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In exercise of the powers conferred by sub section 1 and clause p of sub section 2 of section 31 of the National Sports Governance Act,

5816 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY युवा काययक्रम और खेल मंत्रालय (खेल जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 29 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 678(अ).—…

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28 Jul 2026
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5816 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

युवा काययक्रम और खेल मंत्रालय (खेल जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 29 िुलाई, 2026

सा.का.जन. 678(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल िासन अजधजनयम, 2025 (2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ायत्:—

  1. संजिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम राष्ट्रीय खेल अजधकरण (अजधकाररयों और अन्द्य कमयचाररयों की भती, वेतन तर्ा सेवा की अन्द्य जनबंधन और ितें) जनयम, 2026 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

  2. पररभाषाएं — (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्द्यर्ा अपेजित न हो: (क) “अजधजनयम” से राष्ट्रीय खेल िासन अजधजनयम, 2025 (2025 का 25) अजभप्रेत है; (ख) “अध्यि” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जनयुि अध्यि अजभप्रेत है; (ग) “अनुसूची” से इन जनयमों से उपाबद्ध अनुसूजचयााँ अजभप्रेत हैं; और (घ) “अजधकरण” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गरित राष्ट्रीय खेल अजधकरण अजभप्रेत है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और अजभजिजियों तर्ा िो उसमें पररभाजषत नहीं है दकन्द्तु अजधजनयम में पररभाजषत है, का वही अर्य होगा िो उन्द्हें अजधजनयम में दिया गया है।

  3. लागू होना — ये जनयम इन जनयमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के स्ट्तंभ (1) में जवजनर्ियष्ट पिों पर लागू होंगे।

  4. पि-संख्या, वगीकरण और वेतन मैररक्स में स्ट्तर— उि पिों की संख्या, उनका वगीकरण तर्ा उनसे संबद्ध वेतन मैररक्स का स्ट्तर वह होगा, िो इन जनयमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के स्ट्तंभ (2) से स्ट्तंभ (4) में जवजनर्ियष्ट है।

  5. भती की पद्धजत, आयु-सीमा, अहयताएाँ आदि— उि पिों पर भती की पद्धजत, आयु-सीमा, अहयताएाँ तर्ा उनसे संबंजधत अन्द्य बातें वे होंगी िो उि अनुसूची-1 के स्ट्तंभ (5) से स्ट्तंभ (13) में जवजनर्ियष्ट हैं।

  6. जनरहयता — वह िजि,— (क) जिसने ऐसे िजि से, जिसका पजत या जिसकी पत्नी िीजवत है, जववाह दकया है या जववाह की संजविा की है; या (ख) जिसने, अपने पजत या पत्नी के िीजवत रहते हुए, दकसी िजि से जववाह दकया है या जववाह की संजविा की है, उि पि पर जनयुजि का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो िाता है दक ऐसा जववाह ऐसे िजि और जववाह के अन्द्य पिकार पर लागू स्ट्वीय जवजध के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के जलए अन्द्य आधार हैं, तो वह दकसी िजि को इस जनयम के प्रवतयन से छूट िे सकेगी।

  1. प्रजतजनयुजि के आधार पर जनयुजि की प्रदक्रया— िहााँ अनुसूची-1 के अधीन जवजनर्ियष्ट प्रजतजनयुजि के माध्यम से जनयुजि की िानी हो, वहााँ केन्द्रीय सरकार, अजधकरण के परामिय से, अनुसूची-1 में जवजनर्ियष्ट पिों पर जनयुजि हेतु िापक जवज्ञापन के माध्यम से आवेिन आमंजत्रत करेगी।

  2. आवास— अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी, वेतन मैररक्स के तत्समान स्ट्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अजधकाररयों और कमयचाररयों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त जनयमों के अनुसार मकान दकराया भत्ते के जलए पात्र होंगे।

  3. अनुिासनात्मक काययवाही— अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी, वेतन मैररक्स के तत्समान स्ट्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अजधकाररयों और कमयचाररयों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त जनयमों और जवजनयमों के अनुसार अनुिासनात्मक काययवाही के अधीन होंगे।

  4. सेवा की ितें— (1) अजधकरण के अजधकाररयों और कमयचाररयों की सेवा की ितें, ऐसे जवषयों में जिनके संबंध में इन जनयमों में कोई उपबंध नहीं दकया गया है या अपयायप्त उपबंध दकया गया है, वेतन मैररक्स के तत्समान स्ट्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अजधकाररयों और कमयचाररयों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त जनयमों और आिेिों द्वारा िाजसत होंगी। (2) भजवष्य जनजध योिना, समूह बीमा या अन्द्य दकसी बीमा योिना, अजधवार्षयता की आयु, पेंिन तर्ा सेवाजनवृजत्त लाभों से संबंजधत जवषयों में, प्रजतजनयुजि के आधार पर काययरत अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी, अपने मूल मंत्रालय, जवभाग या संगिन पर लागू जनयमों द्वारा ही िाजसत होते रहेंगे। (3) अजधकरण, उपजनयम (2) में जवजनर्ियष्ट योिनाओं के संबंध में िेय अंििान, ऐसे अजधकाररयों और कमयचाररयों के वेतन से वसूल करेगा तर्ा उि राजि जबना दकसी जवलंब के उधारिाता मंत्रालय, जवभाग या संगिन को प्रेजषत करेगा और जवलंब से प्रेषण के कारण ब्याि की कोई भी हाजन होगी, उसका वहन अजधकरण द्वारा दकया िाएगा। (4) अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी, अपने मूल संगिन में अपनी पात्रता के अनुसार या अनुसूची-2 में जवजनर्ियष्ट के अनुसार जचदकत्सा सुजवधाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

  5. जिजर्ल करने की िजि -िहााँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है दक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहााँ वह अजधकरण के अध्यि से परामिय करके उसके जलए िो कारण है उन्द्हे लेखबद्ध करके और इन जनयमों के दकसी भी उपबंध को दकसी वगय या प्रवगय के िजियों की बाबत, आिेि द्वारा जिजर्ल कर सकेगी।

  6. िावृजत्त — इन जनयमों की कोई बात, ऐसे आरिण, आयू-सीमा में छूट और अन्द्य ररयायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर िारी दकए गए आिेिों के अनुसार अनुसूजचत िाजतयों, अनुसूजचत िनिाजतयों, अन्द्य जपछडे वगों, भूतपूवय सैजनकों और अन्द्य जविेष प्रवगय के िजियों के जलए उपबंध करना अपेजित है।

सं. 616] नई दिल्ली, बुधवार, िुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 616] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274949 CG-DL-E-29072026-274949

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

अनुसूची 1 अजधकरण के अजधकारी एवं कमयचारी [जनयम 3 और जनयम 7 िेखें]

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1. रजिस्ट्रार1* (2026)* काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है ।भारत सरकार के समूह 'क' पि के समतुल्य ।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-13 (1,23,100–2,15,900 रूपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता ।प्रजतजनयुजि द्वाराप्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-12 (78,800-2,09,200रूपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् पााँच वषय की सेवा की हो; या (iii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-11 (67,700-2,08,700 रूपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् िस वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से जवजध में स्नातक की उपाजध; और (ii) कार्मयक, प्रिासन तर्ा न्द्याजयक और वाि प्रबंधन संबंधी मामलों में अनुभव । रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया पााँच वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
2. उप रजिस्ट्रार1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'क' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)लागू नहीं होता ।लागू नहीं होता ।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता ।लागू नहीं होता ।लागू नहीं होता ।प्रजतजनयुजि द्वारा ।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से जवजध में स्नातक की उपाजध; और (ii) कार्मयक, प्रिासन तर्ा न्द्याजयक और वाि प्रबंधन संबंधी मामलों में अनुभव । रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया चार वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता ।लागू नहीं होता ।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
3. उप जनिेिक (सूचना प्रौद्योजगकी)1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'क' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से सूचना प्रौद्योजगकी, कंप्यूटर जवज्ञान, कंप्यूटर इंिीजनयरी में स्नातक की उपाजध; और (ii) सूचना प्रौद्योजगकी संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया चार वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
4. प्रधान जनिी सजचव1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'क' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) सुसंगत िेत्र में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया चार वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
5. जनिी सजचव.2* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् िो वषय की सेवा की हो; या (iii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) सुसंगत िेत्र में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 12

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
6. न्द्यायालय मास्ट्टर।3* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखता हो, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से जवजध में स्नातक की उपाजध; और (ii) सुसंगत िेत्र में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर -बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 14

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
7. सहायक (न्द्याजयक)।3* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् पााँच वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) कार्मयक और प्रिासजनक मामलों में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
8. आिुजलजपक श्रेणी ‘घ’1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ग' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; और (ख) दकसी मान्द्यता प्राप्त संस्ट्र्ा से कम से कम छह माह की अवजध का कंप्यूटर प्रजििण पाठ्यक्रम। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 16

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
9. लेखा अजधकारी.1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-9 (53,100-1,67,800 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् िो वषय की सेवा की हो; या (iii) िो मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् तीन वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) जवत्तीय, बिट या लेखा संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारतणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 18

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
10. ज्येष्ठ लेखाकार1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; या (iii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् िस वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) जवत्तीय, बिट या लेखा संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 20

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
11. अनुभाग अजधकारी।1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् िो वषय की सेवा की हो; या (iii) िो मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध ; और (ii) कार्मयक एवं प्रिासजनक मामलों में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
12. सहायक अनुभाग अजधकारी2* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् पााँच वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) कार्मयक एवं प्रिासजनक मामलों में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
13. हहंिी अनुवािक।1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के ऐसे अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से स्नातक की उपाजध; और (ii) सुसंगत िेत्र में अनुभव रखते हों। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 24

पि का नामपिों की संख्यावगीकरणवेतन मैररक्स में स्ट्तरचयन या अचयन पिसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए आयु-सीमा
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
14. पुस्ट्तकाध्यि1* (2026) * काययभार के आधार पर पररवतयन दकया िा सकता है।भारत सरकार के समूह 'ख' पि के समतुल्य।वेतन मैररक्स में स्ट्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।
सीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए अपेजित िैजिक तर्ा अन्द्य अहयताएाँसीधे भती दकए िाने वाले िजियों के जलए जवजहत आयु तर्ा िैजिक अहयताएाँ प्रोन्नत िजियों की ििा में लागू होंगी या नहींपररवीिा की अवजध, यदि कोई होभती सीधे होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी िाने वाली ररजियों की प्रजतितताप्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेजणयााँ जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि/आमेलन दकया िाएगायदि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत है, तो उसकी संरचनाभती करने में दकन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया िाएगा
(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।प्रजतजनयुजि द्वारा।प्रजतजनयुजि: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण के अजधकारी,— (क) (i) िो मूल काडर या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्द्होंने मूल काडर या जवभाग में वेतन मैररक्स के स्ट्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पि पर जनयजमत आधार पर उस पि पर जनयुजि के पश्चात् छह वषय की सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नजलजखत िैजिक अहयताएाँ और अनुभव रखते हों, अर्ायत्:— (i) दकसी मान्द्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ान से पुस्ट्तकालय जवज्ञान या पुस्ट्तकालय और सूचना जवज्ञान में स्नातक की उपाजध; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र प्रिासन या न्द्यायालय या अजधकरण या दकसी मान्द्यता प्राप्त अनुसंधान या िैिजणक संस्ट्र्ा के पुस्ट्तकालय में कायय का न्द्यूनतम िो वषय का अनुभव। रटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्द्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाररत दकसी अन्द्य काडर-बाह्य पि पर प्रजतजनयुजि की अवजध है, साधारणतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। रटप्पण 2: प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा, आवेिन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी।लागू नहीं होता।लागू नहीं होता।

अनुसूची 2 जचदकत्सा सुजवधाएाँ [जनयम 10 का उप-जनयम (4) िेखें]

  1. बाह्य रोगी जचदकत्सा िय — (1) अजधकारी और कमयचारी स्ट्वयं तर्ा पररवार के घोजषत सिस्ट्यों के जलए जचदकत्सा संबंधी प्रजतपूर्तय प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्ट्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोिन के जलए, “पररवार” पि का वही अर्य होगा िो केन्द्रीय सेवा (जचदकत्सा पररचयाय) जनयम, 1944 में जनयत दकया गया है। (2) वषय के िौरान बाह्य रोगी जचदकत्सा िय की प्रजतपूर्तय वास्ट्तजवक िय या वषय की 1 िनवरी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते सजहत एक मास के वेतन, इनमें से िो भी कम हो, तक सीजमत होगी। (3) िावे के सार् जचदकत्सक का परामिय-पत्र और जचदकत्सक द्वारा उपचार, िवाओं की खरीि आदि के जलए िारी मूल नकि रसीिें/जबल होनी चाजहए तर्ा वषय के िौरान वेतनवृजद्ध या प्रोन्नजत प्राप्त होने से 1 िनवरी को जनधायररत प्रजतपूर्तय सीमा प्रभाजवत नहीं होगी। (4) वषय के िौरान काययभार ग्रहण करने वाले अजधकाररयों और कमयचाररयों के जलए वार्षयक पात्रता आनुपाजतक आधार पर सीजमत होगी। (5) बाह्य रोगी उपचार, अजधकरण द्वारा संधाररत पैनल में सजममजलत प्राजधकृत जचदकत्सा पररचारकों से ही कराया िाएगा।

  2. अंतःरोगी उपचार — (1) अंतःरोगी उपचार के प्रयोिन के जलए, अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी इस जनजमत्त अजधकरण द्वारा प्राजधकृत अस्ट्पतालों में जचदकत्सा उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे और इस प्रयोिन के जलए अस्ट्पताल में आवास तर्ा नर्सिंग होम सुजवधा सजहत उपचार की लागत, समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कमयचाररयों पर लागू केन्द्रीय सेवा (जचदकत्सा पररचयाय) जनयम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी। (2) उपयुयि खंड (1) के प्रयोिन के जलए प्राजधकृत अस्ट्पताल वही होंगे िो केन्द्रीय सेवा (जचदकत्सा पररचयाय) जनयम, 1944 द्वारा जवजनयजमत केन्द्रीय सरकार के कमयचाररयों को उपलब्ध हैं। (3) प्राजधकृत अस्ट्पतालों में उपचार केवल आपातकाल की जस्ट्र्जत में प्राजधकृत जचदकत्सा पररचारकों की सलाह पर कराया िा सकेगा।

[फा. सं. 12-7/2026-िासन-1] कुणाल, संयुक् त सजचव

or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

SCHEDULE II Medical Facilities [see sub-rule (4) of rule 10]

  1. Outdoor Medical Expenses. — (1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family. Explanation.— For the purpose of this clause, the expression “family” has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944. (2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month’s pay, including basic pay and dearness allowance, on 1st January of the year whichever is lesser. (3) The claim should be supported by a doctor’s prescription and the original cash memos, bills for treatment by the doctor, purchase of medicine, and the release of increment or promotion during the year, shall not affect the reimbursement limit as on 1st January. (4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis. (5) The outdoor treatment shall be taken from authorised medical attendants from the panel as maintained by the Tribunal.
  2. Indoor Treatment. — (1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Tribunal shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Tribunal in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation and nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay. (2) The authorised hospitals for the purpose of clause (1) above shall be the same as are available to Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944. (3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency. [F. No. 12-7/2026-Governance-1] KUNAL, Jt. Secy.

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