IRDAI regulation · 31 Jul 2015
1424 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 179] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 27] 2015@pS=k 6] 1937 No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015 /CHAITRA 6, 1937 िव मं…
1424 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 179] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 27] 2015@pS=k 6] 1937 No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015 /CHAITRA 6, 1937 िव मंालय िव मंालय िव मंालय िव मंालय (िवीय सेवाएं िवभा िवीय सेवाएं िवभा िवीय सेवाएं िवभा िवीय सेवाएं िवभाग) अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना नई दली, 27 माच, 2015 सा सा सा सा.का का का का.िन िन िन िन. 23 23 23 230( 0( 0( 0(अ).—बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 24 क उप-धारा (2) के खंड (ग) ारा द शिय का योग करते ए केीय सरकार, िन!िलिखत िनयम बनाती हैः अथा%त्:— 1. संि संि संि संि नाम और ारभ नाम और ारभ नाम और ारभ नाम और ारभ–(1) इन िनयम का संि() नाम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (िवशेष आ,थक (े- म. बीमा कारबार का िविनयमन) िनयम, 2015 है। (2) ये राजप- म. इनके काशन क तारीख को वृ हगे। 2. परभाषाः परभाषाः परभाषाः परभाषाः इन िनयम म. जब तक 5क संदभ% से अयथा अपेि(त न हो,— (क) "अिधिनयम" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अिभेत है; (ख) "2005 का अिधिनयम" से िवशेष आ,थक जोन अिधिनयम, 2005 (2005 का 28) अिभेत है; (ग) ऐसे श9द और पद जो इसम. यु ह< परतु प=रभािषत नह> ह< उनके ?मशः वही अथ% हगे जो उह. बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41), बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) और िवशेष आ,थक जोन अिधिनयम, 2005 (2005 का 28) म. समनुदेिशत ह<। I cHi ~15-!Qil ~he <.baz.ette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण, िवशेष आथक िवशेष आथक िवशेष आथक िवशेष आथक जोन जोन जोन जोन म बीमा कारबार के िविनयमन संबंधी उपबंध म बीमा कारबार के िविनयमन संबंधी उपबंध म बीमा कारबार के िविनयमन संबंधी उपबंध म बीमा कारबार के िविनयमन संबंधी उपबंध - बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 2ग क के अधीन केीय सरकार ारा जारी क गई अिधसूचना को Dयान म. रखते ए िवशेष आ,थक जोन म. बीमा कारबार के िविनयमन तथा संवध%न के योजन से िन! पर िवचार कर सकेगा; (क) िवशेष आ,थक (े- म. बीमा कारबार करने के िलए बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 3 के अधीन ािधकरण म. रिजEFीकृत बीमाकता% को िन!िलिखत शतG के अDयधीन अनुHा देगा, अथा%तः— (i) यह 5क बीमाकता% ािधकरण के पूव% अनुमोदन से िवशेष आ,थक जोन (एसईजैड) म. अपना कारबार Eथािपत करेगा; (ii) यह 5क बीमाकता% जीवन बीमा, साधारण बीमा, EवाEIय बीमा या पुनबJमा के केवल ऐसे वगG या उप- वगG क हामीदारी कर सकता है, िजसे ािधकरण ारा िवशेष आ,थक जोन के िलए समय-समय पर िविनKदL 5कया जाएः परतु यह 5क ािधकरण ऐसे बीमाकता% को िवशेष आ,थक जोन के अधीन सभी वगG के कारबार का पुनबJमा को ितगृहीत करने क अनुHा दे सकता है िजसम. िवशेष आ,थक जोन के भीतर या देश के बाहर आMछादन सिOमिलत है, जो वष% 2005 के अिधिनयम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए िनयम के अDयधीन हगे: परतु यह भी 5क टै=रफ ए=रया अिEतRव को वष% 2005 के अिधिनयम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए िनयम के अधीन िवशेष आ,थक जोन म. 5?याशील बीमाकता%S से पुनबJमा से संबंिधत सेवाएं उसी समTप िनबंधन पर ा) करने क अनुHा दे सकता है जो देश के बीमाकता%S से ऐसी सेवाएं ा) करने के िलए समय- समय पर लागू सुसंगत िविधय के अधीन साधारणतया अनुHात ह: परतु यह 5क ािधकरण ारा, ऐसे बीमाकता% को वष% 2005 के अिधिनयम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए िनयम के अंतग%त िवशेष आ,थक जोन के भीतर और देश के बाहर काय%रत कंपिनय से बीमा कारबार ा) करने क अनुHा दे सकता हैः परतु यह भी 5क घरेलू टै=रफ ए=रया के अिEतRव को वष% 2005 के अिधिनयम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए िनयम के अधीन िवशेष आ,थक जोन म. 5?याशील बीमाकता%S से बीमा से संबंिधत सेवाएं ऐसे समTप िनबंधन पर ा) करने क अनुHा दे सकता है जो देश के बाहर के बीमाकता%S से ऐसी सेवाएं ा) करने के िलए समय-समय पर लागू सुसंगत िविधय के अधीन साधारणतया अनुHात हो; (iii) िवशेष आ,थक जोन के अधीन पुनबJमा कारबार का ितVहण करना ािधकरण के माग%दश%क िसWात, िजसका वष% 2005 के अिधिनयम क धारा 18 क उप-धारा (2) म. उXलेख 5कया गया है, के अनुसार होगा; (ख) देश के बाहर के बीमाकता%S को खंड (क) म. उिXलिखत शतG के अधीन िवशेष आ,थक जोन के अधीन पुनबJमा का कारबार करने के िलए िवशेष आ,थक जोन, घरेलू टै=रफ ए=रया और िवदेश म. अपनी शाखाएं Eथािपत करने क अनुHा देना, और – (i) 5कसी भारतीय बीमाकता% ारा ऐसे बीमाकता% को पुनबJमा कारबार देने को भारत से बाहर पुनबJमा कारबार का िनयोजन माना जाएगा;