IRDAI regulation · 31 May 2017
2792 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 324] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vizSy 27] 2017@oS'kk[k 7] 1939 No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/ VAISAKHA 7,…
2792 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 324] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vizSy 27] 2017@oS'kk[k 7] 1939 No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/ VAISAKHA 7, 1939 िव᭜ त मंᮢालय (िव᭜ तीय सेवाएं िवभाग) (बीमा ᮧभाग) अिधसूचना नई ᳰद᭨ ली, 25 अᮧैल, 2017 सा.का.िन. 413(अ).—कितपय िनयमᲂ का ᮧाᱨप अथाᭅत्, बीमा लोकपाल िनयम, 2016 भारत सरकार के िव᭜ त मंᮢालय (िव᭜ तीय सेवाएं िवभाग) कᳱ अिधसूचना सं. 886 (अ) तारीख 15 िसतंबर, 2016 ᳇ारा भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) मᱶ उनके ᳇ारा संभा᭪ य ᮧभािवत सभी ᭪ यि तयᲂ ᳇ारा उस तारीख से जब ᮧाᱨप िनयमᲂ मᱶ अंतᳶव᭬ ट उ त अिधसूचना कᳱ ᮧितयां जनसाधारण को उपल᭣ ध करवाई ग थᱭ, से 45 ᳰदवस कᳱ समाि᭡ त से पूवᭅ आᭃेप और सुझाव आमंिᮢत करते ᱟए ᮧकािशत ᳰकए गए थे; उ त राजपᮢ कᳱ ᮧितयां जनसाधारण को 15 िसतंबर, 2016 को उपल᭣ ध करवाई गई थᱭ; और, उ त ᮧाᱨप िनयमᲂ के संबंध मᱶ जनसाधारण से ᮧा᭡ त आᭃेपᲂ और सुझावᲂ पर कᱶᮤीय सरकार ᳇ारा िवचार ᳰकया गया है । अत: कᱶᮤीय सरकार, बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 24 ᳇ारा ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए और लोक िशकायत िनवारण िनयम, 1998 को उन बातᲂ के िसवाय अिधᮓांत करते ᱟए िज᭠ हᱶ ऐसे अिधᮓमण से पूवᭅ ᳰकया गया है या करने का लोप ᳰकया गया है, िन᭥ निलिखत िनयम बनाती है, अथाᭅत् :- 1. संिᭃ᭡ त नाम और ᮧारंभ.—(1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᭡ त नाम बीमा लोकपाल िनयम, 2017 है । (2) ये राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से ᮧवृ᭜ त हᲂगे । 2. इन िनयमᲂ का उे᭫ य बीमा कᳱ सभी वैयि तक लाइनᲂ, समूह बीमा पािलिसयᲂ, एक माᮢ ᭭ व᭜ व और सू᭯ म उ᳒मᲂ को जारी पािलसी संबंधी बीमा कंपिनयᲂ एवं अिभकताᭅ तथा म᭟ यकᲂ के भाग पर िशकायतᲂ का लागत ᮧभावी और िन᭬ पᭃ रीित मᱶ िनपटान करना है। 3. लागू होना – ये िनयम सभी वैयि तक लाइनᲂ, समूह बीमा पािलिसयᲂ और एक माᮢ ᭭ व᭜ व और सू᭯ म उ᳒मᲂ के िलए जारी पािलिसयᲂ कᳱ िशकायतᲂ कᳱ बाबत सभी बीमाकताᭅᲐ, उनके अिभकताᭅᲐ और म᭟ यकᲂ को लागू हᲂगे । 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. पᳯरभाषाएं – (1) इन िनयमᲂ से, जब तक संदभᭅ से अ᭠ यथा अपेिᭃत न हो, - (क) “पंचाट” से िनयम 17 के अधीन बीमा लोकपाल ᳇ारा पाᳯरत ᳰकया गया पंचाट अिभᮧेत है; (ख) “िव᭜ तीय वषᭅ” से 1 अᮧैल से ᮧारंभ होने वाली और 31 माचᭅ को समा᭡ त होने वाली 12 मास कᳱ अविध अिभᮧेत है; (ग) “बीमा पᳯरषद” से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 64ग के अधीन जीवन बीमा पᳯरषद और साधारण बीमा पᳯरषद अिभᮧेत है; (घ) “बीमाकताᭅ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद” से िनयम 5 के अधीन गᳯठत बीमाकताᭅ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद अिभᮧेत है; (ड.) “बीमा लोकपाल” से िनयम 7 के अधीन ᭭ थािपत बीमा लोकपाल अिभᮧेत है; (च) “आई आर डी ए आई” से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 कᳱ धारा 3 के अधीन ᭭ थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है; (छ) “लोकपाल” से इन िनयमᲂ के अधीन बीमा लोकपाल के ᱨप मᱶ िनयु त ᭪ यि त अिभᮧेत है; (ज) “वैयि तक लाइन” से ᭪ यि᭬ ट ᭃमता मᱶ ली गई या ᮧदान कᳱ गई बीमा पािलसी अिभᮧेत है; (झ) “समूह बीमा” से एकल अनुबंध के अधीन, िनयोजक के मा᭟ यम से या अ᭠ यथा, ᭪ यि᭬ टयᲂ के समूह ᳇ारा ᮧा᭡ त ᳰकया गया बीमा कवर अिभᮧेत है; (ञ) “एकल ᭭वािम᭜व” से ऐसा कारबार जो उसके ᭭ वामी से पृथक अि᭭ त᭜ व नहᱭ रखता है अिभᮧेत है िजसकᳱ आय या हािन पर कर ᭪ यि᭬ टयᲂ के वैयि तक आयकर िववरणी पर लगाया जाता है; (ट) “सू᭯ म उ᳒म” से सू᭯ म, लघु और म᭟ यम उ᳒म िवकास अिधिनयम, 2006 (2006 का 27) कᳱ धारा 2 के खंड (ज) मᱶ यथापᳯरभािषत सू᭯ म उ᳒म अिभᮧेत है; (2) श᭣ द और अिभ᭪ यि तयां जो इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयु त कᳱ गई हᱹ परंतु पᳯरभािषत नहᱭ कᳱ गई है, के ᮓमश: वहᱭ अथᭅ हᲂगे जो उ᭠ हᱶ बीमा अिधिनयम, 1938 और बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 मᱶ ᳰदए गए हᱹ । 5. बीमाकताᭅᲐ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद – (1) बीमाकताᭅᲐ कᳱ पᳯरषद मᱶ अ᭟ यᭃ सिहत 9 सद᭭ य हᲂगे । (2) बीमाकताᭅᲐ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद के सद᭭ यᲂ मᱶ िन᭥ निलिखत समािव᭬ ट हᲂगे – (i) जीवन बीमा पᳯरषद ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट ᳰकए जाने वाले जीवन बीमाकताᭅᲐ का ᮧितिनिध᭜ व करने वाले दो ᭪ यि त; (ii) साधारण बीमा पᳯरषद ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट ᳰकए जाने वाले ᭭ टᱹड एकल ᭭ वा᭭ ᭝ य बीमाकताᭅᲐ से िभ᭠ न साधारण बीमा कताᭅᲐ का ᮧितिनिध᭜ व करने वाले दो ᭪ यि त; (iii) साधारण बीमा पᳯरषद ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट ᳰकए जाने वाले ᭭ टᱹड एकल ᭭ वा᭭ ᭝ य बीमाकताᭅᲐ का ᮧितिनिध᭜ व करने वाला एक ᭪ यि त; (iv) आईआरडीएआई का एक ᮧितिनिध ; और (v) भारत सरकार के िव᭜ त मंᮢालय के िव᭜ तीय सेवा िवभाग का िनदेशक से अ᭠ यून पंि त का एक ᮧितिनिध ; (vi) जीवन बीमा िनगम अिधिनयम, 1956 (1956 का 31) के अधीन ᭭ थािपत भारतीय जीवन बीमा िनगम (भारतीय जीवन बीमा िनगम) का अ᭟ यᭃ, साधारण बीमा कारबार (रा᭬ ᮝीयकरण) अिधिनयम, 1972 (1972 का 57) के अधीन ᭭ थािपत िज᭡ सा (जीआईपीएसए) का अ᭟ यᭃ, परंतु उ᭠हᱶ बीमाकताᭅᲐ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद के अ᭟ यᭃ के ᱨप मᱶ कायᭅरत नहᱭ होना चािहए । (3) बीमाकताᭅᲐ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद का अ᭟ यᭃ या तो चᮓानुᮓम ᳇ारा भारतीय जीवन बीमा िनगम का अ᭟ यᭃ या जीआईपीएसए का अ᭟ यᭃ हो सकेगा । (4) बीमाकताᭅᲐ कᳱ कायᭅकारी पᳯरषद के अ᭟ यᭃ और सद᭭ यᲂ कᳱ पदाविध उनके पद धारण करने कᳱ तारीख से तीन वषᭅ कᳱ होगी । (5) बीमाकताᭅᲐ कᳱ पᳯरषद का नामिनदᱷशन ᮧ᭜ येक तीन वषᭅ या जब कभी ᳯरि त उ᭜ प᭠ न हो, जो भी पहले हᲂ, पुनरीिᭃत ᳰकया जाएगा । (6) बीमाकताᭅᲐ कᳱ पᳯरषद का एक सद᭭ य उसके सद᭭ य न रहने कᳱ तारीख से तीन वषᭅ कᳱ अविध के िलए पुन:नाम िनदᱷशन के िलए पाᮢ नहᱭ होगा ।