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8328 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (जित्तीय सेिाएं जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 दिसम् बर, 2025 सा.का.जन. 890(अ).— क…
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Open source page8328 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (जित्तीय सेिाएं जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 दिसम् बर, 2025 सा.का.जन. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंककारी जिजनयमन अजधजनयम, 1949 (1949 का 10) की धारा 52 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय ररििव बैंक से परामिव करने के पश्चात्, बैंककारी जिजनयमन (कंपनी) जनयम, 1949 का और संिोधन करने के जलए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ावत्:- 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम बैंककारी जिजनयमन (कंपनी) संिोधन जनयम, 2025 है । (2) ये 15 दिसंबर, 2025 को प्रिृत्त होंगे । 2. बैंककारी जिजनयमन (कंपनी) जनयम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि जनयम कहा गया है) के जनयम 2 में उपजनयम (1) के खंड (च) के उपखंड (iv) का लोप दकया िाएगा । 3. उि जनयमों में,- (i) जनयम 2क में, “समनुषंगी बैंक” और “कोई समनुषंगी बैंक” िब्िों का लोप दकया िाएगा । सं. 804] नई दिल्ली, बुधिार, दिसम् बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947 No. 804] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268392 CG-DL-E-10122025-268392 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) जनयम 15ख का लोप दकया िाएगा । (iii) प्ररूप 8 में,- (क) “जनम्नजलजखत को कारबार के बंि होने पर” िीषव के नीचे “पहला एकांतर िुक्रिार+”, “िूसरा एकांतर िुक्रिार+” और “तीसरा एकांतर िुक्रिार+” के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ावत्:- “महीने का 15िां दिन@” और “महीने का अंजतम दिन@”; (ख) भाग क में,- (i) खंड 1 के उपखंड (क) की मि (i) में, “समनुषंगी बैंक” िब्िों का लोप दकया िाएगा । (ii) खंड 2 में, “भारतीय औद्योजगक जिकास बैंक, भारतीय जनयावत आयात बैंक, ऱाष्ट्रीय कृजष और ग्रामीण जिकास बैंक” िब्िों के स्ट्र्ान पर, “एजजिम बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय आिास बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय जित्तीय अिसंरचना और जिकास बैंक, और भारतीय ररििव बैंक अजधजनयम, 1934 की धारा 2(गगगii) में यर्ा पररभाजषत अन्द्य जिकास जित्तीय संस्ट्र्ाएं” िब्ि, कोष्ठक, अंक और अिर रखे िाएंगे । (iii) खंड 5 के उपखंड (क) की मि (i) में, “समनुषंगी बैंक” िब्िों का लोप दकया िाएगा । (ग) भाग ख के खंड 8 में, "(जपछले िूसरे पखिाडे के अंजतम िुक्रिार को 7 का 3 प्रजतित)" कोष्ठक, अंक और िब्िों के स्ट्र्ान पर "(जपछले िूसरे पखिाडे के अंजतम दिन 7 का ऐसा प्रजतित, िो ररििव बैंक द्वारा अजधसूजचत दकया िाए)" कोष्ठक, अंक और िब्ि रखे िाएंगे । (घ) भाग ग में,- (क) खंड 11 में, "(जपछले िूसरे पखिाडे के अंजतम िुक्रिार को 25 प्रजतित या 7 का ऐसा अन्द्य जिजनर्िवष्ट प्रजतितता)" कोष्ठकों, अंकों और िब्िों के स्ट्र्ान पर, "(जपछले िूसरे पखिाडे के अंजतम दिन को 7 का ऐसा प्रजतित, िो ररििव बैंक द्वारा अजधसूजचत दकया िाए)" कोष्ठक, अंक और िब्ि रखे िाएंगे । (ख) खंड 13 में, - (i) उपखकंड (ि) के पश्चात् जनम्नजलजखत उपखंड अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ावत्:- “(झ) स्ट्र्ायी जनिेप सुजिधा स्ट्कीम के अधीन ररििव बैंक में जनजिप्त रकम। (ii) इस प्रकार अंतःस्ट्र्ाजपत खंड (झ) के पश्चात्, "(क) से (ि) तक का योग" कोष्ठकों, िब्िों और अिरों के स्ट्र्ान पर, "(क) से (झ) तक का योग" कोष्ठक, िब्ि और अिर रखे िाएंगे । (ङ) रिप्पण में, - (i) "समनुषंगी बैंक" िब्िों का लोप दकया िाएगा । (ii) "िुक्रिार" िब्ि के स्ट्र्ान पर " माह का 15िां या अंजतम दिन" अंक और िब्ि रखे िाएंगे। (iv) प्ररूप 10 में, - (क) िीषव में, "िुक्रिार" िब्ि के स्ट्र्ान पर, "दिन" िब्ि रखा िाएगा। (ख) भाग 1 की मि क.4 में, - (i) उपमि 4.1.3 का लोप दकया िाएगा । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ii) उपमि 4.3.1 का लोप दकया िाएगा । (iii) मि ख में, उपमि 3.2 का लोप दकया िाएगा। (ग) भाग 3 के पश्चात्, रिप्पणों में, - (i) रिप्पण 1 में, "िुक्रिार" िब्ि के स्ट्र्ान पर, "दिन" िब्ि रखा िाएगा। (ii) रिप्पण 4 में, "संबंजधत िुक्रिार" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "माह का अंजतम दिन" िब्ि रखे िाएंगे। [फा. सं. 7/19/2023- भाग(1)-बीओए-1] िाजलनी पंजडत, संयुज त सजचि रिप्पण: मूल जनयम भारत के रािपत्र, भाग 1, खंड 1, में सा.का.जन. सं. एफ.4(55)-एफ-1/49, तारीख 26 माचव, 1949 द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े और उसके पश्चात् जित्त मंत्रालय की जनम्नजलजखत अजधसूचना द्वारा संिोजधत दकए गए:- क्र.सं. अजधसूचना सं. तारीख 1. एफ4(93)-एफ.1/50 20 अप्रैल, 1951 2. डी.6037-एफ.1/52 17 निंबर, 1952 3. एफ.4(6)-एफ.1/54 24 निंबर, 1954 4. एफ.4(86)-बीसी/10 23 िून, 1961 5. एफ.16(1(-बीसी/63 20 मई, 1964 6. एफ16(6)-बीसी/64 3 िुलाई, 1965 7. एफ.16(1)-बीसी/69 1 फरिरी, 1969 8. एफ.3/4/74-बीओ.1 15 निंबर. 1975 9. एफ.1/16/84-बीओ.1 29 माचव, 1985