रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265077
CG-DL-E-30072025-265077
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 469]
नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
No. 469]
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025
सा.का.नि. 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 702(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है:
उक्त अधिसूचना में,- (i) पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध 25 तक प्रदूषण सूचकांक वाले सभी औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाएं/प्रक्रियाएं/क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाएं/प्रक्रियाएं/क्रियाकलाप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित रूप में सूचित करेंगे;";
(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-
“अनुसूची
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय 2025-समय पर वर्गीकरण-के अनुसार वर्गीकृत श्वेत श्रेणी क्षेत्रों की सूची
- साइकिल, बच्चों गाड़ियों और अन्य छोटे गैर मोटर चालित वाहनों की असेंबली
- अपशिष्ट कागजों की बेललिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
- अकाकार्बनिक रसार्नों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक
- ढलाई के बिना मुद्रण हेतु ब्लॉक बनाना (लकड़ी के ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
- सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूर्णतः शुष्क यांत्रिक प्रचालन)
- जूता ब्रश और वायर ब्रश का विनिर्माण
- कॉयर फाइबर अथवा पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉरर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
- एयर कूलर/कोंडिशनरों की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
- कार्ड बोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी निर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
- प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना/विद्युत ओवन)
- भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रREACTOR के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन नहीं)
- प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (यूसीओ) संग्रहण केंद्र
- साबुन विनिर्माण (हस्तनिर्मित - भाप उबालने/बॉयलर के बिना)
- डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
- केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब) और सीएफएल का विनिर्माण
- विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान संयोजन (पूर्णतः शुष्क प्रक्रिया)
- इंजीनियरिंग और विनिर्माण इकाइयाँ बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण कार्य/चित्रकला के शुष्क प्रक्रिया)
- स्प्रे पेंटिंग के बिना बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का विनिर्माण (आरा मिल को छोड़कर) विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे कि इलेक्ट्रिकल वुड प्लानर, स्टील आरी कटिंग सर्कुलर ब्लेड आदि की मदद से।
- स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर
- फीडस्टॉक पर आधारित संपीड़ित जैव गैस संयंत्र - नगर निगम का ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास/खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड, आदि (औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा समान प्रकार के फीडस्टॉक), कोई अपशिष्ट जल नहीं छोड़ते और उप-उत्पाद उत्पन्न करते हैं - (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और /या तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) समृद्ध खाद और/या (ii) बिजली का उपयोग करके ब्रिकेट/पेलेट। *
- अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बिल्ड आन आपरेट / बिल्ड आन आपरेट ट्रांसफर /बिल्ड आपरेट ट्रांसफर मोड आदि पर इलेक्ट्रोलेसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना
- कच्चे द्रव ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस (किसी भी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखते हुए)
- कांच की नलियों से कांच और ऐम्पूल्स और शीशियाँ बनाना
- मूंगफली छीलने की प्रक्रिया
- मेडिकल ऑक्सीजन
- हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
- वैज्ञानिक और गणितीय विनिर्माण
- जूट से उत्पादों का विनिर्माण (बिना रंगाई/बिना बॉयलर के)
- चमड़े के फुटवियर और चमड़े के उत्पाद (टैनिंग और चमड़ा प्रसंस्करण को छोड़कर)
- चमड़े की कटाई और सिलाई (10 से अधिक मशीन और मोटर का उपयोग करके)
- जैविक खाद (भौतिक मिश्रण)
- पाउडर दूध की पैकिंग
- कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
- तार खींचना और तार जाल लगाना (बिना अचार और बिना गर्मी उपचार के)
- धातु के ढक्कन, कंटेनर आदि का विनिर्माण
- भौतिक मिश्रण द्वारा जैविक और अकाकार्बनिक पोषक तत्व (बॉयलर के बिना और किसी र्रिएक्टर के बिना)
- रोल्ड पीवीसी शीट से बिस्कुट ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम फॉर्मिंग मशीनों का उपयोग करके)
- केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन का विनिर्माण
- ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन से मिश्रण करके)
- पेपर पिन, यू-क्लिप आदि का विनिर्माण।
- सौर फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन
- विद्युत मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
- प्लास्टिक या कपास की रस्सी का निर्माण
- टायर रिट्रेडिंग
- संग्रहण केन्द्र (विसंदूषण, विघटन और कतरन के बिना)
- केवल शल्य चिकित्सा एवं चिकित्सा उत्पाद (अपशिष्ट-उत्पादन प्रक्रिया के बिना)
- सौर मॉड्यूल या गैर-परंपरागत ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण
- डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
- चाय का सम्मिश्रण और पैकिंग
- परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें डबलिंग/रीलिंग/टीएफओ-एक इकाई के लिए दो (शुष्क प्रक्रिया) शामिल हैं - बॉयलर के बिना
- कपास और ऊनी होज़ियर बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई/धुलाई प्रक्रिया के)
- रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्य के लिए
- बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों पर आधारित घरेलू बायो-डाइजेस्टर/ गोबर -गैस (गाय-गोबर) संयंत्र आदि।
- मिनी हाइडल विद्युत संयंत्र (क्षमता -25 एमवी)