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Draft Central Motor Vehicles Amendment Rules 2025

Official title

Publication of Draft Central Motor Vehicles Rules 2025

Official record

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What changed

The Ministry of Road Transport and Highways proposes amendments to the Central Motor Vehicles Rules 1989. The draft rules introduce a two-year fitness certificate renewal cycle for two-wheeled road ambulances. It adds inspection requirements for ambulance equipment, including patient units, stretchers, locking mechanisms, and fire extinguishers. The rules mandate compliance with AIS:209 (Part 1) - 2026 for top lights on two-wheeled road ambulances from 1 October 2026. From 1 October 2027, L2 category two-wheeled road ambulances must comply with AIS:209 (Part 1):2026 and operate only in areas designated by the State Government. The public may submit objections or suggestions to the Ministry within thirty days from the date of publication.

Who is affected
  • Owners and operators of two-wheeled road ambulances.
Required action
  • Submit objections or suggestions to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety) or via email within thirty days.
Key dates
  • Compliance date for top lights on two-wheeled road ambulances. — 30 Sept 2026
  • Compliance date for L2 category two-wheeled road ambulances. — 30 Sept 2027
Thresholds
  • Two-year renewal cycle for fitness certificates of two-wheeled road ambulances.
Exceptions
  • L2 category two-wheeled road ambulances must register to ply only in areas decided by the State Government.

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Source details

Source
Gazette of India (e-Gazette)
Type
statutory gazette instrument
Published by source
28 Jul 2026
Document number
G.S.R. 663(E)
Issuing division
Ministry of Road Transport and Highways
Coverage area
gazette

Document text

Prepared for reading; wording retained from the source.

Verify official record

5680 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 23 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 663(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 के कजतपय जनयमों के जनम् नजलजखत प्रारूप जनयम, जिसे मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, इसे उक् त अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेजित उनके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचाराथग स्ट्वीकार कर जलया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं। उपरोि अवजध समाप्त होने से पूवग उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली आिेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा; इन जनयमों के प्रजत आिेपों एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सजचव (एमवीएल, पररवहन और सड़क सुरिा), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments- morth@gov.in पर भेिा िा सकता है।

सं. 601] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 601] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274912 CG-DL-E-29072026-274912

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

प्रारूप जनयम

  1. संजिप् त िीर्गक एवं प्रारंभ - (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम केन्द्द्रीय मोटर यान (…………….संिोधन) जनयमावली, 2025 है। (2) परंतु इन जनयमों में अन्द्यथा यथा-उपबंजधत के जसवाय, ये रािपत्र में उनके अंजतम प्रकािन की जतजथ से प्रवृत् त होंगे।
  2. केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 (इसके बाि उि जनयम के रूप में उजल्लजखत) में, जनयम 62 में, उप- जनयम (1) में, क. मि (खक) के पश्चात्, नया मि (खख) अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- (खख) िो पजहया सड़क एम्बुलेंस के जलए दिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण िो वर्ग ख. ताजलका में मौिूिा प्रावधान के पश्चात्, मि (21) के पश्चात्, जनम्नजलजखत मिें अंतःस्ट्थाजपत की िाएंगी, अथागत्:- ताजलका क्रम संख्या मि मूल उपकरण की जसिाररिों के अनुसार जनमागता या प्रकार की रेटटंग आदि कायग की िांच जस्ट्थजत की िांच कायगप्रणाली की िााँच परीिण रटप्पणी 22 िो पजहयों वाली सड़क एम्बुलेंस में सहायक उपकरण/रोगी यूजनट (इकाई) सुरजित रूप से लगाना हााँ हााँ हााँ नहीं एम्बुलेंस सहायक इकाई या रोगी पररवहन इकाई को आधार वाहन पर सुरजित रूप से लगाया िाना चाजहए। सभी माउंटटंग ब्रैकेट, िास्ट्टनर और संरचनात्मक भागों का जनरीिण यह सुजनजश्चत करने के जलए दकया िाना चाजहए दक उनमें कोई ढीला बोल्ट, िरार, जवकृजत या संरचनात्मक िजत के संकेत न हों िो संचालन के िौरान सुरिा को प्रभाजवत कर सकते हैं। 23 िो पजहया सड़क एम्बुलेंस के टायर और ररम (साइड यूजनट सजहत) हााँ हााँ नहीं नहीं साइड-माउंटेड एम्बुलेंस यूजनट सजहत वाहन के टायरों, पजहयों और ररमों का जनरीिण यह सुजनजश्चत करने के जलए दकया िाएगा दक वे अच्छी जस्ट्थजत में हैं और उनमें कोई कट, उभार, अत्यजधक जिसाव या िजत नहीं है। वाहन की जस्ट्थरता सुजनजश्चत करने के जलए टायर सही ढंग से दिट दकए गए हों और उनमें पयागप्त हवा भरी हो।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

24 िो पजहया सड़क एम्बुलेंस आपातकालीन चेतावनी बजत्तयााँ हााँ हााँ हााँ नहीं वाहन पर लगे आपातकालीन चेतावनी बजत्तयों (िैसे बीकन लैंप या फ्लैशिंग लाइट) की उजचत कायगप्रणाली की िााँच की िानी चाजहए। चेतावनी बजत्तयााँ सुरजित रूप से लगी होनी चाजहए और आपातकालीन जस्ट्थजत में वाहन का उपयोग करते समय उन्द्हें चालू दकया िा सकना चाजहए। 25 िो पजहया सड़क एम्बुलेंस रोगी स्ट्रेचर हााँ हााँ हााँ नहीं रोगी को ले िाने वाला स्ट्रेचर वाहन पर मौिूि होना चाजहए और यह सुजनजश्चत करने के जलए उसकी िांच की िानी चाजहए दक वह ठीक से लगा हुआ है और सुरजित रूप से जस्ट्थर है। स्ट्रेचर में दकसी भी प्रकार की िजत या अजस्ट्थरता के लिण नहीं होने चाजहए जिससे रोगी की सुरिा खतरे में पड़ सकती है। 26 िो पजहया सड़क एम्बुलेंस स्ट्रेचर लॉककंग तंत्र हााँ हााँ हााँ नहीं स्ट्रेचर के लॉककंग मैकेजनज्म की िांच की िानी चाजहए तादक यह सुजनजश्चत हो सके दक यह सुरजित रूप से लॉक हो िाता है और रोगी को ले िाते समय स्ट्रेचर की अनचाही हलचल को रोकता है। 27 िो पजहया सड़क एम्बुलेंस रोगी सुरिा प्रणाली हााँ हााँ हााँ नहीं स्ट्रेचर पर लगे बेल्ट या परियों सजहत रोगी को सुरजित रखने की प्रणाली का जनरीिण दकया िाएगा तादक यह सुजनजश्चत हो सके दक वे मौिूि हैं, सही सलामत हैं और ठीक से कायग कर रही हैं। वाहन के चलने के िौरान ये प्रणाजलयााँ रोगी को सुरजित रूप से बांधे रखने में सिम होनी चाजहए। 28 िो पजहयों वाली सड़क एम्बुलेंस के लोशडंग / अनलोशडंग तंत्र हााँ हााँ हााँ नहीं रोगी को ले िाने वाली स्ट्रेचर की लोशडंग और अनलोशडंग प्रणाली की सुचारू रूप से चलने की िााँच की िानी चाजहए। रोगी को लोड या अनलोड करते समय कोई रुकावट, अत्यजधक बल की आवश्यकता या अजस्ट्थरता नहीं होनी चाजहए।

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