Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government amends the Central Motor Vehicles Rules 1989 to update fitness testing and certification procedures for motor vehicles. The rules apply to vehicle owners, inspecting officers, and automated testing stations. Owners of light motor vehicles must complete fitness tests at operational automated testing stations where available. Testing requires capturing a ten second geo-tagged video and photographs via a government mobile application. Vehicles failing fitness tests that remain unfit for one hundred eighty days are classified as End of Life Vehicles in the VAHAN database. New fully built non-transport vehicles receive a fifteen year fitness certificate from registration. The amendments take effect immediately upon publication.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
Ask about this gazette notification
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 315] | नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 08, 2026/वैशाख 18, 1948 |
|---|---|
| No. 315] | NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948 |
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272469 CG-DL-E-12052026-272469
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 8 मई, 2026
सा.का.नि. 349(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 दिसंबर, 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 916(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2025 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्वविष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;
और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 23 दिसंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;
और, प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (1) और धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
| (ङ) नया अपरिवहन यान | पंद्रह वर्ष | | (च) अपरिवहन यानों के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण | पांच वर्ष : परंतु जहां नियम 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेसन, किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में क्रियात्मक है, वहां केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ से, हल्के मोटर यान की श्रेणी में आने वाले यान के ठीक हालत में होने की जांच केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेसन के माध्यम से की जाएगी। |
(ग) पहले परंतुक में, “ठीक होने का प्रमाण पत्र केवल तभी नवीकृत किया जाएगा, जब निरीक्षण आफिसर या अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत परीक्षण स्टेसन नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण कर लेता है, अर्थात् :--” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ठीक होने के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल,--
ठीक होने के परीक्षण के समय, केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, यान का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो कैप्चर और अपलोड करने के पश्चात ही किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लेट, चेसिस नंबर और यान की विशेषताओं को स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हुए सामने, पीछे, बाईं तरफ और बाईं तरफ से यान की दृश्यता को दर्शित किया गया हो, अर्थात् :--” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
(घ) पहले परंतुक की सारणी में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-