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5763 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 671(अ).—केन्द्…

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30 Jul 2026
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5763 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 671(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 130 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ङ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, और वाजणज्य पोत पररवहन (िीवन रक्षक साजधत्रों ) जनयम, 1991 को उन बातों के जसवाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्द्हें ऐसे अजधक्मण से पहले दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ागत्: 1.संजक्षप्त नाम और प्रारंभ (1) —इन जनयमों का संजक्षप्त नाम वाजणज्य पोत पररवहन (िीवन रक्षक साजधत्रों और व्यवस्ट्र्ा) जनयम, 2026 है। सं. 609] नई दिल्ली, सोमवार, िुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 609] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-274989 CG-DL-E-31072026-274989

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) वे ऐसी तारीख को लागू होंगे िो केंर सरकार, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, जनयत करे। 2. लागू होना. - (1) िब तक दक अन्द्यर्ा स्ट्पष्ट रूप से प्रावधान न दकया गया हो, ये जनयम जनम्न पर लागू होंगे (क) अजधजनयम के अधीन भारत में पंिीकृत सभी पोत दकसी भी यात्रा पर लगे हुए हैं; और (ख) भारतीय पोतों के अजतररक् त अन्द्य सभी पोत, िो तटीय िल में हैं, जिनकी नौतल रखी गई है, या िो 1 िुलाई, 1998 को या उसके बाि जनमागण के समान चरण में हैं। स्ट्पष्टीकरण - इस उप-जनयम के प्रयोिनों के जलए, - (क) “सभी पोत” से 1 िुलाई, 1998 से पहले, या उस पर या उसके बाि जनर्मगत पोत अजभप्रेत है और "सभी यात्री पोत " और "सभी मालवाहक पोत" की अजभव्यजियों का अर्ग तिनुसार लगाया िाएगा (ख) "जनर्मगत पोतों " से ऐसे पोत अजभप्रेत हैं, जिनकी नौतल रखी गई हैं या िो जनमागण के समान चरण में हैं; (ग) "जनमागण के समान चरण" से वह चरण अजभप्रेत है, जिस पर (i) एक जवजिष्ट पोत के सार् जनमागण की पहचान िुरू होती है; और (ii) पोत को िोड़ने की प्रदकया िुरू हो गई है और इसमें सभी संरचनात्मक सामग्री के अनुमाजनत रव्यमान का कम से कम पचास टन या एक प्रजतित, िो भी कम हो, सजममजलत है। (2) 1 िुलाई, 1998 से पहले जनर्मगत पोतों के संबंध में, प्रिासन - (क) सुजनजित करें दक सुरक्षा अजभसमय के अध्याय-3 के अधीन लागू अपेक्षाएं, 1 िुलाई, 1998 से ठीक पहले लागू हैं, का अनुपालन दकया िाता है;

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(ख) यह सुजनजित करें दक िब ऐसे पोतों पर िीवन रक्षक साजधत्रों या व्यवस्ट्र्ाएं बिल िी िाती हैं, या िब ऐसे पोतों की मरममत, पररवतगन या दकसी बड़े प्रकार के संिोधन से गुिरते हैं, जिसमें मौिूिा िीवन रक्षक साजधत्रों या व्यवस्ट्र्ाओं का प्रजतस्ट्र्ापन या कोई भी वृजि सजममजलत है, तो ऐसे साजधत्रों या व्यवस्ट्र्ाएं, िहां तक उजचत और व्यवहायग है, इन जनयमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करें:

परंतु िहां एक फुलाए िाने वाले िीवन रक्षक राफ्ट के अजतररक् त एक िीवन रक्षक क्ाफ्ट को उसके लॉनन्द्चंग साजधत्रों को बिले जबना प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाता है, या इसके जवपरीत, िीवन रक्षक क्ाफ्ट या लॉनन्द्चंग साजधत्रों उसी प्रकार का हो सकता है जिसे प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया गया है; और (ग) यात्री पोतों के संबंध में, यह सुजनजित करें दक क्षजत जनयंत्रण अभ्यास अनुसूची 10.3 और जनयम 13 के अनुच्छेि के अनुसार आयोजित दकए िाते हैं। (3) 1 िुलाई, 2014 को या उसके बाि और 1 िुलाई, 2019 से पहले िुष्क-डॉक दकए गए सभी पोतों के िीवन रक्षक बोट ऑन-लोड जनमुगक् त तंत्र अंतरागष्ट्रीय िीवन-रक्षक साजधत्रों संजहता के पैरा 4.4.7.6.4 से 4.4.7.6.6 का अनुपालन करेंगे। (4) मोबाइल ऑफिोर जिनलंग यूजनट (एमओडीयू) मोबाइल ऑफिोर जिनलंग यूजनट के जनमागण और साजधत्रों के जलए संजहता में दिए गए िीवन रक्षक साजधत्रों की अपेक्षाओं का पालन करेगी। (5) उच्च गजत वाले क्ाफ्ट लागू होने वाले उच्च गजत वाले क्ाफ्ट के जलए सुरक्षा के अंतरागष्ट्रीय संजहता में दिए गए िीवन रक्षक साजधत्रों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। स्ट्पष्टीकरण - इस जनयम के प्रयोिनों के जलए दकसी पोत को कागो पोत सजहत एक यात्री पोत में पररवर्तगत दकया िाता है, को उस तारीख को एक यात्री पोत माना िाएगा जिस तारीख को ऐसा पररवतगन िुरू होता है।

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

  1. पररभाषाएँ - (1) इन जनयमों के प्रयोिन के जलए, िब तक दक अन्द्यर्ा स्ट्पष्ट रूप से प्रावधान न दकया गया हो, - (क) "अजधजनयम" से वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) अजभप्रेत है; (ख) “ प्रिासन” से भारतीय पोतों के महाजनिेिक अजभप्रेत है और दकसी अन्द्य राज्य के ध्वि को फहराने के हकिार पोत के संबंध में, उस राज्य की सरकार है (ग) "एंटी-एक्सपोिर सूट" से बचाव नौका िल और समुरी जनकासी प्रणाली िलों द्वारा उपयोग के जलए जडजाइन दकया गया एक सुरक्षात्मक सूट अजभप्रेत है । (घ) “अनुमोदित" से भारत सरकार के नॉरटकल सलाहकार द्वारा अनुमोिन अजभप्रेत है ; (ङ) “कागो पोत” से ऐसा पोत अजभप्रेत है, िो यात्री पोत नहीं है; (च) “प्रमाजणत व्यजि” से ऐसा व्यजि अजभप्रेत है, िो नाजवकों के जलए प्रजिक्षण, प्रमाणन और जनगरानी के मानकों पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय की अपेक्षाओं के अनुसार प्रिासन के अजधकार के अधीन िारी िीवन रक्षक क्ाफ्ट में प्रवीणता का प्रमाण पत्र रखता है, या ऐसा व्यजि िो उस उद्देश्य के जलए अजभसमय प्रमाण पत्र एक राष्ट्र के प्रिासन द्वारा िारी या मान्द्यता प्राप्त प्रमाण पत्र रखता है िो उस अजभसमय का पक्ष नहीं है। (छ) "उतरने की सीढी" से िीवन रक्षक क्ाफ्ट की लॉनन्द्चंग के बाि सुरजक्षत रूप से पहुंच पाने के जलए िीवन रक्षक क्ाफ्ट संबंधी उतरने वाले स्ट्टेिनों पर प्रिान की गई सीढी अजभप्रेत है। (ि) "उतरने का स्ट्टेिन" से पोत पर ऐसे क्षेत्र को नाजमत दकया गया है िहां से चालक िल और यात्री उस स्ट्टेिन से सीधे एक िीवन रक्षक क्ाफ्ट पर सवार हो सकते हैं; (झ) "अनुकूल मौसम" से जनयम 15 के अनुसार नॉरटकल सलाहकार द्वारा जनर्िगष्ट दकए गए संिोधनों के अधीन है, -

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