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The Central Government amends notification number 75/2021-Customs (ADD) to change the exporter name from Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd to Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd. The designated authority confirms that the request involves a name change only. The business nature remains unchanged.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264686 CG-DL-E-15072025-264686
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 427] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947 No. 427] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2025
सं. 23/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)
सा.का.नि. 470(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतस्मिन् पश्चात जिसे विषयगत देश से संर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32” (एतस्मिन् पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 2903 39 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -
और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;
और चूंकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के, जिसे सा.का.नि. 874 (अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत संबद्ध वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;
और चूंकि, शैडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों में निर्यातक कंपनी का नाम "शैडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड" से "शैडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड" में बदलने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था जिसे अधिसूचना संख्या 6/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था;
और चूंकि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संशोधन अधिसूचना संख्या 7/16/2024-डीजीटीआर, दिनांक 3 अप्रैल, 2025, जिसे दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इससे व्यवसाय की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 8 जून, 2021 में सिफारिश की है कि निर्यातक का नाम "शैडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड", को संशोधित करके "शैडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड" कर दिया जाए;
अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 874(अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-