e-Gazette15 Jul 2026statutory gazette instrumentPrepared by Complied AI

Provisions for Staff, Equipment, and Facilities in Vocational Training Centres

Official title

Notification under Rule 164 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026

Official record

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What changed

The Directorate General of Mines Safety specifies the mandatory staff, equipment, and infrastructure requirements for Vocational Training Centres. These centres serve coal, metalliferous, and oil mines under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026. The notification mandates the appointment of a full-time training officer and specific instructors based on the number of employees. It requires centres to maintain digital infrastructure, training aids, and demonstration models. Centres catering to highly mechanized opencast mines must provide simulators. Oil mine training centres must include advanced simulators and virtual reality systems. The regulation also defines minimum facility standards, including classrooms, libraries, and safety galleries. Operators must ensure compliance with these standards to meet training needs.

Who is affected
  • Vocational Training Centres established for coal, metalliferous, and oil mines.
Required action
  • Appoint a full-time training officer as the in-charge of the Vocational Training Centre.
  • Provide necessary training equipment, including computers, audio-visual aids, and safety management plan documentation.
  • Ensure availability of specific infrastructure such as classrooms, model rooms, and firefighting training facilities.
Key dates
  • Date of publication and immediate effect — 15 Jul 2026
Thresholds
  • Additional assistant training officer required for centres with more than 2000 employees in coal or metalliferous mines.
  • Additional mining instructor required for centres with more than 4000 employees in coal or metalliferous mines.
  • Assistant training officer required for oil mine centres with more than 1000 employees.

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Source details

Source
Gazette of India (e-Gazette)
Type
statutory gazette instrument
Published by source
15 Jul 2026
Document number
G.S.R. 620(E)
Issuing division
Directorate General of Mines Safety
Effective date
15 Jul 2026
Coverage area
gazette

Document text

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5289 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

श्रम और रोिगार मंत्रालय (खान सुरक्षा महाजनदेिालय) अजधसूचना धनबाद, 10 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 620(अ).— उपिीजिकािन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 164 के तहत मुझे जमली िजियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्िल ताह, खानों के मुख्य जनरीक्षक-सह-सुजिधा प्रदाता (जिन्हें खान सुरक्षा महाजनदेिक के रूप में भी नाजमत ककया गया है), इसके द्वारा व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्र में स्ट्टाफ, उपकरण और अन्य सुजिधाओं के प्रािधानों का जिजनदेिन करता हं | दायरा: यह मानक व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्रों में उपलब्ध कराए िाने िाले स्ट्टाफ,उपकरण और अन्य सुजिधाओं को जनर्दयष्ट करता है,िैसा कक उपिीजिकािन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 164 के तहत आिश्यक है। लागू होना: यह मानक उन सभी व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्रों पर लागू होता है िो कोयला, धातु-युि (मेटैजलफेरस) और तेल खदानों की प्रजिक्षण आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए उपिीजिकािन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के तहत स्ट्थाजपत ककए गए हैं। सं. 562] नई कदल्ली, सोमिार, िुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 562] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सी.जी.-जे.एच.-अ.-16072026-274529 CG-JH-E-16072026-274529

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

अनुपालन की आिश्यकता | I. यकद व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्र कोयला या धातु-युि खदानों की प्रजिक्षण आिश्यकताओं को पूरा करता है: (A) स्ट्टाफ:

  1. जनयम 165 के उप-जनयम (1) के तहत जनर्दयष्ट योग्यता और अनुभि रखने िाले एक पूणयकाजलक प्रजिक्षण अजधकारी को व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्र के प्रभारी के रूप में जनयुि ककया िाएगा।
  2. व्यािसाजयक प्रजिक्षण केंद्र के प्रजिक्षण अजधकारी की सहायता इनके द्वारा की िाएगी: (a) एक पूणयकाजलक प्रजिक्षक [खनन] जिसके पास जनयम 169 के तहत जनर्दयष्ट योग्यता, प्रजिक्षण और अनुभि हो। (b) एक पूणयकाजलक प्रजिक्षक [यांजत्रक] जिसके पास जनयम 169 के तहत जनर्दयष्ट योग्यता, प्रजिक्षण और अनुभि हो। (c) एक पूणयकाजलक प्रजिक्षक [जिद्युत] जिसके पास जनयम 169 के तहत जनर्दयष्ट योग्यता, प्रजिक्षण और अनुभि हो। (d) उपरोि के अलािा, जििेष जिषयों में जििेषज्ञता रखने िाले अजतजथ संकाय (गेस्ट्ट फैकल्टी) या OEM (मूल उपकरण जनमायता) के प्रजतजनजध को आिश्यकतानुसार आमंजत्रत ककया िा सकता है। ितय यह है कक, अगर ककसी िोकेिनल रेननंग सेंटर में 2000 से ज़्यादा कमयचाररयों को रेननंग दी िानी है, तो रेननंग ऑकफसर की मदद के जलए एक फुल-टाइम अजसस्ट्टेंट रेननंग ऑकफसर होगा, जिसके पास कम से कम 5 साल का अनुभि और प्रबंधक का योग्यता प्रमाण-पत्र (certificate of competency) हो। इसके अलािा, अगर ककसी िोकेिनल प्रजिक्षण सेंटर में 4000 से ज़्यादा कमयचाररयों को रेननंग दी िानी है, तो रेननंग ऑकफसर की मदद के जलए एक अजतररि फुल-टाइम इंस्ट्रक्टर [माइननंग] भी होगा, जिसके पास जनयम 169 में बताई गई योग्यता, रेननंग और अनुभि हो।
  3. रेननंग सेंटर/िकय िेड में रेनीज़ को प्रैजक्टकल रेननंग देने के जलए, अनुभिी कमयचाररयों/कामगारों/रेड्समेन में से अलग-अलग रेड के जलए पयायप्त संख्या में रेनसय जनयुि ककए िाएंगे।
  4. सहयोगी स्ट्टाफ़: जडजिटल और कफ़जज़कल ररकॉडय को मैनेि करने के जलए ररकॉडय कीपर (क्लकय), लाइब्रेररयन, डेटा एंरी ऑपरेटर और मल्टी-टानस्ट्कंग स्ट्टाफ़/ऑकफ़स अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कमयचारी।
  5. स्ट्पेिलाइज़्ड इंस्ट्रक्टर: संबंजधत जिषय/क्षेत्र के एक्सपर्टसय को फ़ुल-टाइम/पाटय-टाइम जिजज़टटंग स्ट्पेिलाइज़्ड इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा िाएगा, िो जिषय-जिजिष्ट लेक्चर देंगे और फ़स्ट्टय-एड रेननंग भी देंगे। (B) उपकरण िोकेिनल रेननंग सेंटर को ये उपकरण उपलब्ध कराए िाएंगे:
  6. रेननंग के जलए ज़रूरी उपकरण और साधन, िैसे इंटरनेट/LAN कनेजक्टजिटी िाले कंप्यूटर, संबंजधत सुरक्षा और टेकिकल सॉफ़्टिेयर, ओिरहेड प्रोिेक्टर (OHP), स्ट्लाइड/कफ़ल्म प्रोिेक्टर, ऑजडयो-जिज़़ुअल साधन िैसे TV, LCD प्रोिेक्टर (जिसमें सुरजक्षत काम करने के तरीकों और इमरिेंसी ररस्ट्पॉन्स पर रेननंग िीजडयो िाजमल हों)। अलग- अलग रेननंग कोसय के जलए तैयार ककया गया कोसय मटीररयल, जिसमें खदान के सुरक्षा प्रबंधन योिना (SMP) का अप-टू-डेट िियन और लेटेस्ट्ट सुरजक्षत संचालन प्रकियाएँ (SOP) िाजमल हों।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

  1. मॉडल और डेमोंस्ट्रेिन रूम/हॉल, जिसमें मिीनरी, सुरक्षा उपकरणों और इलेजक्रकल उपकरणों के काम करने िाले या कट-अिे मॉडल हों, िो अलग-अलग प्रकियाओं, ऑनलाइन/ऑफलाइन रेननंग मॉड्यूल और समय-समय पर बताए गए अन्य जििरणों को कदखाते हों।
  2. िुरुआती/ररफ्रेिर/खास रेननंग के जलए जडजिटल डेटा मैनेिमेंट का जडजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकक ज़रूरत के जहसाब से रेननंग कैलेंडर बनाया िा सके, दी गई रेननंग का मूल्यांकन ककया िा सके, आकद। बिते, अगर कोई िोकेिनल रेननंग सेंटर बहुत ज़्यादा मिीनीकृत ओपनकास्ट्ट खदानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो िहां HEMM ऑपरेिन की रेननंग के जलए जसमुलेटर होने चाजहए, ताकक मौिूदा और नए जनयुि लोगों को जस्ट्कल्स जसखाई िा सकें और उनकी जस्ट्कल्स को बेहतर बनाया िा सके
  3. मॉडल और डेमोंस्ट्रेिन रूम/हॉल, जिसमें मिीनरी, सुरक्षा उपकरणों और इलेजक्रकल उपकरणों के काम करने िाले या कट-अिे मॉडल हों, िो अलग-अलग प्रकियाओं, ऑनलाइन/ऑफलाइन रेननंग मॉड्यूल और समय-समय पर बताए गए अन्य जििरणों को कदखाते हों।
  4. िुरुआती/ररफ्रेिर/खास रेननंग के जलए जडजिटल डेटा मैनेिमेंट का जडजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकक ज़रूरत के जहसाब से रेननंग कैलेंडर बनाया िा सके, दी गई रेननंग का मूल्यांकन ककया िा सके, आकद। बिते, अगर कोई िोकेिनल रेननंग सेंटर बहुत ज़्यादा मिीनीकृत ओपनकास्ट्ट खदानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो िहां HEMM ऑपरेिन की रेननंग के जलए जसमुलेटर होने चाजहए, ताकक मौिूदा और नए जनयुि लोगों को जस्ट्कल्स जसखाई िा सकें और उनकी जस्ट्कल्स को बेहतर बनाया िा सके. तेल खदानों (Oil Mines) की रेननंग ज़रूरतों को पूरा करने िाली िोकेिनल रेननंग के मामले में: (A) स्ट्टाफ़:
  5. जनयम 165 के उप-जनयम (1) में बताई गई योग्यता और अनुभि रखने िाले एक पूणयकाजलक (whole-time) रेननंग ऑकफ़सर को िोकेिनल रेननंग सेंटर का इंचािय जनयुि ककया िाएगा। बिते कक, 1000 से ज़्यादा रेननंग लेने योग्य कमयचाररयों िाले िोकेिनल रेननंग सेंटर के मामले में, रेननंग ऑकफ़सर की मदद के जलए एक पूणयकाजलक अजसस्ट्टेंट रेननंग ऑकफ़सर होगा, जिसके पास इंिीजनयटरंग में जडग्री और ऑयलफ़ील्ड में कम से कम दस साल का काम का अनुभि हो।
  6. िोकेिनल रेननंग सेंटर के रेननंग ऑकफ़सर की मदद इनके द्वारा की िाएगी: a. इंस्ट्रक्टर: जिषय-जिजिष्ट लेक्चर देने के जलए, पूणयकाजलक/पाटय-टाइम इंस्ट्रक्टर - जिनलंग, पेरोजलयम, मैकेजनकल, इलेजक्रकल, केजमकल और जियो-कफ़जज़क्स जिषयों में से प्रत्येक से एक-एक, और अन्य जिषयों से अजतररि इंस्ट्रक्टर। खास इंस्ट्रक्टर: संबंजधत जिषय/क्षेत्र के एक्सपर्टसय को फुल-टाइम/पाटय-टाइम जिजिटटंग खास इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा िाएगा (जिसमें फस्ट्टय-एड रेननंग भी िाजमल है), ताकक िे जिषय-जििेष पर लेक्चर दे सकें। c. रेनसय: हर ऑयल माइन में खास या जस्ट्कल्ड काम की "ऑन-द-िॉब" रेननंग के जलए अनुभिी कमयचाररयों/रेड्समैन को जनयुि ककया िाएगा। ये जिनलंग, पेरोजलयम, मैकेजनकल, इलेजक्रकल, केजमकल, जियो-कफजिक्स और अन्य संबंजधत क्षेत्रों से होंगे और इन्हें माइन एिेंट की मंज़ूरी से रेननंग सेंटर के इंचािय ने अजधकृत ककया होगा। d. रेननंग सुपरिाइज़र: हर ऑयल माइन में रेनीज़ की ऑन-द-िॉब रेननंग की देखरेख के जलए एक रेननंग सुपरिाइज़र जनयुि ककया िाएगा, जिसे माइन एिेंट की मंज़ूरी से रेननंग सेंटर के इंचािय ने अजधकृत ककया होगा। e. सहयोगी स्ट्टाफ़: जडजिटल और कफजिकल ररकॉड्सय को मैनेि करने के जलए ररकॉडय कीपर (क्लकय), लाइब्रेररयन, डेटा एंरी ऑपरेटसय और मल्टी-टानस्ट्कंग स्ट्टाफ़/ऑकफ़स अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कमयचारी।

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