e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 278(E) · 13 Apr 2026
Official title
Notification regarding BBMB Amendment Rule 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Power amends the Bhakra Beas Management Board Rules 1974 to revise eligibility criteria for the positions of Member (Irrigation) and Member (Power). Candidates for both roles must hold an engineering degree and possess twenty years of regular experience, including at least one year in a Chief Engineer or equivalent position. Candidates for Member (Irrigation) require five years of experience in major irrigation systems within the last ten years. Candidates for Member (Power) require five years of experience in power plants or transmission lines of at least 66 kilovolts within the last ten years. The rules provide preference to candidates with experience in Haryana state departments for Member (Irrigation) and Punjab state departments for Member (Power).
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
विद्युत मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026
सा.का.नि. 278(अ).— केंद्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखडा ब्यास प्रपंच बोर्ड नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ः –
सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271773 CG-DL-E-13042026-271773
(क) अभ्यर्थी के पास नियमित रूप से बीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से किसी पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव शामिल हो (आवेदन प्राप्त करने की आखरी तारीख तक) , – (i) केंद्रीय सरकार के अधीन मुख्य अभियंता या समतुल्य, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु 1,44,200-2,18,200) या उससे उच्च पद पर; या (ii) राज्य सरकार या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन मुख्य अभियंता या समतुल्य अथवा उससे उच्च पद पर; या (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में रु 1,50,000-3,00,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान या समतुल्य अथवा उससे उच्च वेतनमान वाले पद पर, और (ख) अभ्यर्थी के पास पिछले दस वर्षों के दौरान प्रमुख सिंचाई प्रणाली की आयोजना निर्माण या अभिकल्प या निर्माण या संचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। टिप्पण: ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें हरियाणा राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम में कार्य करने का अनुभव हो। (ग) सदस्य (विद्युत) . – अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए; और (क) अभ्यर्थी के पास नियमित रूप से बीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से किसी पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव शामिल हो (आवेदन प्राप्त करने की आखरी तारीख तक) , – (i) केंद्रीय सरकार के अधीन मुख्य अभियंता या समतुल्य, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु 1,44,200-2,18,200) या उससे उच्च पद पर; या (ii) राज्य सरकार या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन मुख्य अभियंता या समतुल्य अथवा उससे उच्च पद पर; या (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में रु 1,50,000-3,00,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान या समतुल्य अथवा उससे उच्च वेतनमान वाले पद पर, और (ख) अभ्यर्थी के पास पिछले दस वर्षों के दौरान निम्नलिखित की आयोजना या अभिकल्प या निर्माण या संचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए,- (i) विद्युत संयंत्र; या (ii) पारेषण लाइनें (न्यूनतम वोल्टेज स्तर 66 किलोवोल्ट या उससे अधिक)। टिप्पण: ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें पंजाब राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम में कार्य करने का अनुभव हो "। [फा. सं. 5-8/24/2017-बीबीएमबी] मोहम्मद अफ़ज़ल, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1330, तारीख 11 दिसम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ), तारीख 13 फ़रवरी, 2023 द्वारा किए गए थे।
MINISTRY OF POWER NOTIFICATION New Delhi, the 13th April, 2026
G.S.R. 278(E).— In exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely: –
Key dates
Who is affected
Thresholds
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