e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 491(E) · 18 Jun 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Assisted Reproductive Technology (Regulation) Amendment Rules, 2026, introduce new procedures for the registration and renewal of Assisted Reproductive Technology (ART) clinics and banks. The rules mandate that registration fees be deposited into a designated bank account for use by the appropriate authority. For renewals, applications must be submitted via the National Registry portal at least 60 days before the certificate expires, accompanied by specified non-refundable fees. Late applications incur higher fees equivalent to initial registration costs. Government-run institutes are exempt from renewal fees. The appropriate authority must process renewal applications within 60 days, following inspection and compliance verification. Renewed certificates are valid for five years from the previous expiry date.
What you must do
4437 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य अनुसंधान जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 17 िून, 2026 सा. का. जन. 491(अ).—केंद्रीय सरकार, सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी (जवजनयमन) अजधजनयम, 2021 (2021 का 42) की धारा 42 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी (जवजनयमन) जनयम, 2022 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:-
सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, िून 17, 2026/ज् येष् ठ 27, 1948
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273565 CG-DL-E-18062026-273565
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) जनयम 8 के पश्चात्, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात् :- “8 क. धारा 17 के अधीन जललजनक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के जलए आवेिन की ितें, प्ररूप और फीस - (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के जलए आवेिन सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनकों द्वारा प्ररूप 1 में और सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी बैंकों द्वारा प्ररूप-2 में राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्ाल के माध्यम से समुजचत प्राजधकारी को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाजप्त की तारीख से साठ दिन पहले दकया िाएगा। (2) उपजनयम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के जलए प्रत्येक आवेिन के सार् अप्रजतिेय फीस होगी– (i) स्ट्तर 1 सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनक के जलए पच्चीस हिार रुपए; (ii) स्ट्तर -2 सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनक के जलए एक लाख रुपए; (iii) सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी बैंक के जलए पच्चीस हिार रुपए। (3) िहां दकसी सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनक या सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के जलए आवेिन उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाजप्त की तारीख से पहले साठ दिन की अवजध के भीतर प्राप्त नहीं होता है, प्रारंजभक रजिस्ट्रीकरण की ििा में यर्ा लागू जनम्नजलजखत आवेिन फीस संित्त करना अपेजित होगा, अर्ाात्: - (i) स्ट्तर 1 सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी के जलए पचास हिार रुपए; (ii) स्ट्तर-2 सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनक के जलए िो लाख रुपए; तर्ा (iii) सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी बैंक के जलए पचास हिार रुपये:
परंतु दक सरकार द्वारा संचाजलत संस्ट्र्ानों में स्ट्र्ापना के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के जलए कोई फीस िेने की आवश्यकता नहीं है। (4) राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्ाल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के जलए ऑनलाइन आवेिन प्रस्ट्तुत करने के बाि, जललजनक या बैंक की ओर से प्राजधकृत हस्ट्तािरकताा द्वारा सम्यक रूप से हस्ट्तािररत भरे हुए आवेिन पत्र का एक पीडीएफ प्प्रंर्आउर् संबंजधत राज्य सरकार या संघ राज्य िेत्र प्रिासन के समुजचत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा और नवीकरण के जलए आवेिन पर तभी जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को जवजहत फीस के सार् आवेिन की पीडीएफ प्रजत, समुजचत प्राजधकारी को प्राप्त हो िाएगी। (5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के जलए फीस संबंजधत समुजचत प्राजधकारी के आजधकाररक पिनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में िमा की िाएगी और अजधजनयम और तद्धीन बनाए गए जनयमों के उपबंधों के कायाान्वयन से िुडे कायाकलापों के संबंध में समुजचत प्राजधकारी द्वारा उपयोग दकया िाएगा। (6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के जलए आवेिन प्राप्त होने पर, समुजचत प्राजधकारी साठ दिन की अवजध के भीतर, - (क) जनरीिण करने और स्ट्वयं का समाधान करने के पश्चात् दक आवेिक ने अजधजनयम और तद्धीन बनाए गए जनयमों के अधीन जवजहत सभी अपेिाओं का अनुपालन दकया है, अजधजनयम और तद्धीन बनाए गए जनयमों और जवजनयमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप 3 में यर्ाजवजनर्िाष्ट जललजनक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करें; या (ख) अजभजलजखत कारणों के जलए ऐसे आवेिन को अस्ट्वीकार करें, यदि वह आवेिन अजधजनयम या तद्धीन बनाए गए जनयमों या जवजनयमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है: परंतु दक रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के जलए कोई भी आवेिन आवेिक को सुनवाई का अवसर दिए जबना अस्ट्वीकार नहीं दकया िाएगा। (7) यदि दकसी सहायताप्राप्त िननीय प्रौद्योजगकी जललजनक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के जलए कोई आवेिन समुजचत प्राजधकारी द्वारा अस्ट्वीकार कर दिया िाता है, तो आवेिक द्वारा उसी जललजनक या बैंक के जलए नवीकरण आवेिन को पुन: प्रस्ट्तुत करने पर कोई फीस संित्त करना अपेजित नहीं होगा, यदि यह यर्ाजस्ट्र्जत, अजधजनयम या तद्धीन बनाए गए जनयमों या जवजनयमों के उपबंधों का अनुपालन करता है।
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