ESIC circular · 19 Aug 2025
अतिमहत्वपूर्ण प्रशासनिक बजट 2026-2027 फ़ाइल संख्या: 16/13/AllIndiaBudget/2025-E-VI दिनांक: ज्ञापन विषय : 2026-27 के बजट प्रक्कलन तथा 2025-26 के परिशोधित बजट प्रक्कलन तैयार करने संबंधी अनुदेश । निगम के 2026-27 के बजट प्रक्कलन तथा 2025-26 के परिशोधित बजट प्रक्कलन तैयार करने संबंधी कार्य किया अब शुरू किया जाना है । इस संबं…
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Open source pageअतिमहत्वपूर्ण प्रशासनिक बजट 2026-2027 फ़ाइल संख्या: 16/13/AllIndiaBudget/2025-E-VI दिनांक: ज्ञापन विषय : 2026-27 के बजट प्रक्कलन तथा 2025-26 के परिशोधित बजट प्रक्कलन तैयार करने संबंधी अनुदेश । निगम के 2026-27 के बजट प्रक्कलन तथा 2025-26 के परिशोधित बजट प्रक्कलन तैयार करने संबंधी कार्य किया अब शुरू किया जाना है । इस संबंध में बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षणण अकादमी)/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (चिकित्सा-दिल्ली)/नोएडा आदि इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ-16/13/83-स्था.2 दिनांक 05.03.84 और एफ-16/13/87-स्था.2 दिनांक 23.07.87 द्वारा उल्लि खि त कार्यविधि को कृपया देखें तथा उनसे निवेदन है कि यदि अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है तो तुरंत कार्य आरंभ करें । बजट प्रक्कलन 2026-27 व परिशोधित बजट प्रक्कलन 2025-26 के प्रस्तावों को मुख्यालय द्वारा (संलग्नक ‘क’ एवं ‘ख’) तथा पूर्व प्रेषित ज्ञापन संख्या एफ-16/13/14-स्था.शाखा-6 दिनांक 17.09.2014 और एफ-13/15/2/2004-वि.एवं ले-1 दिनांक 29.09.2014 के अनुरूप संशोधित रूप में भेजना आपेक्षित है । (दोनों परिपत्र संलग्न हैं) । परिशोधित बजट प्रक्कलन 2025-26 तथा बजट प्रक्कलन 2026-27 तैयार करते समय मुख्यालय द्वारा समय-समय पर अपनाई जाने वाली 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना आपेक्षित है । एक्सेल फॉर्मेट में बजट की सॉफ्ट कॉपी मेल (estt6-hq@esic.nic.in) पर भेजा जाना आवश्यक है । बजट प्रस्ताव की हार्ड कॉपी पर तभी विचार किया जाएगा जब उक्त फॉर्मेट में बजट की सॉफ्ट कॉपी मेल द्वारा प्रेषित की जाएगी । प्रक्कलन मुख्यालय भेजने से पूर्व बजट प्रक्कलन तैयार करने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए मुद्दों पर कार्यवाही का ध्यान रखा जाए: 1. प्रत्येक कर्मचारी की नामावली तैयार करने के बजाए अनुबंध-1 में (इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ- 16/13/84-स्था.2 दिनांक 05.03.84 के संलग्न) दिए गए प्रोफार्मा में पदों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में वेतन की गणण ना की जाए । 31 जुलाई की स्थि ति के अनुसार तैनात कर्मचारियों की संख्या, जिनके लिए परिशोधित प्रक्कलन तैयार किया जा रहा है । F-16/13/AllIndiaBudget/2025-E-VI I/2888614/2025 वेतनवृद्धि की औसत मासिक दर (यह इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ-16/13/87-स्था.2(ख) दिनांक 23.07.87 के साथ संलग्न अनुबंध-2 में दिया गया है ।) जुलाई का कुल वेतन (यह क्षेत्रों में उपलब्ध होगा) 2. नए पदों/वर्ष के शेष भाग के दौरान भरे जाने वाले संभावित पदों के संबंध में अनुबंध-2 में दिए गए प्रोफार्मा (इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ-16/13/83-स्था.2(ख) दिनांक 05.03.84 के साथ संलग्न) का प्रयोग किया जाए । इस प्रोफार्मा में निम्नलिखि त शामिल है: भरे जाने वाले संभावित पदों की संख्या श्रेणीवार प्रतिमाह औसत वेतन तथा महीनों की संख्या जिनमे नए पदों के भरे रहने की संभावना है । योजना के कार्यान्वयन के कारणण अतिरिक्त स्टाफ जिसके लिए समयाभाव के कारणण प्रधान अधिकारियों का अनंतिम अनुमोदन प्राप्त करना संभव न हों, के वेतन और भत्ते का प्रावधान मुख्यालय के योजना एवं विकाश कक्ष द्वारा अनुमोदित योजना के विस्तार के आधार पर किया जाए तथा मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना पदों के प्रावधान के मामलों में अग्रेषणण पत्र में मूर औचित्य दिया जाना चाहिए । 3. अन्य प्रशासनिक खर्चों के संबंध में, गणण ना के आधार पर उल्लेख करते हुए प्रत्येक उप-शीर्ष के तहत प्रावधान के समर्थन में एक अनुसूची निरपवाद रूप में प्राक्कलन के साथ संलग्न की जाए । उदाहरणण के लिए, यदि "स्टील अलमीरा" शीर्षक के तहत प्रावधान का सुझाव दिया गया है, तो अनुसूची को मापदंड के अनुसार आवश्यक अलमीरा की संख्या, स्टॉक में संख्या, आवश्यक शेष संख्या, खरीद मूल्य, आकस्मि क शुल्क और प्रदान की गई कुल राशि दिखानी चाहिए। सहायक अनुसूची संपूर्ण होनी चाहिए ताकि स्वतंत्र जांच और सत्यापन संभव हो। लेखापरीक्षा और लेखा नियमावली खंड-II में समाविष्ट प्रपत्र उपर्युक्त से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। 4. यह एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि 'स्वास्थ्य पासबुक की मुद्रणण ' के लिए कोई प्रावधान "मुद्रणण और स्टेशनरी" वस्तु के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रमुख शीर्ष - "चिकित्सा लाभ" में वस्तु शीर्ष - "चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा / डीसीबीओ" से संचालित किया जाएगा। 5. यह भी देखा गया है कि कुछ क्षेत्र अपने क्षेत्र में किराए के परिसरों के तहत चल रहे औषधालयों के किराए का भुगतान मुख्य शीर्ष-ग-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत किराया, दरें और कर शीर्षक से कर रहे हैं, क्योंकि औषधालय/अस्पताल/डीसीबीओ के किराए का भुगतान चिकित्सा हितलाभ व्यय है और इसे दिनांक 6 जुलाई, 2008 के एफ सं वी-13/14/38/08-मेड-आई/ईएसआईसी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा लाभ व्यय के रूप में दर्ज किया जाना है। 2006 ऑब्जेक्ट हेड- "किराया, किराए पर और अस्पताल और डिस्प के लिए कर" प्रमुख शीर्षक में- "चिकित्सा लाभ"। इसलिए, औषधालयों के किराए के लिए प्रमुख शीर्ष- 'सी-अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत 'किराया, दरें और कर' के तहत कोई निधि/बजट शामिल नहीं किया जा सकता है। 6. प्रक्कलन तैयार करते समय जिसमे अग्रिम शीर्ष के अधीन आने वाले भी सम्मि लित हैं, लेखापरीक्षा तथा लेखे नियमावली, खंड-1 के अध्याय-21 में उल्लि खि त अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए । 7. अतिरिक्त कर्मचारियों, जिनके लिए आगे कार्यान्वयन/कार्यभार में वृद्धि के कारणण प्राक्कलनों में प्रावधान किया गया है, के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरणण भी व्याख्यात्मक टिप्पणण के अनुलग्नक के रूप में भेजा जाना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान किया गया है: अतिरिक्त कर्मचारियों के ब्योरे (कार्यालयवर) किस तारीख से प्रावधान किया गया है (क) अधीक्षणण