IRDAI regulation · 21 Sept 2015
3639 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 285] ubZ fnYyh] cq/okj] vxLr 26] 2015@Hkkæ 4] 1937 No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास…
3639 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 285] ubZ fnYyh] cq/okj] vxLr 26] 2015@Hkkæ 4] 1937 No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 18 अग त, 2015 फा. . . . सं. . . . भा.बी.िव.िव.ा././././आरआई /11/101/ 2015 /11/101/ 2015 /11/101/ 2015 /11/101/ 2015.—बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 101ए क उप-धारा (2) ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 101बी के अधीन गठत सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद और के सरकार के पूव-अनुमोदन से इसके ारा िन"िलिखत अिधसूचना जारी करता है, अथात् :- भारतीय पुनब)माकता के पास पुनब)मा क जानेवाली *येक साधारण बीमा पॉिलसी पर बीिमत रािश का ितशत अ+यपण (सेशस) 1 अैल 2015 से 31 माच 2016 तक के वष के दौरान बीमा संल1ता (अटै3चग) के संबंध म4 5% होगा। धारा 101ए(4) म4 यह 5व था है 6क बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 101ए क उप-धारा (2) के अंतगत एक अिधसूचना के ारा भी इस धारा के अधीन लेन-देन करने हेतु अपेि7त पुनब)मा के 6कसी भी 5वसाय के संबंध म4 शत9 को िविन:द; 6कया जाए तथा ऐसी शत< भारतीय पुनब)माकता= और अय बीमाकता= पर बा+यकारी हगी। बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 101ए ारा द शि के अनुसरण म4 ािधकरण उ अिधिनयम क धारा 101बी के अधीन गठत सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद उ अिधिनयम क धारा 101ए का अनुपालन करते ए इसके ारा "भारतीय पुनब)माकता" को पुनब)मा अ+यपण (सेशस) के िलए ितशत और शत< िविन:द; करता है। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] वग बीिमत रािश म4 अ+यपण क सीमा कमीशन अि1 (फायर), आईएआर बड़े जोिखम 750 करोड़ Aपये बीिमत रािश (एमडी+एलओपी) ित जोिखम क) तेल और ऊजा, िवमानन, सामूिहक वा Dय तथा मोटर टीपी को छोड़कर सभी वग9 के िलए यूनतम 15% ख) सामूिहक वा Dय के िलए यूनतम 10% ग) मोटर टीपी के िलए यूनतम 5% घ) इससे कुछ भी अिधक जीआईसी और बीमा कंपनी के बीच पर पर सहमत Eप म4 हो सकता है। मरीन कागF/डीएसयू बीमा 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश ित पॉिलसी/बॉटम/ेषण मरीन हल 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश ित जलयान युG (वार) और एसआरसीसी 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश ित जलयान मोटर कोई सीमा नहH* कामगार क 7ितपूIत कोई सीमा नहH* साधारण िवमानन हल कोई सीमा नहH* साधारण िवमानन देयता कोई सीमा नहH* िवीय देयता को छोड़कर सभी देयता उ*पाद 25 करोड़ Aपये ित पॉिलसी यूएसए सिहत/50 करोड़ Aपये ित पॉिलसी यूएसए को छोड़कर िवीय, ऋण और गारंटी 5व थाएँ, बंधक बीमा, िवशेष आकि मकता पॉिलिसयाँ आ6द 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश ित पॉिलसी अय िविवध कोई सीमा नहH* मशीनरी िबगड़ जाना, बॉयलर िव फोट और संबंिधत लाभ क हािन 100 करोड़ Aपये ित जोिखम ठेकेदार के सभी जोिखम, िनमाण के सभी जोिखम, लाभ क अिNम हािन, डीएसयू बीमा 500 करोड़ Aपये ित जोिखम (एमडी+एलओपी) तेल और ऊजा 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश ित जोिखम 5% फ़सल/मौसम बीमा 50 करोड़ Aपये बीिमत रािश 15% िवमानन (एअरलाइस) कोई सीमा नहH* औसत शत< लाभ कमीशन 1. कंपनी के कुल बा+यकारी संिवभाग के आधार पर लाभ कमीशन का Pिमक Eप से यून मान ( लाइ3डग केल) 2. लाभ कमीशन देय है य6द हािन अनुपात 78% से कम हो 3. अिधशेष (सरRलस) क गणना फैSटTरग के बाद करनी होगी • उठाई गई हािन % (इसक गणना 3 िवीय वष9 क समािU पर करनी होगी) • बंधन 5य 2% पर • लाभ 5% पर • कमीशन 15% पर • हािन अनुपात 50% से 78% पर। 4. कोई लाभ कमीशन देय नहH है य6द हािन अनुपात 78% या 78% से अिधक हो। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 5. अिधशेष को *य7 बीमाकता और जीआईसी के बीच 50%:50% आधार पर साझा करना होगा। 6. लाभ कमीशन 14% से अिधक नहH होगा। *टRपणीः ऊपर तारकिचXनां6कत अ+यपण (सेशस) पर "कोई सीमा नहH" से यु वग9 के संबंध म4 "भारतीय पुनब)माकता" अ+यपण करनेवाले बीमाकता से उसके ारा िविन:द; ित जोिखम रािश से अिधक उसको 6कसी भी अ+यपण के िवषय म4 जोिखम-अंकन क जानकारी सिहत त*काल नोटस देने क अपे7ा कर सकता है। ऐसी सीमा= से अिधक अ+यपण (सेशस) उ नोटस और जानकारी देने के अधीन बा+यकारी हगे। टी. एस. िवजयन, अ+य7 [िवYापन. III/4/असा./161/15 (177)] INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 18th August, 2015 F. No IRDAI/RI/11/101/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification, namely:- The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurance attaching during the year 1st April, 2015 to 31st March, 2016. Section 101A(4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers. In pursuance of the power conferred by Section 101A of the Insurance Act, 1938 the Authority in consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Act hereby specifies the percentage and terms and conditions for the reinsurance cessions to the “Indian Reinsurer” in compliance with section 101A of the Act. Class Limit of cession in sum insured Commission Fire, IAR Large Risks Rs 750 crores sum insured (MD+LOP) per risk a) Minimum 15% for all classes except Oil & Energy, Aviation, Group Health and Motor TP b) Minimum 10% for group health. c) Minimum 5% for Motor TP d) Anything over and above this can be as mutually agreed between GIC and the Insurance Company.