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कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा की विशिष्ट शाखाओं के कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, वे शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करते हैं। यह आदेश राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 4 के अंतर्गत जारी होता है। हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिक आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण और प्रारूपण के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करते हैं। विधि या नियमों के अंतर्गत अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित होने पर, उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यह निर्देश राजभाषा शाखा, सूचना एवं तकनीकी शाखा, नव व्याप्ति शाखा और सी.ए.आई.यू. शाखा पर लागू होता है।
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A-49011/47/2025-OL I/2975430/2025
मुख्यालय/Headquarters कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees' State Insurance Corporation (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002 ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in
संख्या: ए-49011/47/2025-रा.भा. दिनांक : 03 सितंबर, 2025
आदेश
राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा (उत्तर प्रदेश) की राजभाषा शाखा, सूचना एवं तकनीकी शाखा, नव व्याप्ति शाखा और सी.ए.आई.यू. शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे।
तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा।
Digitally signed by Shyam Kumar Date: 03-09-2025 14:08:23
(श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
सेवा में, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बी-64, सेक्टर-57, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
प्रति:-