National Anti-Doping Rules 2026
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National Anti Doping Rules 2026
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The Central Government establishes the National Anti-Doping Rules 2026 under the National Anti-Doping Act 2022. These rules govern the appointment, terms, and conditions for the National Board for Anti-Doping in Sports and the National Anti-Doping Appeal Panel. The rules define the operational and institutional independence of these bodies and the National Dope Testing Laboratory. They outline procedures for appeals against anti-doping rule violations, including timelines and hearing processes. The rules also specify standards for dope testing laboratories, including accreditation, sample analysis, and professional ethics. Furthermore, the rules provide specific provisions for protected persons, recreational athletes, and minors regarding sample collection, consequences of violations, and rehabilitation. All entities must maintain annual financial records and submit annual reports to the Central Government.
- Who is affected
- Chairperson and Members of the National Board for Anti-Doping in Sports
- Members of the National Anti-Doping Appeal Panel
- National Dope Testing Laboratories
- Protected persons, recreational athletes, and minors
- Required action
- Board members must sign a declaration of independence and confidentiality before entering upon duties.
- Aggrieved persons must file appeals within twenty-one days of receiving a decision.
- Dope testing laboratories must prepare and submit annual reports to the Central Government.
- Key dates
- Date of publication in the Official Gazette — 20 Jul 2026
- Thresholds
- Maximum of two terms for Chairperson and Members of the Board.
- Maximum of two terms for Appeal Panel members.
- Exceptions
- Rules do not override actions taken by the National Anti-Doping Agency prior to the Act.
- Rules do not override actions taken by the National Dope Testing Laboratory prior to the Act.
- Consequences
- Removal of Appeal Panel members for insolvency, conviction, or incapacity.
Source details
- Source
- Gazette of India (e-Gazette)
- Type
- statutory gazette instrument
- Published by source
- 20 Jul 2026
- Document number
- G.S.R. 641(E)
- Issuing division
- Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports)
- Effective date
- 20 Jul 2026
- Coverage area
- gazette
Document text
5497 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
युवा काययक्रम और खेल मंत्रालय (खेल जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 17 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 641(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय डोप-रोधी अजधजनयम, 2022 (2022 का 15) की धारा 29 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ायत्:—
अध्याय 1 प्रारजभभक
- संजिप्त नाम और प्रारभभ— (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम राष्ट्रीय डोप-रोधी जनयम, 2026 है। (2) ये जनयम, रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। सं. 582] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274680 CG-DL-E-21072026-274680
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) राष्ट्रीय डोप-रोधी जनयम, 2021 तर्ा उनके अधीन दकए गए अर्वा दकए िाने के जलए तात्पर्ययत सभी आिेि तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, िब तक दक उन्द्हें राष्ट्रीय डोप-रोधी अजधजनयम, 2022 के अधीन बनाए गए दकसी जनयम, जवजनयम या आिेि द्वारा अजधक्रजमत नहीं कर दिया िाता। (4) इन जनयमों का, अजधजनयम के प्रारभभ से पूवय राष्ट्रीय डोप-रोधी एिेंसी द्वारा की गई दकसी कारयवाई पर अध्यारोही प्रभाव नहीं होगा। (5) इन जनयमों का, अजधजनयम के प्रारभभ से पूवय राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला द्वारा की गई दकसी कारयवाई पर अध्यारोही प्रभाव नहीं होगा, दकन्द्तु इन जनयमों के अजधसूजचत होने की तारीख से उसके द्वारा दकए िाने वाले नमूनों के जवश्लेषणात्मक परीिण से संबंजधत सभी जवद्यमान प्रर्ाओं, प्रदक्रयाओं तर्ा दििाजनिेिों का अजधक्रमण करेंगे। 2. पररभाषाएँ— (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्द्यर्ा अपेजित न हो,— (क) “अजधजनयम” से राष्ट्रीय डोप-रोधी अजधजनयम, 2022 (2022 का 15) अजभप्रेत है; (ख) “खेल माध्यस्ट्र्म न्द्यायालय” से खेल से संबंजधत जववािों का माध्यस्ट्र्म के माध्यम से जनपटारा करने के जलए वषय 1984 में स्ट्र्ाजपत अंतरराष्ट्रीय जनकाय अजभप्रेत है, जिसका मुख्यालय लुसाने, जस्ट्वट्िरलैंड में है; (ग) “प्रयोगिालाओं के जलए अंतरराष्ट्रीय मानक” से जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा अंगीकृत प्रयोगिालाओं से संबंजधत मानक अजभप्रेत हैं, जिनके अंतगयत उनमें दकए गए संिोधन और उपांतरण भी सजभमजलत हैं; (घ) “पररणाम प्रबंधन के जलए अंतरराष्ट्रीय मानक” से जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा अंगीकृत पररणाम प्रबंधन से संबंजधत मानक अजभप्रेत हैं, जिनके अंतगयत उनमें दकए गए संिोधन और उपांतरण भी सजभमजलत हैं; (ङ) “परीिण और अन्द्वेषण के जलए अंतरराष्ट्रीय मानक” से जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा अंगीकृत परीिण और अन्द्वेषण से संबंजधत मानक अजभप्रेत हैं, जिनके अंतगयत उनमें दकए गए संिोधन और उपांतरण भी सजभमजलत हैं; (च) “प्रयोगिाला गजतजवजधयाँ” से डोप परीिण प्रयोगिाला द्वारा की िाने वाली गजतजवजधयाँ अजभप्रेत हैं, जिनके अंतगयत नमूनों का स्ट्वीकार करना, उनका हस्ट्तन, भंडारण तर्ा जवश्लेषणात्मक परीिण करना, उनकी समीिा करना, पररणाम प्रस्ट्तुत करना, प्रबंधन प्रणाली तर्ा सहायक सेवाएँ सजभमजलत हैं; (छ) “राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला” से अजधजनयम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन जवजनर्दिष्ट प्रयोगिाला तर्ा अजधजनयम की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्ट्र्ाजपत कोई अन्द्य राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला अजभप्रेत है; और (ि)“अनुसूची” से इन जनयमों से संलग्न अनुसूची अजभप्रेत है|
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(2) इन जनयमों में प्रयुि ऐसे िब्िों और पिों के, िो इनमें पररभाजषत नहीं हैं, दकन्द्तु अजधजनयम या संजहता में पररभाजषत हैं, वही अर्य होंगे िो यर्ाजस्ट्र्जत अजधजनयम या संजहता में हैं। अध्याय 2 खेलों में डोप-रोधी राष्ट्रीय बोडय 3. अध्याय 2 के जलए पररभाषाएँ— इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए, जनम्नजलजखत पिों से अजभप्रेत है, अर्ायत्— (क) “अध्यि” से अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जनयुि बोडय का अध्यि अजभप्रेत है; और (ख) “सिस्ट्य” से अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जनयुि बोडय का सिस्ट्य अजभप्रेत है और इसके अंतगयत उसका अध्यि भी है। 4. अध्यि और सिस्ट्यों की पिावजध— (1) अध्यि और सिस्ट्यों की जनयुजि अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (2), (3) और (4) के उपबंधों के अनुसार अंिकाजलक आधार पर की िाएगी। (2) ऐसा कोई व्यजि, जिसने अपनी जनयुजि की तारीख से पूवय के िो वषय की अवजध के भीतर दकसी अंतरराष्ट्रीय पररसंघ, राष्ट्रीय खेल पररसंघ, प्रमुख स्ट्पधाय आयोिक संगठन, राष्ट्रीय ओलंजपक सजमजत, राष्ट्रीय पैरालंजपक सजमजत में कोई पि धारण दकया हो अर्वा खेल या डोप-रोधी उत्तरिाजयत्व वाले दकसी सरकारी जवभाग में काययरत हो, बोडय के अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि दकया िाएगा। (3) अध्यि और सिस्ट्य तीन वषय की अवजध के जलए अर्वा पैंसठ वषय की आयु का होने तक, इनमें से िो भी पहले हो, पि धारण करेंगे। (4) उपजनयम (3) में यर्ा जवजनर्दिष्ट आयु-सीमा के अधीन रहते हुए, अध्यि और सिस्ट्य अजधकतम िो काययकालों के जलए जनयुजि के पात्र होंगे। 5. सिस्ट्यों की स्ट्वतंत्रता और गोपनीयता— (1) प्रत्येक सिस्ट्य अपने कतयव्यों का काययभार ग्रहण करने से पूवय, अनुसूची-I में यर्ा जवजनर्दिष्ट प्ररूप में स्ट्वतंत्रता और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ट्तािर करेगा। (2) सिस्ट्य, एिेंसी और केन्द्रीय सरकार से प्रचालनात्मक तर्ा संस्ट्र्ागत रूप से स्ट्वतंत्र होंगे तर्ा बोडय, एिेंसी, केन्द्रीय सरकार या दकसी अन्द्य तृतीय पि के दकसी हस्ट्तिेप के जबना अपनी काययवाही संचाजलत करेगा। 6. ररजि—अध्यि या दकसी सिस्ट्य की दकसी ररजि को अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (6) के अनुसार भरा िाएगा। 7. सेवा की ितें— (1) अध्यि और सिस्ट्य बोडय की बैठक में उपजस्ट्र्त होने के जलए क्रमिः पच्चीस हिार रुपये और बीस हिार रुपये की बैठक फीस प्राप्त करने के हकिार होंगे।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) यदि बोडय द्वारा पररवहन की व्यवस्ट्र्ा उपलब्ध नहीं कराई िाती है, तो अध्यि और सिस्ट्य बोडय की बैठक में उपजस्ट्र्त होने के जलए उनके द्वारा वातानुकूजलत टैक्सी पर दकए गए वास्ट्तजवक व्यय की प्रजतपूर्यत पाने के हकिार होंगे और ऐसी प्रजतपूर्यत का िावा स्ट्व-प्रमाणीकरण के आधार पर दकया िाएगा। (3) यदि अध्यि या दकसी सिस्ट्य को अपने कतयव्यों के जनवयहन के जलए अपने सामान्द्य जनवास-स्ट्र्ान से बाहर िाना अपेजित हो, तो वह यात्रा भत्ता, िैजनक भत्ता तर्ा आवास की सुजवधा उसी िर पर प्राप्त करने का हकिार होगा, िो— (क) अध्यि के मामले में, भारत सरकार के सजचव को; और (ख) अन्द्य सिस्ट्यों के मामले में, भारत सरकार के अपर सजचव को, प्राप्त है। 8. अवजिष्ट उपबंध— इन जनयमों के उपबंधों के कायायन्द्वयन के प्रयोिनों के जलए, इस अध्याय के अधीन जिन जवषयों के संबंध में कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया है, वे केन्द्रीय सरकार के जनणय के जलए उसे जनर्दिष्ट दकए िाएंगे। अध्याय 3 राष्ट्रीय डोप-रोधी एिेंसी 9. महाजनिेिक की जनयुजि— (1) केन्द्रीय सरकार, लोक प्रिासन के िेत्र में अनुभव रखने वाले सत्यजनष्ठा तर्ा उत्कृष्ट योग्यता से युि व्यजियों में से एिेंसी के महाजनिेिक की जनयुजि करेगी। (2) महाजनिेिक की जनयुजि तर्ा सेवा के जनबंधन और ितें राष्ट्रीय डोप-रोधी एिेंसी, (महाजनिेिक की जनयुजि तर्ा सेवा की ितें) जनयम, 2026 के अनुसार होंगी। अध्याय 4 राष्ट्रीय डोप-रोधी अपील पैनल भाग क राष्ट्रीय डोप-रोधी अपील पैनल के सिस्ट्यों की जनयुजि, पिावजध और पाररश्रजमक 10. अध्याय 4 के जलए पररभाषाएँ— इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए, जनम्नजलजखत पिों से अजभप्रेत है, अर्ायत् — (क) “अध्यि” से अजधजनयम की धारा 12 के अधीन जनयुि अपील पैनल का अध्यि अजभप्रेत है; (ख) “सिस्ट्य” से अपील पैनल के सिस्ट्य अजभप्रेत हैं और इसके अंतगयत अध्यि तर्ा उपाध्यि भी हैं; और (ग) “उपाध्यि” से अजधजनयम की धारा 12 के अधीन जनयुि अपील पैनल का उपाध्यि अजभप्रेत है| 11. अपील पैनल का गठन और जनयुजि— (1) केन्द्रीय सरकार जनम्नजलजखत सिस्ट्यों से जमलकर बने एक स्ट्वतंत्र अपील पैनल का गठन करेगी, अर्ायत्:— (क) एक अध्यि, िो दकसी उच्च न्द्यायालय के सेवाजनवृत्त न्द्यायाधीि हों; (ख) एक उपाध्यि, िो जवजध के जविेषज्ञ हों तर्ा जिन्द्हें वकालत का कम-से-कम िस वषय का अनुभव हो;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(ग) िो सिस्ट्य, िो पंिीकृत जचदकत्सक हों तर्ा जिन्द्हें जचदकत्सक के रूप में कम-से-कम िस वषय का अनुभव हो; और (घ) िो सिस्ट्य, िो कम-से-कम िस वषय तक प्रजतजष्ठत जखलाडी या खेल प्रिासक हों या रह चुके हों। (2) जिस व्यजि ने अपनी जनयुजि की जतजर् से पूवय के िो वषों की अवजध के भीतर दकसी अंतरायष्ट्रीय पररसंघ, राष्ट्रीय खेल पररसंघ, प्रमुख खेल आयोिन संगठन, राष्ट्रीय ओलंजपक सजमजत या राष्ट्रीय पैरालंजपक सजमजत में कोई पि धारण दकया हो, उसे अपील पैनल के अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि नहीं दकया िाएगा। (3) केन्द्रीय सरकार, अध्यि के अजतररि अन्द्य सिस्ट्यों की उप-जनयम (1) में जनर्दिष्ट जनयुजि करते समय, उनके डोप-रोधी िेत्र में अनुभव को ध्यान में रखेगी। (4) उप-जनयम (1) के अधीन अपील पैनल में जनयुजि होने पर प्रत्येक सिस्ट्य, अनुसूची 2 के प्ररूप क के अनुसार अपनी स्ट्वतंत्रता एवं जनष्पिता की घोषणा प्रस्ट्तुत करेगा, और यदि सुनवाई की प्रदक्रया के िौरान ऐसे तथ्य या पररजस्ट्र्जतयाँ उत्पन्न हों जिनसे उसकी जनष्पिता पर प्रश्न उठता हो, तो ऐसी घोषणा को तिनुसार अद्यतन दकया िाएगा। 12. पिावजध, पुनर्यनयुजि और पाररश्रजमक— (1) अपील पैनल के सिस्ट्य अंिकाजलक सिस्ट्य होंगे और अपने- अपने पि का काययभार ग्रहण करने की जतजर् से िो वषय की अवजध तक पि धारण करेंगे तर्ा अजधकतम िो और काययकालों के जलए पुनर्यनयुजि के पात्र होंगे। (2) अध्यि तर्ा अन्द्य सिस्ट्य अपील पैनल की प्रत्येक बैठक और सुनवाई में भाग लेने के जलए क्रमिः पच्चीस हिार रुपये और बीस हिार रुपये की फीस के रूप में पाररश्रजमक प्राप्त करने के हकिार होंगे। 13. त्यागपत्र— अध्यि या कोई अन्द्य सिस्ट्य, केन्द्रीय सरकार को संबोजधत जलजखत सूचना द्वारा अपने पि से त्यागपत्र िे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्ट्वीकार दकए िाने पर, यर्ाजस्ट्र्जत, अध्यि या सिस्ट्य को अपना पि ररि कर दिया हुआ समझा िाएगा। 14. ररजि— अपील पैनल के दकसी सिस्ट्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पि से हटाए िाने के कारण उत्पन्न होने वाली ररजि को, उसके उत्पन्न होने की जतजर् से छह माह की अवजध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नई जनयुजि करके भरा िाएगा और इस प्रकार जनयुि सिस्ट्य उस व्यजि के िेष काययकाल के जलए पि धारण करेगा, जिसके स्ट्र्ान पर उसे जनयुि दकया गया है। 15. अध्यि, उपाध्यि और सिस्ट्य को पि से हटाया िाना— (1) केन्द्रीय सरकार अपील पैनल के ऐसे दकसी सिस्ट्य को पि से हटा िेगी, िो— (क) दिवाजलया घोजषत दकया गया हो; (ख) दकसी ऐसे अपराध के जलए िोषजसद्ध दकया गया हो, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैजतक अधमता से अंतवयजलत हो; (ग) िारीररक या मानजसक रूप से सिस्ट्य के रूप में अपने कतयव्यों का जनवयहन करने में असमर्य हो गया हो;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) ऐसा जवत्तीय या अन्द्य जहत अर्यित कर जलया हो, जिससे सिस्ट्य के रूप में उसके कतयव्यों के जनष्पि जनवयहन पर प्रजतकूल प्रभाव पडने की संभावना हो; या (ङ) अपने पि का इस प्रकार िुरुपयोग दकया हो दक उसका पि पर बने रहना लोकजहत के प्रजतकूल हो। (2) उप-जनयम (1) के खंड (ग) से (ङ) में जवजनर्दिष्ट आधारों पर पि से हटाए िाने के जलए प्रस्ट्ताजवत दकसी सिस्ट्य को उसके जवरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना िी िाएगी तर्ा ऐसे आरोपों के संबंध में अपना पि प्रस्ट्तुत करने का अवसर प्रिान दकया िाएगा। (3) उप-जनयम (1) में दकसी बात के होते हुए भी, अपील पैनल के अध्यि को उसमें जवजनर्दिष्ट आधारों पर उसके पि से तब तक नहीं हटाया िाएगा, िब तक दक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में दकए गए संिभय पर, भारत के मुख्य न्द्यायाधीि या उनके द्वारा नाजमत न्द्यायाधीि, उनके द्वारा इस प्रयोिन के जलए जवजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार की गई िांच के उपरांत, अध्यि को पि से हटाए िाने की अनुिंसा न कर िें। 16. अपील पैनल की पररचालन एवं संस्ट्र्ागत स्ट्वतंत्रता— (1) अपील पैनल के सिस्ट्यों को, संजहता में यर्ापररभाजषत, बोडय और एिेंसी से पररचालन तर्ा संस्ट्र्ागत स्ट्वतंत्रता प्राप्त होगी। (2) अपील पैनल के दकसी सिस्ट्य की जनयुजि जनम्नजलजखत में से दकसी में से नहीं की िाएगी, अर्ायत्:— (क) बोडय के सिस्ट्य, अजधकारी, कमयचारी और परामियिाता; (ख) एिेंसी या उसके संबद्ध जनकायों के सिस्ट्य, अजधकारी, कमयचारी और परामियिाता; तर्ा (ग) भारतीय ओलंजपक संघ, भारतीय पैरालंजपक सजमजत, राष्ट्रीय खेल पररसंघों या उनके संबंजधत िासी जनकायों तर्ा संबद्ध जनकायों के सिस्ट्य और कमयचारी। (3) अपील पैनल का दकसी भी प्रकार से एिेंसी द्वारा प्रिासन नहीं दकया िाएगा, न ही वह उससे संबद्ध या उसके अधीन होगा, और वह बोडय, एिेंसी, केन्द्रीय सरकार अर्वा दकसी अन्द्य तृतीय पि के दकसी भी हस्ट्तिेप के जबना अपनी सुनवाई तर्ा जनणय करने की प्रदक्रया संचाजलत करेगा।
भाग ख अपीलों से संबंजधत उपबंध
- अपील योग्य जनणय— (1) अपील पैनल, अजधजनयम के अधीन दकए गए जनम्नजलजखत जनणयों से व्यजर्त दकसी व्यजि द्वारा फाइल अपील की सुनवाई करेगा, अर्ायत्:— (क) अजधजनयम की धारा 5 के अधीन जचदकत्सीय उपयोग छूट (Therapeutic Use Exemption) प्रिान करने से इंकार करने का जनणय; (ख) अजधजनयम की धारा 6 के अधीन डोप-रोधी जनयम उल्लंघन के जलए पररणाम अजधरोजपत करने या न करने का जनणय;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(ग) यह जनणय दक डोप-रोधी जनयम का उल्लंघन दकया गया है, या यह जनणय दक डोप-रोधी जनयम का कोई उल्लंघन नहीं दकया गया है; (घ) यह जनणय दक प्रदक्रयात्मक कारणों, जिनमें नुस्ट्खा (Prescription) भी सजभमजलत है, के कारण डोप-रोधी जनयम उल्लंघन की काययवाही आगे नहीं बढाई िा सकती; (ङ) एिेंसी द्वारा, पररणाम प्रबंधन के जलए अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार दकए गए अन्द्वेषण के उपरांत, प्रजतकूल जवश्लेषणात्मक जनष्कषय या अप्रारूजपक जनष्कषय को डोप-रोधी जनयम उल्लंघन के रूप में आगे न बढाने का जनणय, अर्वा डोप-रोधी जनयम उल्लंघन की काययवाही को आगे न बढाने का जनणय; (च) अनंजतम सुनवाई के पररणामस्ट्वरूप अनंजतम जनलंबन अजधरोजपत करने या हटाने का जनणय; (छ) संजहता के अनुच्छेि 7.4 का एिेंसी द्वारा अनुपालन न करना; (ि) यह जनणय दक एिेंसी के पास कजर्त डोप-रोधी जनयम उल्लंघन या उसके पररणामों पर जनणय िेने का अजधकार नहीं है; (झ) संजहता के अनुच्छेि 10.7.1 के अधीन पररणामों को जनलंजबत करने या न करने अर्वा पररणामों को पुनः लागू करने या न करने का जनणय; (ञ) संजहता के अनुच्छेि 7.1.5 का अनुपालन न करना; (ट) संजहता के अनुच्छेि 10.8.1 का अनुपालन न करना; (ठ) संजहता के अनुच्छेि 10.14.3 के अधीन दकया गया जनणय; (ड) संजहता के अनुच्छेि 15 के अधीन दकसी अन्द्य डोप-रोधी संगठन के जनणय को लागू न करने का एिेंसी का जनणय; तर्ा (ढ) संजहता के अनुच्छेि 27.3 के अधीन दकया गया जनणय। (2) अजधजनयम की धारा 23 की उपधारा (9) के अनुसार, इस अध्याय के अधीन अपील पैनल द्वारा दिए गए जनणय के जवरुद्ध, अपील खेल माध्यस्ट्र्म न्द्यायालय के समि की िा सकेगी। (3) उप-जनयम (1) में जनर्दिष्ट जनणयों से व्यजर्त कोई भी व्यजि, ऐसे जनणयों के जवरुद्ध अनुसूची 2 के प्ररूप ग में जवजनर्दिष्ट रीजत से अपील प्रस्ट्तुत कर सकेगा। 18. अपील फाइल करने की समय-सीमा— (1) व्यजर्त व्यजि, जनयम 17 के अनुसार, जनणय प्राप्त होने की जतजर् से इक्कीस दिनों की अवजध के भीतर अपील फाइल करेगा। (2) उप-जनयम (1) में अंतर्यवष्ट दकसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यजि, िो जनयम 17 के उप-जनयम (1) में यर्ाजनर्दिष्ट अपील योग्य जनणय तक पहुँचने वाली काययवाही का पिकार नहीं र्ा, उस जनणय से व्यजर्त है और उसके जवरुद्ध अपील फाइल करना चाहता है, तो जनम्नजलजखत प्रदक्रया लागू होगी, अर्ायत्:—
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) अपील योग्य जनणय की सूचना प्राप्त होने की जतजर् से पन्द्रह दिनों के भीतर, ऐसे व्यजि को, यर्ाजस्ट्र्जत, एिेंसी या अनुिासनात्मक पैनल से उस जनणय से संबंजधत संपूणय प्रकरण अजभलेख (case file) की प्रजत माँगने का अजधकार होगा; और (ख) यदि खंड (क) के अधीन जनर्दिष्ट अवजध के भीतर ऐसा अनुरोध दकया िाता है, तो ऐसा अनुरोध करने वाला व्यजि, उि प्रकरण अजभलेख प्राप्त होने की जतजर् से इक्कीस दिनों की अवजध के भीतर अपील पैनल के समि अपील फाइल करेगा। (3) जवश्व डोप-रोधी एिेंसी यदि कोई अपील फाइल करती है, तो जनयम 17 के उप-जनयम (1) में यर्ा जनर्दिष्ट अपील योग्य जनणयों के संबंध में, उप-जनयम (2) के अधीन दकसी व्यजर्त व्यजि द्वारा अपील फाइल दकए िाने की अंजतम जतजर् के समाप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अर्वा उस जनणय से संबंजधत संपूणय प्रकरण अजभलेख प्राप्त होने की जतजर् से इक्कीस दिनों के भीतर, इनमें से िो भी अवजध बाि में समाप्त होती हो, अपील फाइल करेगी। 19. अपील पैनल—(1) अध्यि, या उनकी अनुपजस्ट्र्जत में उपाध्यि, अजधजनयम की धारा 12 की उपधारा (5) के अनुसरण में, जनयम 11 के उप-जनयम (1) के अधीन अपील पैनल में जनयुि व्यजियों में से जनयम 17 के अधीन अपीलों की सुनवाई के जलए तीन सिस्ट्यों का एक पैनल का गठन करेगा और प्रत्येक ऐसे पैनल में जनम्नजलजखत होंगे, अर्ायत्:— (क) अध्यि या उनकी अनुपजस्ट्र्जत में उपाध्यि, िो पैनल के अध्यि होंगे; (ख) एक सिस्ट्य, िो पंिीकृत जचदकत्सक होगा; और (ग) एक सिस्ट्य, िो खेल प्रिासक होगा या सेवाजनवृत्त प्रजतजष्ठत जखलाडी होगा: परंतु पैनल का सिस्ट्य ऐसा व्यजि होगा, िो उस जखलाडी या अन्द्य व्यजि, िो उि पैनल के समि अपील का पिकार है, से संबंजधत अन्द्वेषण, जचदकत्सीय उपयोग छूट (Therapeutic Use Exemption) के जनणय, पूवय- अजधजनणयन (pre-adjudication) या पररणाम प्रबंधन, जिसमें अनुिासनात्मक पैनल या अपील पैनल के स्ट्तर पर की गई काययवाही भी सजभमजलत है, में पूवय में दकसी भी स्ट्तर पर िाजमल न रहा हो। (2) यदि उप-जनयम (1) के अधीन पैनल में जनयुि कोई सिस्ट्य दकसी भी कारण से अपील की सुनवाई करने के जलए अजनच्छुक हो या असमर्य हो, तो अध्यि, या उनकी अनुपजस्ट्र्जत में उपाध्यि, युजियुि समय के भीतर नए पैनल का गठन कर सकेगा। (3) यदि उप-जनयम (1) के अधीन गरठत पैनल के दकसी सिस्ट्य के संबंध में जहतों के संभाजवत टकराव का कोई मामला हो, तो अपील के पिकार पैनल की संरचना को चुनौती िे सकेंगे और ऐसी चुनौती का जनणय अपील पैनल का ऐसा सिस्ट्य करेगा, िो उि पैनल का सिस्ट्य न हो। (4) उप-जनयम (1) के अधीन पैनल के गठन के उपरांत, उस पैनल का प्रत्येक सिस्ट्य अनुसूची 2 के प्ररूप ख के अनुसार जनष्पिता की घोषणा पर हस्ट्तािर करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रजत अपील के पिकारों को उपलब्ध कराई िाएगी।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
- अपील पैनल के समि सुनवाई- (1) जनयम 19 के उप-जनयम (1) के अधीन गरठत पैनल, जनयम 17 के अधीन फाइल अपील का जनधायरण करने के उपरांत, संबंजधत पिकारों को अपील की सुनवाई की जतजर् जवजनर्दिष्ट करते हुए सूचना िारी करेगा। (2) अपील पैनल के समि अजभवचनों में जवजनर्दिष्ट पते पर तामील हेतु पिकारों को जनम्नजलजखत रीजत से सूचना तामील की िाएगी, अर्ायत्:— (क) उस व्यजि या उसके सभयक रूप से प्राजधकृत प्रजतजनजध को ई-मेल के माध्यम से सूचना पहुँचाकर या सौंपकर; या (ख) उसके जनवास-स्ट्र्ान, या अंजतम ज्ञात जनवास-स्ट्र्ान, अर्वा उस स्ट्र्ान िहाँ वह व्यवसाय करता है या अंजतम बार करता र्ा, या िहाँ वह व्यजिगत रूप से कायय करता है या अंजतम बार आिीजवका के जलए कायय करता र्ा, के पते पर पावती सजहत रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना भेिकर; या (ग) उस पररसर के बाहरी द्वार या दकसी अन्द्य िृजष्टगोचर स्ट्र्ान पर, िहाँ वह व्यजि जनवास करता है या अंजतम बार जनवास करता र्ा, या व्यवसाय करता है या अंजतम बार करता र्ा, अर्वा व्यजिगत रूप से कायय करता है या अंजतम बार आिीजवका के जलए कायय करता र्ा, सूचना चस्ट्पा करके, जिसकी जलजखत ररपोटय िो व्यजियों द्वारा साक्षयांदकत होगी; या (घ) यदि सूचना की तामील खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नहीं हो सके, तो उस िेत्र या अजधकाररता में, िहाँ वह व्यजि जनवास करता है या अंजतम बार जनवास करता र्ा, या व्यवसाय करता है या अंजतम बार करता र्ा, अर्वा व्यजिगत रूप से कायय करता है या अंजतम बार आिीजवका के जलए कायय करता र्ा, व्यापक प्रसार वाले एक प्रमुख स्ट्र्ानीय भाषा के समाचारपत्र तर्ा एक अंग्रेजी समाचारपत्र में उसका प्रकािन कराकर। (3) अपील के पिकार, उप-जनयम (1) के अधीन सूचना में जवजनर्दिष्ट सुनवाई की जतजर् या सुनवाई के स्ट्र्जगत दकए िाने पर जनयत दकसी अन्द्य जतजर् को, अपने स्ट्र्ान पर संबंजधत पैनल के समि उपजस्ट्र्त होने, अजभवचन करने तर्ा काययवाही करने के जलए प्राजधकृत प्रजतजनजधयों को जनयुि कर सकेंगे। (4) यदि पैनल की राय में उसके समि उपजस्ट्र्त दकसी जखलाडी या अन्द्य व्यजि के पास अजधविा जनयुि करने के पयायप्त साधन नहीं हैं, तो पैनल, अपील पैनल के व्यय पर उसके प्रजतरिण के जलए एक अजधविा जनयुि कर सकेगा। (5) पैनल दकसी जनणय पर पहुँचने से पूवय पिकारों को जनम्नजलजखत के जलए युजियुि अवसर प्रिान करेगी, अर्ायत्:— (क) सुनवाई का; (ख) सुसंगत साक्षयों तक पहुँच प्राप्त करने तर्ा उन्द्हें प्रस्ट्तुत करने का; (ग) जलजखत एवं मौजखक अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत करने का; तर्ा
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) साजियों को बुलाने तर्ा उनका परीिण करने का। (6) सुनवाई के पिकार, उप-जनयम (1) के अधीन सूचना िारी होने की जतजर् से बीस दिनों के भीतर तर्ा, िहाँ तक व्यावहाररक हो, अनुसूची 3 में जवजनर्दिष्ट रीजत से अपने जलजखत अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत कर सकेंगे: परंतु यदि उपजनयम (6) में जवजनर्दिष्ट रीजत से अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत करना संभव न हो, तो सुनवाई के पिकार अपने जलजखत अभ्यावेिन में दकए गए कर्नों के समर्यन में पयायप्त जववरण और िस्ट्तावेिों सजहत अपना जलजखत अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत करेंगे। (7) यदि कोई पिकार उपजनयम (3) के अधीन पैनल के समि उपजस्ट्र्त होने में जवफल रहता है, तो पैनल, यर्ाजस्ट्र्जत, संबंजधत पिकारों के जलजखत अभ्यावेिनों, यदि कोई हों, एिेंसी या अनुिासनात्मक पैनल के उस आिेि जिसके जवरुद्ध अपील की गई है, तर्ा अजभलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपील का जनणय करेगी। (8) संबंजधत अंतरायष्ट्रीय पररसंघ, संबंजधत राष्ट्रीय खेल पररसंघ, भारतीय ओलंजपक संघ या भारतीय पैरालंजपक सजमजत तर्ा जवश्व डोप-रोधी एिेंसी के प्रजतजनजधयों को अपील पैनल की सुनवाई में पययवेिक के रूप में उपजस्ट्र्त रहने का अजधकार होगा। (9) अपील पैनल यर्ासंभव िीघ्र सुनवाई पूरी करेगा और अपील दकए गए आिेि की जतजर् से तीन माह की अवजध के भीतर अपील का जनस्ट्तारण करने का प्रयास करेगा: परंतु यदि सुनवाई दकसी प्रजतयोजगता अर्वा उस प्रजतयोजगता से संबंजधत दकसी जखलाडी या अन्द्य व्यजि के संबंध में हो, तो अपील पैनल ऐसे मामले के जनस्ट्तारण के जलए कम अवजध जनधायररत कर सकेगा। (10) अजधजनयम तर्ा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील पैनल को अपनी प्रदक्रया जवजनयजमत करने की िजि होगी और वह संजहता तर्ा पररणाम प्रबंधन के जलए अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार अपीलों की सुनवाई और अवधारण करने का प्रयास करेगा। 21. अपील पैनल का जनणय— (1) जनयम 20 के अधीन सुनवाई पूणय होने पर, अपील पैनल अजधजनयम, संजहता तर्ा पररणाम प्रबंधन हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट जसद्धांतों के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अपने जनणय के कारणों का उल्लेख करते हुए, जलजखत रूप में अपना आिेि िारी करेगा। (2) उप-जनयम (1) के अधीन िारी कोई भी आिेि, िहाँ तक लागू हो, जनम्नजलजखत से युि होगा: (क) अजधकार-िेत्र का आधार तर्ा लागू जनयम एवं जवजनयम;- (ख) जवस्ट्तृत तथ्यात्मक पृष्ठभूजम;- (ग) दकए गए डोप रोधी जनयम उल्लंघन;- (घ) लागू पररणाम;- और (ङ) एर्लीट या अन्द्य व्यजि हेतु अपील के मागय तर्ा अपील फाइल करने की समय-सीमाएँ।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(3) अपील पैनल उप-जनयम (1) के अधीन दिए गए जनणय की सूचना जनम्नजलजखत को समय से िेगा— (क) संबंजधत पिकारों को; (ख) संबंजधत एर्लीट या अन्द्य व्यजि के राष्ट्रीय खेल संघ को; (ग) अजधजनयम की धारा 23 की उप-धारा (9) के अधीन यर्ाजवजनर्दिष्ट अपील के अजधकार रखने वाले अन्द्य जनकायों को; तर्ा (घ) संजहता के अधीन स्ट्र्ाजपत डोप रोधी प्रिासन एवं प्रबंधन प्रणाली को। (4) एिेंसी संजहता के अनुच्छेि 14.3 की अपेिानुसार, उप-जनयम (1) के अधीन दिए गए जनणय का सावयिजनक प्रकटीकरण करेगी। (5) इस भाग के अधीन डोप रोधी जनयम उल्लंघनों के पररणामों के संबंध में सभी सुनवाई एवं अवधारण अजधजनयम तर्ा उसके अधीन बनाए गए जनयमों एवं जवजनयमों के अनुसार दकए िाएंगे। अध्याय 5 डोप परीिण प्रयोगिालाएँ भाग क:- भाग क: डोप परीिण प्रयोगिालाओं की स्ट्र्ापना एवं मान्द्यता 22. राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला—(1) अजधजनयम के प्रारंभ से पूवय स्ट्र्ाजपत एवं उसी रूप में काययरत राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला, जिसे धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन प्रधान डोप परीिण प्रयोगिाला के रूप में मान्द्यता प्राप्त है, अजधसूचना की जतजर् से इन जनयमों द्वारा िाजसत होगी। (2) केंरीय सरकार भारत के दकसी भी िेत्र में अजतररि राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिालाएँ स्ट्र्ाजपत कर सकेगी, और ऐसी प्रत्येक प्रयोगिाला को प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार, जवश्व डोप-रोधी एिेंसी (वाडा) तर्ा अन्द्य ऐसे प्रत्यायन जनकायों से आवश्यक प्रत्यायन प्राप्त करना तर्ा उसे बनाए रखना होगा। 23. डोप परीिण प्रयोगिालाओं की मान्द्यता—केंरीय सरकार अजधसूचना द्वारा भारत में जस्ट्र्त एक या अजधक प्रयोगिालाओं को भी डोप परीिण प्रयोगिालाओं के रूप में मान्द्यता प्रिान कर सकेगी, परंतु ऐसी प्रयोगिाला, प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार, जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा एर्लीट बायोलॉजिकल पासपोटय प्रयोगिाला के रूप में अपेजित प्रत्यायन या अनुमोिन प्राप्त करे तर्ा उसे बनाए रखे। स्ट्पष्टीकरण— इस जनयम के प्रयोिनार्य, एर्लीट बायोलॉजिकल पासपोटय प्रयोगिाला वह जविेषीकृत प्रयोगिाला है जिसे एर्लीट बायोलॉजिकल पासपोटय काययक्रम हेतु रि जवश्लेषण करने के जलए जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा अनुमोदित दकया गया हो।
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भाग ख डोप परीिण प्रयोगिालाओं पर लागू उपबंध 24. डोप परीिण प्रयोगिाला के कायय—प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला जनम्नजलजखत कायय करेगी, अर्ायत्:— (क) जनयम 25 के अनुसार एर्लीटों के नमूने से संबंजधत परीिण पररणामों का जवश्लेषण, परीिण एवं ररपोटय प्रस्ट्तुत करना; (ख) जनयम 30 के उप-जनयम (2) के अनुसार खेलों में डोपपग की रोकर्ाम एवं उसके जवरुद्ध संघषय को बढावा िेना तर्ा समर्यन करना; (ग) जवश्लेषणात्मक परीिणों, प्रत्यायन प्रदक्रया तर्ा आचार संजहता के गुणवत्ता जनयंत्रण प्रणाली को प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक तर्ा अंतरायष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतरायष्ट्रीय जवद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025), जिन्द्हें जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा स्ट्वीकृत एवं अंगीकृत दकया गया है, के अनुसार बनाए रखना; (घ) जनयम 29 के अनुसार जवश्लेषणात्मक परीिणों के संचालन में व्यावसाजयक आचार एवं सावयिजनक जवश्वसनीयता बनाए रखना; (ङ) संजहता, प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक तर्ा अजभसमय में जनधायररत उपायों के जसद्धांतों के अनुपालन हेतु नीजतयों, जनयंत्रण एवं रोकर्ाम काययक्रमों का दक्रयान्द्वयन करना; (च) अन्द्य डोप परीिण प्रयोगिालाओं, जवश्व डोप-रोधी एिेंसी से प्रत्यायन या अनुमोिन प्राप्त अंतरराष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिालाओं, संजहता के हस्ट्तािरकतायओं तर्ा अन्द्य संबंजधत जहतधारकों के सार् सहयोग करना, तादक डोप रोधी िेत्र में नवीनतम जवकासों की िानकारी प्राप्त की िा सके; (छ) डोप रोधी िेत्र में अनुसंधान काययक्रमों का दक्रयान्द्वयन करना तर्ा अनुसंधान संस्ट्र्ानों एवं अन्द्य डोप परीिण प्रयोगिालाओं तर्ा जवश्व डोप-रोधी एिेंसी से प्रत्यायन या अनुमोिन प्राप्त अंतरराष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिालाओं के सार् अनुसंधान सहयोग स्ट्र्ाजपत करना; तर्ा (ि) संजहता एवं प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोई अन्द्य कायय, िो केंरीय सरकार द्वारा जवजनर्दिष्ट दकया िाए। 25. एर्लीटों के नमूनों का परीिण—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला उन एर्लीटों के नमूने प्राप्त कर सकेगी, जिन्द्हें अंतरायष्ट्रीय परीिण एवं अन्द्वेषण मानक में जवजनर्दिष्ट रीजत के अनुसार एकजत्रत, सील एवं पररवहन कर उसे भेिा गया हो।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
(2) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला उप-जनयम (1) के अनुसरण में प्राप्त नमूनों का जवश्लेषण प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार करेगी। (3) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला नमूनों के जवश्लेषण को प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, या डोप रोधी संगठन तर्ा डोप परीिण प्रयोगिाला के बीच सहमजत अनुसार, पूणय करेगी। (4) नमूने के प्रसंस्ट्करण, जवश्लेषण एवं अन्द्वेषण के पश्चात, डोप परीिण प्रयोगिाला— (क) नकारात्मक, सकारात्मक अर्वा अप्रारूजपक जनष्कषय अर्वा अजवश्लेजषत पररणाम के आधार पर अंजतम जनष्कषय पर पहुँचेगी तर्ा प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार, संबंजधत हस्ट्तािरकताय एवं जवश्व डोप- रोधी एिेंसी को डोप रोधी प्रिासन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जवश्लेषणात्मक परीिण एवं अन्द्वेषण की ररपोटय प्रस्ट्तुत करेगी; तर्ा (ख) प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक तर्ा संजहता में जनधायररत मानकों के अनुसार नमूने का भंडारण करेगी तर्ा जवश्लेषणात्मक आंकडों एवं सूचनाओं का रख-रखाव करेगी। (5) डोप परीिण प्रयोगिाला, डोप रोधी संगठन की पूवय स्ट्वीकृजत तर्ा प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार, सीजमत पररजस्ट्र्जतयों में, िहाँ ऐसी प्रयोगिाला दकसी जवजिष्ट परीिण को करने की काययजवजध या िमता नहीं रखती हो, अन्द्य डोप परीिण प्रयोगिालाओं या जवश्व डोप-रोधी एिेंसी से प्रत्याजयत अंतरराष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिालाओं को नमूनों के जवश्लेषणात्मक परीिण हेतु उप-अनुबंध प्रिान कर सकेगी। 26. डोप परीिण प्रयोगिालाओं के जलए मानक—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला अपनी सभी गजतजवजधयों में, जिनमें जवश्लेषणात्मक एवं अजभरिात्मक मानक सजभमजलत हैं, प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में यर्ाजवजनर्दिष्ट प्रदक्रया का पालन करेगी। (2) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में यर्ाजवजनर्दिष्ट जवश्वसनीय साक्षयगत आंकडों पर आधाररत वैध परीिण पररणाम प्रस्ट्तुत करेगी। 27. परीिण हेतु प्रयोगिाला सुजवधाएँ एवं उपकरण—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार जनम्नजलजखत सुजवधाओं सजहत होगी— (क) पयायप्त प्रयोगिाला एवं प्रिासजनक स्ट्र्ान, जिससे जवश्लेषणात्मक एवं प्रिासजनक कायों हेतु पृर्क, जनबंजधत एवं समर्यपत िेत्र उपलब्ध हों; (ख) समर्यपत एवं जनबंजधत नमूना प्रबंधन तर्ा नमूना भंडारण िेत्र; (ग) फायरवॉल तर्ा अन्द्य साइबर सुरिा उपायों का दक्रयान्द्वयन; (घ) सूचना प्रौद्योजगकी अवसंरचना;
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(ङ) आंकडा एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का दक्रयान्द्वयन; (च) सुरजित डेटा प्रबंधन की सुजवधा प्रिान करने वाला इंटरनेट का केंरीय सवयर; तर्ा (छ) तकनीकी सहायता एवं उपकरण अनुरिण सेवाओं की ितें। (2) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला, प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार उपयुि उपकरणों से सुसजित होगी, जिनमें मापन उपकरण, सॉफ्टवेयर, मापन मानक, संिभय सामग्री, संिभय संग्रह, रसायन, अजभकमयक, उपभोज्य सामग्री अर्वा सहायक उपकरण सजभमजलत हैं, तादक प्रयोगिाला गजतजवजधयों के जनष्पािन में सटीकता एवं अनुरेखणीयता सुजनजश्चत की िा सके। (3) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला अपनी गुणवत्ता पुजस्ट्तका तैयार करेगी तर्ा सभी प्रदक्रयाएँ अंतरायष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतरायष्ट्रीय जवद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025), प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक तर्ा जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा स्ट्वीकृत एवं अंगीकृत संबंजधत तकनीकी िस्ट्तावेिों एवं तकनीकी पत्रों की अपेिाओं के अनुसार संचाजलत करेगी। (4) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रयोगिाला संचालन हेतु महत्वपूणय सभी उपकरणों एवं यंत्रों के जलए उपयुि पयायवरणीय पररजस्ट्र्जतयाँ प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार उपलब्ध हों। (5) डोप परीिण प्रयोगिाला एवं उससे संबंजधत सुजवधाओं का कोई भी स्ट्र्ानांतरण अंतरायष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतरायष्ट्रीय जवद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025) तर्ा प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार दकया िाएगा। 28. जनष्पिता, गोपनीयता एवं सुरिा—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला अपनी काययप्रणाजलयों में आंकडों, सूचनाओं एवं प्रचालन की जनष्पिता तर्ा गोपनीयता को प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुसार सुजनजश्चत करेगी। (2) अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों या जवजनयमों अर्वा तत्समय प्रवृत्त दकसी अन्द्य जवजध के उपबंधों के अधीन रहते हुए, डोप परीिण प्रयोगिाला कायय में लगाए गए सभी कार्यमक, जिनमें सेवा प्रिाता, दकसी बाहरी संस्ट्र्ा के कार्यमक तर्ा ऐसी प्रयोगिाला की ओर से कायय करने वाला कोई व्यजि भी सजभमजलत है, प्रयोगिाला के कायों के िौरान या अन्द्य दकसी प्रकार से प्राप्त अर्वा तैयार की गई सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेंगे। (3) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला आँकडों और सूचनाओं तक अप्राजधकृत पहुँच तर्ा उनकी अप्राजधकृत प्रजतजलजप बनाए िाने की रोकर्ाम और उसका पता लगाने के जलए सवोत्तम कायय पद्धजतयों के अनुरूप तकनीकी एवं संगठनात्मक सुरिा उपाय लागू करेगी तर्ा यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रयोगिालाओं के जलए जनधायररत अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन दकया िाए। 29. नमूना परीिण में व्यावसाजयक आचार एवं सावयिजनक जवश्वसनीयता—(1) जवश्लेषणात्मक परीिणों के संचालन में व्यावसाजयक आचार एवं सावयिजनक जवश्वसनीयता बनाए रखने के प्रयोिनार्य, प्रत्येक डोप परीिण
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
प्रयोगिाला प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट जसद्धांतों, जिसमें उसमें जवजनर्दिष्ट आचार संजहता भी सजभमजलत है, का अनुपालन करेगी। (2) उप-जनयम (1) पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला— (क) अपने व्यावसाजयक िाजयत्वों का जनवयहन ििता एवं सत्यजनष्ठा के सार् करेगी; (ख) एर्लीट द्वारा प्रजतबंजधत पिार्य या प्रजतबंजधत पद्धजत के उपयोग को जसद्ध करने हेतु केवल जवश्लेषणात्मक साक्षय प्राप्त करने के उद्देश्य से, जवश्व डोप-रोधी एिेंसी द्वारा जनधायररत प्रदक्रया के अनुसार नमूने का परीिण करेगी; (ग) प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट प्रदक्रया के अनुसार नमूनों का परीिण एवं उसकी ररपोटय प्रस्ट्तुत करना सुजनजश्चत करेगी; (घ) एर्लीटों की गोपनीयता एवं जनिता को बनाए रखेगी तर्ा उसे बढावा िेगी; (ङ) जवश्लेषणों के पररणामों का उपयोग दकसी एर्लीट के जवरुद्ध हाजन पहुँचाने, अर्वा स्ट्वयं या दकसी अन्द्य व्यजि को लाभ पहुँचाने के जलए नहीं करेगी; (च) अपेजित होने पर, यर्ाजस्ट्र्जत, अनुिासजनक पैनल अर्वा अपील पैनल को, जवश्लेषणात्मक परीिण के वैज्ञाजनक साक्षय उपलब्ध कराएगी; (छ) एर्लीट से प्रत्यि रूप से नमूने स्ट्वीकार नहीं करेगी; (ि) एर्लीट को परीिण पद्धजत संबंधी ऐसी कोई िानकारी प्रिान नहीं करेगी, जिसका उपयोग खेलों में डोपपग की पहचान से बचने के जलए दकया िा सके; तर्ा (झ) दकसी भी जखलाडी को प्रजतजनजधक नमूना दिए िाने से बचने के संबंध में कोई सलाह नहीं िेगी, जिसमें जनजषद्ध पिार्ों को जछपाने की रणनीजतयों या उनकी पहचान की समयावजध (जडटेक्िन पवडो) से संबंजधत सलाह भी सजभमजलत है। 30. जनजधयों की स्ट्वीकृजत एवं उपयोग—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला, प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में जवजनर्दिष्ट आचार संजहता के अनुपालन में अनुिान, प्रायोिन, िान, अंििान, सहायता अर्वा परीिण िुल्क स्ट्वीकार करेगी। (2) उप-जनयम (1) के अधीन संग्रजहत रकम का उपयोग डोप परीिण प्रयोगिाला द्वारा जनम्नजलजखत गजतजवजधयों हेतु दकया िा सकता है— (क) डोप रोधी िेत्र में अनुसंधान प्रयासों का समर्यन करना; तर्ा (ख) खेलों में डोपपग एवं डोप परीिण के संबंध में िागरूकता बढाने हेतु काययिालाओं, सेजमनारों, संगोजष्ठयों एवं सभमेलनों का आयोिन तर्ा उनमें भाग लेना।
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
- डोप परीिण प्रयोगिाला की प्रचालनात्मक एवं प्रिासजनक स्ट्वतंत्रता—(1) प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला के अजधकारी एवं कमयचारी बोडय, एिेंसी, दकसी डोप रोधी संगठन, दकसी अन्द्य खेल संगठन, अर्वा सरकार या खेल जवभाग या खेल प्रिियन हेतु उत्तरिायी दकसी अन्द्य सरकारी जनकाय से प्रचालनात्मक एवं प्रिासजनक स्ट्वतंत्रता रखते हुए कायय करेंगे तर्ा ऐसे जनकायों के दकसी भी प्रकार के हस्ट्तिेप के जबना अपने कायों एवं जनणय-प्रदक्रयाओं का संचालन करेंगे। (2) डोप परीिण प्रयोगिाला के दकसी भी अजधकारी एवं कमयचारी की जनयुजि जनम्नजलजखत में से दकसी के मध्य से नहीं की िाएगी— (क) बोडय के सिस्ट्य, अजधकारी, कमयचारी एवं परामियिाता; (ख) एिेंसी के सिस्ट्य, अजधकारी, कमयचारी एवं परामियिाता; तर्ा (ग) भारतीय ओलंजपक संघ, भारतीय पैरालंजपक सजमजत, राष्ट्रीय खेल महासंघों अर्वा उनके संबंजधत बोडों एवं संबद्ध इकाइयों के सिस्ट्य एवं कमयचारी।
- एर्लीटों से जभन्न नमूना जवश्लेषण करने की डोप परीिण प्रयोगिालाओं की िमता — (1) डोप परीिण प्रयोगिाला, जनयम 25 में यर्ा उपबंजधत एर्लीटों से संबंजधत मामलों को छोडकर, उन जवश्लेषणों हेतु नमूने स्ट्वीकार कर सकेगी िो जवश्व डोप-रोधी एिेंसी के प्रत्यायन के िायरे में नहीं आते, जिनमें पिु खेल परीिण, फॉरेंजसक परीिण, नैिाजनक परीिण तर्ा िुरुपयोगी औषजधयों का परीिण सजभमजलत है। (2) उप-जनयम (1) में यर्ाजनर्दिष्ट परीिण करने वाली डोप परीिण प्रयोगिाला ऐसे दकसी परीिण को अपने जवश्व डोप-रोधी एिेंसी प्रत्यायन प्राजस्ट्र्जत के अधीन सजभमजलत के रूप में घोजषत या प्रस्ट्तुत नहीं करेगी।
- नमूनों का जद्वतीयक उपयोग या जनस्ट्तारण— प्रत्येक डोप परीिण प्रयोगिाला नमूनों के जद्वतीयक उपयोग या जनस्ट्तारण के संबंध में प्रयोगिालाओं हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक में यर्ाजवजनर्दिष्ट मानकों का पालन करेगी। अध्याय 6 संरजित व्यजि, गैर-पेिेवर जखलाडी एवं अवयस्ट्क
- अध्याय 6 के जलए पररभाषाएँ—इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए, अजभव्यजियों का अर्य जनम्नजलजखत होगा— (क) “अवयस्ट्क” से वह व्यजि अजभप्रेत है जिसकी आयु अठारह वषय की न हुई हो; (ख) “संरजित व्यजि” से वह एर्लीट या अन्द्य व्यजि अजभप्रेत है जिसने डोप रोधी जनयम उल्लंघन के समय— (i) सोलह वषय की आयु पूणय न की हो ; या
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(ii) अठारह वषय की आयु पूणय न की हो तर्ा दकसी पंिीकृत परीिण पूल में िाजमल न हो और जिसने कभी भी खुले प्रवगय में दकसी अंतरराष्ट्रीय प्रजतयोजगता में भाग न जलया हो; या (iii) जिसे आयु के अजतररि दकसी अन्द्य कारणों से, भारत में तत्समय प्रवृत्त जवजधयों के अनुसार, समुजचत िस्ट्तावेिों के आधार पर जवजधक रूप से अिम माना गया हो; (ग) “गैर-पेिेवर जखलाडी” से वह एर्लीट अजभप्रेत है िो दफटनेस के प्रयोिनों के जलए खेलों में भाग लेता है या संलग्न रहता है, ककतु अन्द्यर्ा दकसी भी प्रजतयोजगता में भाग नहीं लेता: परंतु इसमे कोई भी ऐसा व्यजि सजभमजलत नहीं होगा, जिसने दकसी भी डोप रोधी जनयम उल्लंघन से पूवय पाँच वषों के भीतर— अंतरराष्ट्रीय परीिण एवं िांच हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा यर्ा पररभाजषत अंतरराष्ट्रीय-स्ट्तर के एर्लीट के रूप में, अर्वा प्रत्येक राष्ट्रीय डोप रोधी संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय परीिण एवं िांच हेतु अंतरायष्ट्रीय मानक के अनुरूप पररभाजषत राष्ट्रीय-स्ट्तर के एर्लीट के रूप में कायय दकया हो, या दकसी खुले वगय में दकसी अंतरराष्ट्रीय प्रजतयोजगता में दकसी िेि का प्रजतजनजधत्व दकया हो, या दकसी अंतरराष्ट्रीय महासंघ अर्वा राष्ट्रीय डोप रोधी संगठन द्वारा रखे गए दकसी भी पंिीकृत परीिण पूल या अन्द्य उपजस्ट्र्जत सूचना पूल में सजभमजलत रहा हो। 35. िायरा एवं उप प्रयोज्यता—यह अध्याय संरजित व्यजि, गैर-पेिेवर जखलाडी एवं अवयस्ट्क पर लागू होगा। 36. संरजित व्यजि के संबंध में नमूना संग्रह, परीिण, अन्द्वेषण एवं सुनवाई— (1) िो संरजित व्यजि अंतरराष्ट्रीय-स्ट्तर का एर्लीट या राष्ट्रीय-स्ट्तर का एर्लीट है, वह अजधजनयम के अधीन बनाए गए जनयमों एवं जवजनयमों के अनुसार परीिण एवं अन्द्वेषण के अधीन होगा। (2) संरजित व्यजि का माता-जपता, जवजधक अजभभावक या अन्द्य प्राजधकृत प्रजतजनजध, नमूना संग्रह की संपूणय प्रदक्रया के िौरान तर्ा अनुिासजनक पैनल या अपील पैनल, यदि कोई हो, के समि होने वाली काययवाही में उपजस्ट्र्त रह सकेगा: परंतु यह दक यदि ऐसे व्यजि जनधायररत समयावजध के भीतर, यर्ाजस्ट्र्जत, अनुिासजनक पैनल या अपील पैनल के समि उपजस्ट्र्त होने में असफल रहते हैं, तो संबंजधत पैनल अजधजनयम के अधीन बनाए गए लागू जनयमों या जवजनयमों के अनुसार मामले का जनणय करेगा। (3) संरजित व्यजि के नमूनों का संग्रहण सभी एर्लीटों पर लागू अंतरायष्ट्रीय परीिण एवं िांच मानक के अनुसार दकया िाएगा, िब तक दक संरजित व्यजि की जवजधक िमता के कारण आवश्यक उपांतरण न दकए िाएँ, परंतु नमूना संग्रह प्रदक्रया की अखंडता से कोई समझौता न दकया िाए। (4) िहाँ दकसी संरजित व्यजि को डोप रोधी जनयम उल्लंघन का िोषी पाया िाता है, वहाँ एिेंसी ऐसे संरजित व्यजि से संबद्ध एर्लीट सहायता कर्यमयों के जवरुद्ध अन्द्वेषण करेगी।
18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
- डोप रोधी जनयम उल्लंघनों के पररणाम— (1) संरजित व्यजियों एवं गैर-पेिेवर एर्लीटों के संबंध में डोप रोधी जनयम उल्लंघनों के पररणाम, नीचे िी गई सारणी में जनर्दिष्ट उल्लंघनों को छोडकर, इस संबंध में एिेंसी द्वारा बनाए गए जवजनयमों में जवजनर्दिष्ट अनुसार होंगे—
क्रं.सं. डोप रोधी जनयम उल्लंघन पररणाम
अजधजनयम की अनुसूची में समाजवष्ट संजहता के अनुच्छेि 2.3 एवं अनुच्छेि 2.5
संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी के जलए= संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी की िोष-स्ट्तर की मात्रा के आधार पर— (क) न्द्यूनतम— चेतावनी तर्ा अयोग्यता की कोई अवजध नहीं; तर्ा (ख) अजधकतम— िो वषय की अयोग्यता की अवजध।
अजधजनयम की अनुसूची में समाजवष्ट संजहता के अनुच्छेि 2.7 एवं अनुच्छेि 2.8
संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी के जलए= इसे एक जविेष रूप से गंभीर उल्लंघन के रूप में माना िाएगा। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर— (क) न्द्यूनतम— चार वषय की अयोग्यता की अवजध; तर्ा (ख) अजधकतम— आिीवन अयोग्यता। एर्लीट के सहायक कर्यमयों के जलए= संरजित व्यजि से संबंजधत उल्लंघन को एक जविेष रूप से गंभीर उल्लंघन माना िाएगा। जवजनर्दिष्ट पिार्ों से जभन्न उल्लंघनों के मामले में आिीवन अयोग्यता लागू होगी, तर्ा ऐसे कर्यमयों को भारत में तत्समय प्रवृत्त जवजधयों के अनुसार सिम प्रिासजनक, व्यावसाजयक अर्वा न्द्याजयक प्राजधकरणों को ररपोटय दकया िाएगा।
(2) उप-जनयम (1) में अंतर्यवष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, उन डोप रोधी जनयम उल्लंघनों के संबंध में िो िुरुपयोगी पिार्य अंतवयजलत नहीं करते हैं, तर्ा िहाँ संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी यह जसद्ध कर िेता है दक उसमें कोई महत्वपूणय िोष या उपेिा नहीं है, वहाँ अयोग्यता की अवजध जनम्नजलजखत होगी— (क) न्द्यूनतम— चेतावनी तर्ा अयोग्यता की कोई अवजध नहीं; तर्ा (ख) अजधकतम— िो वषय की अयोग्यता की अवजध, िो संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी की िोष-स्ट्तर की मात्रा पर जनभयर होगी।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
- डोप रोधी जनयम उल्लंघन के पररणामों का सावयिजनक प्रकटीकरण— (1) संजहता के अनुच्छेि 14.3.2 के अधीन पररणामों के अजनवायय सावयिजनक प्रकटीकरण की अपेिा वहाँ लागू नहीं होगी िहाँ डोप रोधी जनयम उल्लंघन का िोषी पाया गया एर्लीट या अन्द्य व्यजि अवयस्ट्क, संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी हो। (2) संजहता के अधीन दकसी भी वैकजल्पक सावयिजनक प्रकटीकरण की अपेिा, िो अवयस्ट्क, संरजित व्यजि या गैर-पेिेवर जखलाडी से संबंजधत हो, मामले के तथ्यों एवं पररजस्ट्र्जतयों के अनुपात में होगी।
- डोप रोधी जनयम उल्लंघन के िोषी व्यजियों का पुनवायस—एिेंसी ऐसे अवयस्ट्क, संरजित व्यजि एवं गैर- पेिेवर जखलाडी के पुनवायस हेतु, िो दकसी डोप रोधी जनयम उल्लंघन में िोषी पाए गए हों, दििाजनिेि िारी कर सकेगी, िो वह ठीक समझे।
- अयोग्यता की अवजध के िौरान संरजित व्यजि के सार् प्रजतयोजगताओं में भागीिारी पर जनषेध—जिस एर्लीट या अन्द्य व्यजि पर चार वषय से अजधक की अयोग्यता की अवजध लागू हो, वह ऐसी अयोग्यता अवजध पूणय करने के पश्चात एर्लीट के रूप में स्ट्र्ानीय खेल आयोिनों में भाग ले सकेगा है, परंतु ऐसे स्ट्र्ानीय खेल आयोिन दकसी भी संजहता हस्ट्तािरकताय या संजहता हस्ट्तािरकताय के सिस्ट्य के अजधकार िेत्र के अंतगयत स्ट्वीकृत न हों या उनके अधीन न हों, तर्ा केवल तब तक, िब तक वह स्ट्र्ानीय खेल आयोिन ऐसे स्ट्तर का न हो िो संबंजधत एर्लीट या अन्द्य व्यजि को प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से दकसी राष्ट्रीय चैंजपयनजिप या अंतरराष्ट्रीय प्रजतयोजगता में प्रजतस्ट्पधाय करने के जलए योग्य बनाए (या उसके जलए अंक अर्यित करने में सिम बनाए), और ऐसे आयोिन में संबंजधत एर्लीट या अन्द्य व्यजि द्वारा संरजित व्यजियों के सार् दकसी भी िमता में कायय करना अंतवयजलत न हो। अध्याय 7 प्रकीणय
- लेखा का वार्यषक जववरण और अन्द्य सुसंगत ररकॉडय—(1) प्रत्येक जवत्तीय वषय के अंत में, बोडय, एिेंसी, अपील पैनल तर्ा राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला, भारत सरकार के सांजवजधक जनकायों के जलए भारत के जनयंत्रक और महालेखापरीिक द्वारा जवजनर्दिष्ट प्ररूप एवं रीजत के अनुसार अपने वार्यषक लेखा-जववरण, तुलन-पत्र (बैलेंस िीट), आय-व्यय लेखा तर्ा प्राजप्त एवं भुगतान लेखा तैयार करेंगे। (2) बोडय, एिेंसी , अपील पैनल तर्ा राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला के अनुमोदित लेखा-जववरण को, जवत्तीय वषय की समाजप्त से तीन माह के भीतर, लेखापरीिा के प्रयोिनार्य भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीिक अर्वा उनकी ओर से जनयुि दकसी अन्द्य व्यजि को अग्रेजषत दकया िाएगा। (3) भारत के जनयंत्रक एवं महालेखापरीिक अर्वा उनकी ओर से जनयुि दकसी अन्द्य व्यजि द्वारा यर्ा प्रमाजणत, बोडय, एिेंसी, अपील पैनल तर्ा राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला के प्रत्येक जवत्तीय वषय के वार्यषक लेखा-जववरण, उन पर तैयार लेखापरीिा ररपोटय सजहत, संसि के प्रत्येक सिन के पटल पर रखे िाने के जलए केंरीय सरकार को अग्रेजषत दकए िाएंगे।
20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
- लेखों का संधारण—बोडय, एिेंसी, अपील पैनल तर्ा राष्ट्रीय डोप परीिण प्रयोगिाला, जनयम 41 के उप- जनयम (1) में यर्ा जनर्दिष्ट तुलन-पत्र (बैलेंस िीट), आय-व्यय लेखा तर्ा प्राजप्त एवं भुगतान लेखा को, संबंजधत वषय तर्ा उसके पश्चात् कम-से-कम पाँच वषय की अवजध तक अर्वा केंरीय सरकार द्वारा जवजनर्दिष्ट ऐसी अन्द्य अवजध तक सुरजित रखेंगे।
- बोडय द्वारा वार्यषक ररपोटय तैयार करना और प्रस्ट्तुत दकया िाना—(1) बोडय, अनुसूची 4 में जवजनर्दिष्ट प्ररूप में वार्यषक ररपोटय तैयार करेगा तर्ा उसकी एक प्रजत केंरीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें पूवयवती वषय के िौरान बोडय की गजतजवजधयों का सत्य एवं पूणय जववरण होगा। (2) बोडय की वार्यषक ररपोटय में अजधजनयम की धारा 10 के अधीन अपने कायों के जनवयहन के जलए उठाए गए किमों, दकए गए प्रस्ट्तावों, दकए गए अनुसंधान तर्ा अपनाए गए अन्द्य उपायों का जववरण सजभमजलत होगा। (3) बोडय अपेिा अनुसार अपनी गजतजवजधयों का पूणय जववरण प्रस्ट्तुत करने के जलए अनुसूची 4 में जवजनर्दिष्ट प्ररूप में सजभमजलत न दकए गए दकसी अन्द्य मि को भी वार्यषक ररपोटय में सजभमजलत कर सकेगा।
- डोप परीिण प्रयोगिालाओं द्वारा वार्यषक ररपोटय तैयार करना और प्रस्ट्तुत दकया िाना—डोप परीिण प्रयोगिालाएँ प्रत्येक वषय केंरीय सरकार द्वारा यर्ा अवधाररत जतजर् को या उससे पूवय, केंरीय सरकार को अपनी वार्यषक ररपोटय प्रस्ट्तुत करेंगी, जिसमें उनके िाजयत्वों के जनवयहन एवं प्रयोगिाला की गजतजवजधयों, दकए गए अनुसंधानों, आयोजित काययिालाओं, संगोजष्ठयों एवं सभमेलनों, अन्द्य डोप परीिण प्रयोगिालाओं के सार् दकए गए सहयोग तर्ा पूवयवती वषय के िौरान की गई अन्द्य गजतजवजधयों का जववरण सजभमजलत होगा।
- जनजध का उपयोग — (1) अजधजनयम की धारा 24 के अनुसरण में प्राप्त दकसी भी रकम को केंरीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों में िमा दकया िाएगा। (2) उप-जनयम (1) में जनर्दिष्ट रकम का उपयोग अजधजनयम की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार दकया िाएगा।
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