ESIC circular · 20 Aug 2025
फ़ाइल संख्या: ए-49011/24/2024-रा.भा. दिनांक: अगस्त, 2025 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नोएडा की प्रशासन शाखा, सामान्य शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, चिकित्सा शाखा और राजभाषा शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रव…
Official record
Open source pageफ़ाइल संख्या: ए-49011/24/2024-रा.भा. दिनांक: अगस्त, 2025 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नोएडा की प्रशासन शाखा, सामान्य शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, चिकित्सा शाखा और राजभाषा शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे। तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा। (श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा) सेवा में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सेक्टर – 24, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश) प्रति:- 1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली। 2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित। A-49011/43/2025-OL I/2871497/2025