मिसिल संख्या-ए-40011/4/2022-स्था.-III दिनांक: 14.10.2025 कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM विषय:- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान- संशोधित दर 01.07.2025 से प्रभावी | Subject: -Grant of additional installment of Dearness Relief (DR) to Central Government Pe…
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Open source pageमिसिल संख्या-ए-40011/4/2022-स्था.-III दिनांक: 14.10.2025 कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM विषय:- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान- संशोधित दर 01.07.2025 से प्रभावी | Subject: -Grant of additional installment of Dearness Relief (DR) to Central Government Pensioners/Family Pensioners-Revised rate effective from 01.07.2025-reg. उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 08.10.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-P&PW(D) आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है। यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत जारी किया जा रहा है। On the above subject, the Office Memorandum No.42/02/2024-P&PW(D) dated 08.10.2025 issued by Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners’ Welfare is forwarded for necessary action. This Office Memorandum issues with the approval of Competent Authority. संलग्नक: यथोपरी | Attachment: -As above. सहायक निदेशक , स्था .-III प्रति :- 1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्या सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु | 2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु | 3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु | 4. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी को सूचनार्थ हेतु | A-40011/4/2022-E-III I/3141508/2025 5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (प्रभारी)/उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु | 6. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी को सूचनार्थ हेतु | 7. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली को सूचनार्थ हेतु | 8. सभी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/ आदर्श अस्पताल/चिकित्सा महाविधालय/ चिकित्सा शिक्षा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक एवं डीन को सूचनार्थ हेतु | 9. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/ आदर्श अस्पताल/चिकित्सा महाविधालय/ चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक (वित्त)/सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु | 10. उप निदेशक, स्थापना शाखा-I एवं V, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु | 11. निदेशक वित्त/उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-III)/उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-IV)/रोकड़ शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु | 12. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ| 13. आईसीटी प्रभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के अनुसार ईआरपी में यथा संशोधन करने हेतु | A-40011/4/2022-E-III I/3141508/2025
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