IRDAI regulation · 28 Jul 2016
3805 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 310] ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 1] 2016@Jko.k 10] 1938 No. 310] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2016/SRAVANA 10, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास…
3805 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 310] ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 1] 2016@Jko.k 10] 1938 No. 310] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2016/SRAVANA 10, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 28 जुलाई, 2016 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण ᭭ टाफ (अिधकारी और अ᭠य कमᭅचारी) िविनयम, 2016 ᮧ᭭तावना फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/21/133/2016.—चूँᳰक भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण के अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᲄ को पᳯरभािषत करते ᱟए, अिधकाᳯरयᲂ और कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᲄ को संशोिधत करना और ᳞ ापक ᱨप से िविनयम बनाना आव᭫यक है, अतः ᮧािधकरण बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 12(2) के साथ पᳯठत धारा 26 कᳱ उप-धारा (2) के खंड (ग) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, तथा बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है। भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण ᭭ टाफ (अिधकारी और अ᭠य कमᭅचारी) िविनयम, 2016 िवषय-व᭭तु कᳱ सारणी अ᭟याय I – ᮧारंिभक िविनयम सं. 1 संिᭃ᳙ नामऔरᮧारंभ 2 ᮧयो᭔यता I :11 l~c I .ii1 ~he <5az.ette of ~ndia , _ _.. 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3 पᳯरभाषाएँ अ᭟याय II – कमᭅचाᳯरयᲂ का वगᱮकरण, भतᱮ और पᳯरवीᭃा खंड 1 – कमᭅचाᳯरयᲂ का वगᱮकरण, िवभाग और पदानुᮓम 4 कमᭅचाᳯरयᲂकावगᱮकरण खंड 2 – भतᱮ 5 भतᱮ 6 संिवदागत आधार पर िनयोजन, सलाहकार/परामशᭅदाता 7 ᭭ वा᭭᭝यᮧमाणपᮢ 8 िनयुिᲦयाँ᭠यूनतमवेतनपरकᳱजाएँ खंड 3 – पᳯरवीᭃा 9 पहलीिनयुिᲦपरपᳯरवीᭃा अ᭟याय III – कायᭅ का ᮧारंभ, सेवा कᳱ समाि᳙, सेवािनवृिᱫ खंड 1 – Ჽूटी का ᮧारंभ 10 Ჽूटीकाᮧारंभ खंड 2 – सेवा कᳱ समाि᳙ 11 सेवा से अलग होना / सेवा छोड़ना, अनुशासिनक कायᭅवाही के कारण सेवा कᳱ समाि᳙ खंड 3 – सेवािनवृिᱫ 12 सेवािनवृिᱫ अ᭟याय IV – सेवा का अिभलेख, वᳯर᳧ता, पदो᳖ित और ᮧ᭜यावतᭅन 13 सेवाकेअिभलेखकाअनुरᭃण 14 कमᭅचाᳯरयᲂकᳱवᳯर᳧ता 15 कमᭅचाᳯरयᲂकᳱपदो᳖ित 16 कमᭅचारीकाᮧ᭜यावतᭅन अ᭟याय V – वेतन, भᱫे और अ᭠य लाभ 17 वेतन, भᱫᲂ और अ᭠य लाभᲂ कᳱ ᭭वीकायᭅता 18 देयवेतनवृि 19 पदो᳖ितपरवेतनकािनधाᭅरण 20 अिधवास ᭭थान (होमटाउन) कᳱ घोषणा अ᭟याय VI – कायᭅ-समय, अवकाश, छुᲵी और कायᭅᮕहण अविध 21 छुᲵीकेᮧकार 22 छुᲵी ᮧदान करना – सामा᭠य शतᱸ 23 आकि᭭मकछुᲵी 24 अᳶजतछुᲵी ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 25 बीमारीकᳱछुᲵी 26 ᮧसूितछुᲵी 27 िशशुअनुरᭃणछुᲵी 28 िपतृ᭜वछुᲵी 29 असाधारणछुᲵी 30 कायᭅᮕहणअविधऔरकायᭅᮕहणअविधके᭭थानपरिवशेषछुᲵी 31 समय-समय पर मा᭠य कोई अ᭠य छुᲵी अ᭟याय VII – आचरण, अनुशासन और अपील 32 कमᭅचाᳯरयᲂकाआचरणऔरदािय᭜व 33 कुछि᭭थितयᲂमᱶिनयोजनपरᮧितबंध 34 सिमित/सिमितयᲂ अथवा ᳰकसी अ᭠य ᮧािधकरण के समᭃ सा᭯य 35 अनिधकाᳯरकअथवाबाहरीᮧभावकाअनुयाचन 36 कुछि᭭थितयᲂमᱶिनजी᳞ ापारऔररोजगारकािनषेध 37 कायाᭅलयके᭠ᮤ सेअनुपि᭭थित 38 उपहार᭭वीकारकरना 39 वािणि᭔यककारोबारआᳰदमᱶिल᳙ रहनेकािनषेध 40 ᭭ टॉक, शेयर, िनवेश आᳰद मᱶ सᲵा 41 उधारदेनाअथवाउधारलेना 42 िनवेश 43 ᮧदशᭅन 44 देशकेिहतᲂकेिवपरीतᳰकसीसं᭭थामᱶशािमलहोना 45 अिभदान 46 मादकपेयᲂअथवाᮤ᳞ ᲂकाउपभोग 47 ऋणᮕ᭭तकमᭅचारी 48 कायᭅ-᭭थान पर मिहला कमᭅचाᳯरयᲂ के यौन-उ᭜पीड़न का िनषेध 49 चल, अचल और मू᭨यवान संपिᱫयᲂ कᳱ िववरिणयᲂ का ᮧ᭭तुतीकरण 50 भारत के बाहर अचल संपिᱫ का अिधᮕहण और िनपटान तथा िवदेिशयᲂ के साथ लेनदेन, आᳰद के संबंध मᱶ ᮧितबंध 51 िववाहकेसंबंधमᱶᮧितबंध 52 कायᭅवाहीᮧारंभकरनेकेिलएसᭃमᮧािधकारी 53 िनलंबन 54 दंडलगाना 55 दंड 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 56 दंडलगानेकेिलएᳰᮓयािविध 57 जाँचᳯरपोटᭅ 58 जाँचᳯरपोटᭅपरकारᭅवाई 59 आदेशᲂकᳱसूचना 60 सामा᭠यकायᭅवाही 61 कुछि᭭थितयᲂमᱶिवशेषᳰᮓयािविध 62 सतकᭅतासंबंधीमामले 63 आदेशिजनकेिवᱧअपील᭭वीकायᭅहोसकतीहै 64 अपीलᮧािधकारी 65 अपीलᲂकेपᳯरसीमनकᳱअविध 66 अपील का ᭭वᱨप और िवषय-व᭭तु 67 अपीलपरिवचार 68 अपीलकेिवषयमᱶआदेशᲂकाकायाᭅ᭠वयन 69 संशोधन 70 समीᭃा 71 आदेशᲂऔरनोᳯटसᲂकािवतरण अ᭟याय VIII – ᮧितिनयुिᲦ 72 ᮧितिनयुिᲦ अ᭟याय IX – िविवध 73 िचᳰक᭜सासुिवधाएँ 74 याᮢा / िवराम भᱫा, अ᭠य भᱫे और अनुलि᭣धयाँ 75 ᮧािधकरणअथवासरकारकᳱआलोचना 76 भिव᭬यिनिध 77 बीमायोजनाअथवािनिध 78 िशकायतिनवारणऔरक᭨याण 79 कमᭅचारी᳇ाराह᭭ताᭃरकᳱजानेवालीघोषणाएँ 80 अविश᳥ शिᲦयाँ 81 छूटदेनेकाअिधकार 82 अथᭅिनणᭅयऔरकायाᭅ᭠वयन अनुसूिचयᲂ कᳱ सारणी ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 अ᭟याय I ᮧारंिभक 1. संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण ᭭टाफ (अिधकारी और अ᭠य कमᭅचारी) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे। (2) ये िविनयम सरकारी राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे। 2. ᮧयो᭔यता (1) ये िविनयम ᮧािधकरण (आईआरडीएआई) के ᮧ᭜येक कमᭅचारी पर लागू हᲂगे, जब तक ᳰक ᳰकसी संिवदा, करार अथवा िनयुिᲦ-पᮢ कᳱ शतᲄ के ᳇ारा अ᭠यथा ᳞ व᭭था नहᱭ कᳱ गई हो। बशतᱷ ᳰक इन िविनयमᲂ मᱶ अ᭠यथा कᳱ गई ᳞ व᭭था को छोड़कर अथवा अ᭟यᭃ ᳇ारा अ᭠यथा िविश᳥ ᱨप से या सामा᭠य ᱨप से िनणᱮत सीमा तक ये िविनयम अ᭭थायी ᱨप से अथवा अ᭨पकािलक संिवदाᲐ पर िनयुᲦ ᳞ िᲦयᲂ पर लागू नहᱭ हᲂगे। बशतᱷ ᳰक बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᱸ) िविनयम, 2000 के ᮧारंभ के समय ᮧािधकरण मᱶ पदᲂ को धाᳯरत करनेवाले अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ के िवषय मᱶ यह माना गया ᳰक उ᭠हᱶ ऐसे पदᲂ और यथािनधाᭅᳯरत वेतन-मानᲂ पर िनयुᲦ/समािव᳥ ᳰकया गया है तथा इस ᮧकार िनयुᲦ/ समािव᳥ ᱨप मᱶ माने गये ऐसे अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ के वेतन, भᱫᲂ और अ᭠य लाभᲂ के िवषय मᱶ यह माना गया ᳰक ये उनके िलए हािनकर ᱨप मᱶ िभ᳖ नहᱭ हᲂगे। बशतᱷ ᳰक पुनरिभिनयोजन अथवा अ᭠यथा िनयुिᲦ के कारण ᮧािधकरण कᳱ सेवा मᱶ समािव᳥ अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ के वेतन, भᱫे और अ᭠य लाभ उनके िलए हािनकर ᱨप मᱶ िभ᳖ नहᱭ हᲂगे। (2) इन िविनयमᲂ के ᮧारंभ कᳱ तारीख को और उस तारीख से ᮧािधकरण के वतᭅमान अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᱸ इन िविनयमᲂ के उपबंधᲂ के अनुसार आशोिधत हᲂगे। (3) बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᱸ) िविनयम, 2000 तथा उनमᱶ ᳰकये गये संशोधन इसके ᳇ारा िनर᭭त ᳰकये जाते हᱹ। ऐसे िनरसन के बावजूद बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अिधकाᳯरयᲂ और अ᭠य कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा कᳱ शतᱸ) िविनयम, 2000 के अधीन ᳰकया गया कोई भी कायᭅ अथवा कᳱ गई कोई भी कायᭅवाही वैध रहेगी। 3. पᳯरभाषाएँ (1) इन िविनयमᲂ मᱶ, जब तक िवषय अथवा संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो,- (क) "अिधिनयम" से समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 अिभᮧेत है;