Application Proforma and Fees for Vocational Training Centres in Mines
Official title
Notification under subrule (4) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026
Official record
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The Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines specifies the application form and fee structure for vocational training centres. This applies to training centres established under laws other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. These centres must possess the infrastructure and facilities required under rule 163(3) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026. Employers must submit the completed application form along with the prescribed fee to the Chief Inspector-cum-Facilitator or the relevant Regional Inspector-cum-Facilitator to obtain approval for training mine employees. The fee amount depends on the number of employees the training centre serves.
- Who is affected
- Training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
- Required action
- Submit the application form and fee to the Chief Inspector-cum-Facilitator or Regional Inspector-cum-Facilitator for approval.
- Key dates
- Date of publication — 14 Jul 2026
- Thresholds
- Fee of Rs. 5000 for training centres serving up to 2000 mine employees.
- Fee of Rs. 10000 for training centres serving more than 2000 and up to 4000 mine employees.
- Fee of Rs. 15000 for training centres serving more than 4000 mine employees.
Source details
- Source
- Gazette of India (e-Gazette)
- Type
- statutory gazette instrument
- Published by source
- 14 Jul 2026
- Document number
- G.S.R. 619(E)
- Issuing division
- Directorate General of Mines Safety
- Coverage area
- gazette
Document text
5288 GI/2026 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
श्रम और रोज़गार मंत्रालय (खान सुरक्षा महाजनदेिालय) अजधसूचना धनबाद, 10 जुलाई, 2026 सा.का.जन. 619(अ).— उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत मुझे जमली िजियों का इस्ट्तेमाल करते हुए, मैं, उज्ज्िल ताह, खानों के मुख्य जनरीक्षक-सह- सुजिधा प्रदाता (जजन्हें खान सुरक्षा महाजनदेिक के रूप में भी नाजमत ककया गया है), उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत गठित सजमजत की जसफाठरिों के आधार पर, उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययजस्ट्थजत कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत प्रजिक्षण केंद्रों द्वारा जमा ककए जाने िाले आिेदन का प्रपत्र और िुल्क तय करता हूँ। दायरा: यह मानक उन प्रजिक्षण केंद्रों के संबंध में जनयोिा द्वारा जमा ककए जाने िाले आिेदन का प्रपत्र और िुल्क बताता है जो उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत ककए गए हैं, जैसा कक उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत खानों में काययरत लोगों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने की मंजूरी प्राप्त करने के जलए आिश्यक है। लागू होना: यह प्रोफामाय और िुल्क उन सभी प्रजिक्षण केंद्रों पर लागू होगा जो उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत ककए गए हैं, जजनके पास उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, सं. 561] नई कदल्ली, सोमिार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 561] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948
सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274515 CG-JH-E-15072026-274515
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (3) में बताए गए अनुसार बुजनयादी ढांचा और सुजिधाएं हैं, और जजनका उपयोग खानों में काययरत लोगों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने के जलए भी ककया जाएगा।
अनुपालन आिश्यकता: भाग-1 आिेदन पत्र (उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 का जनयम 163 (4) देखें)
सेिा में,
मुख्य जनरीक्षक सह सुजिधा प्रदाता, धनबाद क्षेत्रीय जनरीक्षक सह सुजिधा प्रदाता, ……… क्षेत्र
जिषय: उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163(3) के तहत M/s……………………….. के ………………………….(नाम) प्रजिक्षण केंद्र की मंज़ूरी के जलए आिेदन, जजसे खदान कमयचाठरयों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने के जलए …………………….. कानून के तहत स्ट्थाजपत ककया गया है। हम इसके साथ अपने प्रजिक्षण संस्ट्थान में उपलब्ध स्ट्टाफ़, उपकरणों और बुजनयादी ढांचे का जििरण जमा कर रहे हैं। I. प्रजिक्षण केंद्र के बारे में सामान्य जानकारी: a. नया प्राजधकरण / निीकरण b. जपछले ऑथराइज़ेिन का संदभय: II. स्ट्टाफ़ का जििरण (आिेदन की जतजथ के अनुसार):
- पूणयकाजलक प्रजिक्षण अजधकारी a. प्रजिक्षण अजधकारी का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र
- माइननग इंस्ट्रक्टर (खनन प्रजिक्षक) का जििरण: a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र
- मैकेजनकल इंस्ट्रक्टर का जििरण: a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
- इलेजक्रकल इंस्ट्रक्टर का जििरण:a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र (यकद कोई हो):
- इंस्ट्रक्टर का जििरण (तेल खदानों के मामले में): a. इंस्ट्रक्टर का नाम: b. जिषय/क्षेत्र (जिनलग, पेरोजलयम, केजमकल, भू-भौजतकी और अन्य) c. योग्यता d. अनुभि
- प्रजिक्षण देने के जलए बुलाए जाने िाले प्रस्ट्ताजित गेस्ट्ट फैकल्टी: a. योग्यता: b. अनुभि:
- काम के दौरान जनदेि देने के जलए रेनर (अनुभिी कमयचारी) की संख्या (रेड-िाइज):
- अन्य सहायक कमयचाठरयों का जििरण (जैसे लाइब्रेठरयन, क्लकय, टाइजपस्ट्ट, डेटा एंरी ऑपरेटर, िाफ्ट्समैन, मल्टी- टानस्ट्कग स्ट्टाफ़/ऑकफ़स अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कमयचारी आकद):
III. रेननग देने के जलए प्रस्ट्ताजित खदानों और रोज़गार का जििरण: | क्रम सं. | खान | माजलक | काम पर रखे गए लोगों की संख्या | रेननग सेंटर से दूरी | |---|---|---|---|---|---| | | | | जिभागीय | कॉन्रैक्ट | कुल | |
IV. बुजनयादी सुजिधास का जििरण:
| क्रम सं. | सुजिधाएं | आिश्यक | उपलब्ध | कजमयाूँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लेक्चर हॉल/कमरा | |||
| 2 | गैस टेनस्ट्टग रूम (भूजमगत खदानों के जलए लागू) | |||
| 3 | ऑकफ़सर रूम | |||
| 4 | स्ट्टोररूम | |||
| 5 | प्रदियन के जलए िकय िेड |
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