PFRDA circular PFRDA/2026/22/SUP-CRA/03 · 07 Apr 2026
Official title
NPS Swasthya Pension Scheme- Proof of Concept (PoC 2) under the Regulatory Sandbox Framework
Summary
Check the official recordThe PFRDA has introduced a modified Proof of Concept (PoC 2) for the NPS Swasthya Pension Scheme under its Regulatory Sandbox Framework to enhance subscriber flexibility and test the scheme under varied scenarios. Key updates include mandatory health insurance coverage governed by IRDAI regulations, with premiums deducted as partial withdrawals from the subscriber's account. A minimum initial contribution of Rs. 25,000 is required for onboarding. For inpatient medical treatments exceeding standard partial withdrawal limits, subscribers may perform a 100% lump sum premature exit to cover expenses, with proceeds remitted directly to the health administrator. Any remaining balance is transferred to the subscriber's Common Scheme Account. These provisions apply to new schemes launched under PoC 2, while existing PoC schemes remain unchanged.
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परिपत्र
परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/22/एसयूपी-सीआए/03 दिनांक : 07 अप्रैल 2026
प्रति
एनपीएस के अंतर्गत सभी हितधारक
विषय : रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना - प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी 2)
कृपया प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2026 को जारी परिपत्र संख्या PFRDA/2026/07/SUP-CRA/02 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से “एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना” की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के रूप में शुरुआत की गई थी।
पीओसी के भाग के रूप में, उक्त ढांचे के अंतर्गत “आईसीआईसीआई पीएफ एनपीएस स्वास्थ्य इक्विटी प्लस” योजना की शुरुआत की गई है और यह वर्तमान में पीओसी चरण में है।
जारी पीओसी से प्राप्त अनुभव और प्रतिक्रिया तथा हितधारकों के साथ अनुवर्ती परामर्श के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाताओं के लिए अधिक लचीलेपन को सक्षम बनाने और योजना का विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करने हेतु परिचालन और उत्पाद विशेषताओं में कुछ परिवर्तनों के साथ संशोधित प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी 2) की शुरुआत करने की अनुमति दी जाए।
पीओसी 2 के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित संशोधित प्रावधान लागू होंगे :
क. एनपीएस स्वास्थ्य पीओसी 2 के अंतर्गत प्रदान किया गया स्वास्थ्य बीमा लाभ अनिवार्य होगा और संबंधित बीमा कंपनी की शर्तों एवं नियमों तथा लागू आईआरडीएआई विनियमों द्वारा अभिशासित होगा। पॉलिसी की शर्तें जिसमें कवरेज, अपवर्जन, दावा प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं, का पूर्ण और पारदर्शी प्रकटीकरण अभिदाताओं को प्रदान किया जाएगा। ऐसे बीमा टॉप-अप के लिए प्रीमियम को अभिदाता के एनपीएस स्वास्थ्य योजना खाते से आंशिक निकासी के रूप में काटा जाएगा।
ख. योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान ₹25,000 (केवल पच्चीस हजार रुपये) होगा। इस अंशदान के बाद अभिदाता एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाएगा।
ग. अस्पताल में भर्ती होकर (इनपेशेंट) चिकित्सा उपचार के मामले में, जहां एकल अवसर पर चिकित्सा व्यय अभिदाता की आंशिक निकासी की पात्र सीमा से अधिक हो, अभिदाता को केवल ऐसे चिकित्सा व्यय की पूर्ति हेतु संचित राशि की मात्रा पर विचार किए बिना 100% (शत-प्रतिशत) एकमुश्त समयपूर्व निकास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समयपूर्व निकासी से प्राप्त राशि को वैध दावा और संबंधित चालान के आधार पर सीधे संबंधित स्वास्थ्य लाभ प्रशासक (एचबीए) / तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) / हेल्थ टेक कंपनी (एचटीसी), जैसा भी लागू हो, को भेजा जाएगा। चिकित्सा व्यय के निपटान के बाद, किसी भी प्रकार की शेष राशि को अभिदाता के सामान्य योजना खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पीओसी-2 से संबंधित दिनांक 27 जनवरी 2026 के परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान बिना किसी परिवर्तन के यथावत बने रहेंगे।
तदनुसार, पेंशन निधि द्वारा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन, एक केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) और एक स्वास्थ्य लाभ प्रशासक / तृतीय पक्ष प्रशासक / हेल्थ टेक कंपनी के सहयोग से, सीमित अवधि और सीमित अभिदाता नामांकन के साथ, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स उपागम के अंतर्गत एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना (पीओसी–2) की शुरुआत की जा सकती है।
इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से उक्त परिवर्तन, पीओसी-2 के अंतर्गत प्रारंभ की जाने वाली योजनाओं के संबंध में प्रभावी होंगे। पूर्व पीओसी के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजनाओं और वर्तमान में संचालित योजनाओं की शर्तें बिना किसी परिवर्तन के यथावत जारी रहेंगी।
यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पीएफआरडीए को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।
भवदीया,
(हस्ताक्षर) गुरमिंदर कौर (महाप्रबंधक)
CIRCULAR
Circular No. PFRDA/2026/22/SUP-CRA/03 Date: 7th Apr 2026
To
All Stakeholders under NPS
Subject: NPS Swasthya Pension Scheme- Proof of Concept (PoC 2) under the Regulatory Sandbox Framework