EPFO circular एच. आर.डी./34(2)2012/एसपीएफ · 05 Aug 2026
Official title
स्टाफ भविष्य निधि हेतु वर्ष 2026-27 की द्वितीय तिमाही के लिए संशोधित ब्याज दर के संबंध में। पत्र सं: एच. आर.डी./34(2)2012/एसपीएफ dated 05/08/2026
Official record
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Check the official recordThe Employees Provident Fund Organisation notifies the interest rate for the Staff Provident Fund for the second quarter of the financial year 2026-27. Based on the Ministry of Finance resolution, the interest rate on accumulations at the credit of subscribers is 7.1 percent. This rate applies from 1 July 2026 to 30 September 2026. The rate applies to the General Provident Fund and other similar funds including the Contributory Provident Fund, All India Services Provident Fund, and various defence-related provident funds. All relevant departments must implement this interest rate for the specified period.
What you must do
Key dates
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees Provident Fund Organisation (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA) मुख्य कार्यालय/Head Office प्लेट ए, ग्राउण्डफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in
संख्या: एच.आर.डी./3(2)2012/एसपीएफ/ दिनांक: 05 AUG 2026
सेवा में, सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)-अंचल निदेशक (पीडीयूएनएसएस), अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.) सहित सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल एवं अंचलिक प्रशिक्षण संस्थान), सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (क्षेत्रीय कार्यालय)
विषय : स्टाफ भविष्य निधि हेतु वर्ष 2026-27 की द्वितीय तिमाही के लिए संशोधित ब्याज दर के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, से जारी संकल्प संख्या 5(3)-बी (पी.डी.) / 2023 दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रति उचित कार्यवाही हेतु सलंग्न है।
संलग्न: यथोपरि
भवदीय, (योगेश कुमार) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एच.आर.डी-I)
प्रतिलिपि:
(योगेश कुमार) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एच.आर.डी-I)
(भारत के राजपत्र के भाग, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ) एफ.संख्या 5(3)-बी (पी.डी.)/2023 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 03 जुलाई, 2026
संकल्प
आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित है:
सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि ।
राज्य रेलवे भविष्य निधि।
सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि ।
भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि ।
सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि ।
आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
(व्यासन आर.) संयुक्त सचिव, भारत सरकार
सेवा में, प्रबंधक, (तकनीकी शाखा) भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, दिल्ली।
फा.संख्या 5(3)-बी (पी.डी.)/2023 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित ।
निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषितः-
Who is affected
Thresholds