वचनपᮢ ᮧ᭭तुत करेगा ᳰक बीमा ᳞ वसाय कᳱ अपेᭃा / अᮕता उ᭜पादन के िलए दूर िवपणनकताᭅ िनयुᲦ नहᱭ ᳰकया जाएगा/ नहᱭ ᳰकये जाएँगे। (च) अनुसूची-III (1) (सामा᭠य) को िन᳜िलिखत ᱨप मᱶ ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाएगा "1. सामा᭠यः ᮧधान अिधकारी और आईएसपी के िलए ᮧिशᭃण समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा िनणᱮत ᱨप मᱶ अनुमोᳰदत सं᭭था ᳇ारा और अनुमोᳰदत तरीके से ऑन- लाइन संचािलत ᳰकया जाएगा"। (छ) अनुसूची IV भाग III (2) को िन᳜ानुसार ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाता है "ᭃेᮢ" को एक ऐसे िजले के ᱨप मᱶ पᳯरभािषत ᳰकया गया है िजसके िलए बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण वैध हो। तथािप, यᳰद आवेदक ᳇ारा अनुरोध ᳰकया जाता है तो ᳰकसी रा᭔य के राजधानी नगर मᱶ पंजीकृत बीमा िवपणन फमᭅ (आईएमएफ) के मामले मᱶ ऐसे नगर कᳱ नगरपािलका / नगर िनगम के अंतगᭅत पᳯरभािषत ᭃेᮢ पᳯरचालन के ᭃेᮢ के ᱨप मᱶ माना जाएगा। (ज) अनुसूची V भाग-II (ङ) को िन᳜ानुसार ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाता है "अपने कायᭅ᭭थल पर/ कायाᭅलय मᱶ ᮧािधकरण ᳇ारा जारी ᳰकये गये अपने रिज᭭ᮝीकरण का िववरण ᮧदᳶशत करेगा जैसे पंजीकरण के िनगᭅम कᳱ तारीख और उसकᳱ वैधता, और संबंिधत िविनयमनकताᭅᲐ ᳇ारा जारी ᳰकये गये ᮧमाणपᮢᲂ के साथ िवपणन ᳰकये जानेवाले अ᭠य िवᱫीय उ᭜पादᲂ कᳱ सूची, िशकायत िनवारण ᮧᳰᮓया, लोकपालᲂ कᳱ सूची तथा अ᭠य ᮧयो᭔य संिविध(यᲂ) के अंतगᭅत अपेिᭃत कᳱ जानेवाली अ᭠य संगत सूचना।" ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (झ) अनुसूची X(3) मᱶ "…….. ᳞ वसाय मᱶ बीमा िवपणन फमᭅ ᳇ारा……… अिधक नहᱭ होगा।" श᭣दᲂ के बाद िन᳜िलिखत वाय अंत:᭭थािपत ᳰकया जाएगा। "एओए : एओवाई का अनुपात 1 : 1 होगा।" (ञ) फामᭅ बी, सी और डी मᱶ सारणी मᱶ िन᳜िलिखत श᭣द हटाये गये हᱹ तथा संशोिधत फामᭅ ᮓमशः अनुबंध 1, 2 और 3 के ᱨप मᱶ रखे गये हᱹ। अ᭠य िवᱫीय उ᭜पादᲂ का िवतरण हाँ / नहᱭ टी. एस. िवजयन, अ᭟यᭃ [िव᭄ापन.III/4/असा./387/16(161)] अनुबंध-1 फामᭅ बी भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (बीमा िवपणन फमᭅ का रिज᭭ᮝीकरण) िविनयम, 2015 फामᭅ बी [िविनयम 10 देखᱶ] रिज᭭ᮝीकरण समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 42डी कᳱ उप-धारा (1) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए ᮧािधकरण इसके ᳇ारा "………………………………………………………………………………………………………… ……………………" को उपयुᭅᲦ अिधिनयम के अधीन बीमा िवपणन फमᭅ (आईएमएफ) के ᱨप मᱶ कायᭅ करने के िलए पंजीकरण ᮧदान करता है । उᲦ बीमा िवपणन फमᭅ के िलए रिज᭭ᮝीकरण कूट ……………………………………… है।