MeitY notification G.S.R. 775(E) · 22 Oct 2025
Official title
Gazette Notification-Amendment to IT Rules 2021-Rule 3(1)(d) amendment dated 22-10-2025
Official record
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Check the official recordThe Central Government amends the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, to revise the process for removing unlawful content. Intermediaries must remove or disable access to prohibited information within thirty-six hours of receiving actual knowledge. This knowledge arises only through a court order or a written reasoned intimation from an authorized government officer. Authorized officers must hold a rank of at least Joint Secretary or equivalent, or Deputy Inspector General for police administration. All such intimations require a monthly review by an officer at the Secretary level to ensure necessity and proportionality. The intimation must specify the legal basis, the nature of the unlawful act, and the specific electronic location of the content.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267089 CG-DL-E-22102025-267089
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 691] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947 No. 691] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—
“(घ) कोई मध्यवर्ती, जिसके कंप्यूटर संसाधन पर ऐसी सूचना होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रेषित या संग्रहीत की गई है जिसका उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित; राज्य की सुरक्षा; विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों; लोक-व्यवस्था; शिष्टता या नैतिकता; किसी न्यायालय की अवमानना; मानहानि; उपर्युक्त के संबंध में किसी अपराध के उद्दीपन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, अथवा ऐसी किसी सूचना के संबंध में है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर ऐसी सूचना को वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के छत्तीस घंटों के भीतर हटाएगा या उस तक पहुंच को अक्षम करेगा; और ऐसी वास्तविक जानकारी केवल निम्नलिखित तरीकों से उत्पन्न होगी, अर्थात्:—
- (i) सक्षम न्यायालय के आदेश के माध्यम से; या
- (ii) लिखित रूप में एक तर्कसंगत सूचना,—
(I) समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा ऐसी सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई, जो संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद के अधिकारी से नीचे का न हो, या जहाँ ऐसे पद का अधिकारी नियुक्त न किया गया हो, वहाँ भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के निदेशक या उसके समकक्ष पद के अधिकारी द्वारा जारी की गई; और जहाँ ऐसा अभिकरण इस प्रकार नियुक्त की गया हो, वहाँ अपनी प्राधिकृत अभिकरण में एक ही संगत अधिकारी के माध्यम से कार्य करेगा, जहाँ ऐसे प्राधिकृत किया गया हो:
Provided परंतु जहाँ ऐसी सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की जानी हो, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसे इस संबंध में विशेष रूप से समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो:
Provided परंतु यह और कि ऐसी सभी सूचनाएं संबंधित समुचित सरकार के कम से कम के सचिव के पद के अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवधिक समीक्षा के अधीन होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सूचनाएं आवश्यक, आनुपातिक हैं और अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) तथा इस खंड के अनुरूप हैं।
(II) लागू किए गए कानूनी आधार और वैधानिक प्रावधान, गैरकानूनी कृत्य की प्रकृति, और विशिष्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहचानकर्ता या सूचना, डेटा या संचार लिंक के अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थान को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे हटाया या अक्षम किया जाना आवश्यक है;”
[फा. सं. 2(4)/2025-साइबर लॉज़] अजीत कुमार, संयुक्त सचिव
टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 139(अ), तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2022 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 275(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।
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