e-Gazette statutory gazette instrument · 26 Oct 2026
8148 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 26 अक् तूबर, 2026 सा.का.जन. 917(अ).— केंद्री…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277435 CG-DL-E-26102026-277435
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 845] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948 No. 845] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026
**सा.का.नि. 917(अ).—**केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
“(3क) ऐसा कोई व्यक्ति जो वाणिज्येतर उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत विधिमान्य कार्यात्मक फास्टैग वाला एक यांत्रिक वाहन का स्वामित्व रखता है और वह फीस प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है, वह अपने विकल्प पर, ऐसे फीस प्लाजा से आवागमन करने के लिए ऐसे वाहन के लिए उप-नियम (3) के अधीन मासिक पास या इस नियम के अधीन रियायती स्थानीय पास प्राप्त कर सकेगा, जो निम्नलिखित के संदाय पर केवल उसी विशिष्ट फीस प्लाजा के लिए विधिमान्य होगा—
(क) एक हजार पांच सौ रुपये प्रति वर्ष, जहाँ फीस प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं से बाहर स्थित है; और
(ख) तीन हजार रुपये प्रति वर्ष, जहाँ फीस प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित है:
परंतु इस उप-नियम के अधीन निर्दिष्ट दरों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 अप्रैल को संशोधित किया जाएगा:
परंतु यह भी कि ऐसा कोई रियायती स्थानीय पास किसी ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या द्रुतगति मार्ग पर आवागमन के लिए जारी नहीं किया जाएगा जिस पर फीस ‘संवृत्त उपभोक्ता फी संग्रहण प्रणाली’ के आधार पर उद्गृहीत की है:
परंतु यह भी कि यदि ऐसे यांत्रिक वाहन के ऐसे चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति के उपयोग के लिए सेवा सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो ऐसा कोई रियायती स्थानीय पास जारी नहीं किया जाएगा।”
[फा. सं. एच 25016/03/2026-टोल-ई 268870] चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव
टिप्पण:– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018, सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018, सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020, सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020; सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020, सा.का.नि. 467 (अ) तारीख 24 जून, 2022, सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024, सा.का.नि. 388 (अ) तारीख 17 जून, 2025, सा.का.नि. 437 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2025, सा.का.नि. 734 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 01(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2025, सा.का.नि. 107 (अ) तारीख 4 फरवरी, 2026, सा.का.नि. 191 (अ) तारीख 17 मार्च, 2026, सा.का.नि. 251 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 2026 और सा.का.नि. 279 (अ) तारीख 13 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।