Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government amends the Railway Protection Force Rules, 1987 to update recruitment standards, physical measurements, and medical examination procedures for executive and non-executive cadres. The rules take effect on the date of publication in the Official Gazette. Candidates for direct recruitment to the post of Constable (Executive) must be between eighteen and twenty-three years of age and must hold a High School Examination pass or equivalent. Selection procedures for Sub-Inspectors and Constables in the executive cadre follow the Staff Selection Commission process for Central Armed Police Forces. Minimum physical standards align with Central Armed Police Force requirements, specifying a height of 170 centimeters and chest measurements of 80 to 85 centimeters for the executive cadre, and 165 centimeters in height with identical chest measurements for other cadres.
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REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267060 CG-DL-E-22102025-267060
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 682] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
रेल संरक्षण बल नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 45 के उप-नियम (2) में, “उन्हें भरने के लिए इन नियमों के अनुसार कदम उठाएगा” शब्दों के स्थान पर “उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजेगा” शब्द रखे जाएंगे।
उक्त नियमों के, नियम 47 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“47. भर्ती के लिए स्तरमान-
(1) कार्यपालक काडर के लिए शारीरिक स्तरमान: कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा जो निम्नानुसार है:
(क) ऊँचाई – 170 सें.मी.
(ख) सीना: बिना फुलाकर – 80 सें.मी.
फुलाकर – 85 सें.मी.
परंतु यह कि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर ही होगा।
(2) कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए शारीरिक स्तरमान: कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान निम्नानुसार होगा:
(क) ऊँचाई – 165 सें.मी.
(ख) सीना: बिना फुलाकर – 80 सें.मी.
फुलाकर – 85 सें.मी.
परंतु यह कि उन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने बीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊँचाई की माप में 2.5 सें. मी. और सीने की माप में 5 सें. मी. की छूट तब दी जा सकेगी जब मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिकतम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना है।
परंतु यह और भी कि महानिदेशक, सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए पृथक शारीरिक स्तरमान विहित कर सकेगा।”
(क) उप-नियम 48.2 में, “कांस्टेबल” शब्द के स्थान पर “कार्यपालक काडर से भिन्न कांस्टेबल” शब्द रखे जाएंगे।
(ख) उप-नियम 48.2 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“48.3 सीधी भर्ती द्वारा, कांस्टेबल (कार्यपालक) के पद के लिए एक अभ्यर्थी, -
(i) भर्ती की अधिसूचना की तारीख को अठारह वर्ष से अधिक किंतु तेईस वर्ष से कम का होना चाहिए, और
(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।”
(क) उप नियम 49.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“49.1 कार्यपालक काडर में उपनिरीक्षकों और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।”
(ख) उप-नियम 49.2 में, “कांस्टेबल” शब्द के स्थान पर “कांस्टेबल (कार्यपालक) के सिवाय कांस्टेबल” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
(क) उप-नियम 51.1 को उप-नियम 51.1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम से पहले निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:-
“उपनिरीक्षक (कार्यपालक) और कांस्टेबल (कार्यपालक) के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा अधिकारी या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अस्पताल या औषधालय के ग्रेड-I के किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सक द्वारा की जाएगी।”