e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 742(E) · 19 Aug 2026
Official title
Publication of Gazette Notification for the Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026, amend the Citizenship Rules, 2009. The rules designate the Collector as the competent authority to receive, verify, and dispose of applications for registration or naturalization under section 6B of the Citizenship Act, 1955. This applies to applicants who reside in Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam (excluding tribal areas), Tripura (excluding tribal areas), and the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Applicants must submit their forms electronically. The Collector conducts necessary inquiries, administers the Oath of Allegiance, and grants citizenship if satisfied with the applicant's suitability. The Collector also rejects applications if the applicant fails to appear in person after receiving reasonable opportunities.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275585 CG-DL-E-19082026-275585
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 676] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
गृह मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026
सा.का.नि. 742(अ).— केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 11क के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(6) इस नियम या नियम 13क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर) राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में सामान्यतः निवास करने वाले आवेदकों के संबंध में, धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने, समीक्षा और निपटारा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और वह निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) आवेदन की प्राप्ति पर प्रारूप 9 में एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो जाएगी;
(ख) कलेक्टर, आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेगा, आवेदक की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए ऐसी जांच करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे, आवेदक को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और धारा 6ख के अधीन आवेदक की पात्रता को सुनिश्चित करेगा;
(ग) कलेक्टर, आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में यह समाधान हो जाने पर कि वह, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकृत किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेगा;
(घ) यदि कोई आवेदक उचित अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने तथा राजनिष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो कलेक्टर ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर देगा।”
3. उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (2ग) में, “सशक्त समिति” शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1ग) में, “सशक्त समिति” शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (3) में, “अभिहीत अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में, प्ररूप 2क, 3क, 4क, 5क, 6क, 7क और 8क में, शीर्षक “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु यह कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर) राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में सामान्यतः निवास करने वाले आवेदकों के मामले में, सभी प्रकार से पूर्ण यह प्रारूप अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जो नियम 11क के अधीन आवेदन की कार्रवाई और उसका निपटारा करेगा।”
7. उक्त नियमों की अनुसूची ग के पैरा (iiiक) में, “वरिष्ठ डाक अधीक्षक या अधीक्षक डाक” शब्दों के पश्चात् “या कलेक्टर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
[फा. सं. 26030/22/2026-CAA] डॉ. संदीप एन. महात्मे, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ), तारीख 18 मई, 2026 द्वारा किए गए थे।
Key dates
Who is affected
If you do not comply