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I-11012/3/2025-ICT
I/2873291/2025
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
मुख्यालय Headquarters' पंचदीप भवन सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली-110002 PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002 Phone 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in
फ़ाइल संख्या : आई-11012/3/2025-आईसीटी
दिनांक : 06/08/2025
परिपत्र
विषय : वाई-फाई (वायरलेस फिडेलिटी) को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लोकल एरिया नेटवर्क) आधारित नेटवर्क अवसंरचना के कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन।
उपर्युक्त विषय के संबंधित संदर्भ और इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी राज्य बीमा इकाइयों में निम्नलिखित उपायों को सख्ती से लागू किया जाए :
ब्रॉडबैंड वाई-फाई संयोजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना : सभी मौजूदा ब्रॉडबैंड वाई-फाई संयोजनों की एक विस्तृत सूची संबंधित इकाइयों द्वारा तैयार की जाए और संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा उसका विस्तृत रूप से संकलन किया जाए। चूूँकि, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क अवसंरचना धीरे-धीरे प्रतिस्थापित की जा रही है, इसलिए इन वाई-फाई संयोजनों को व्यवस्थित और योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए ताकि सुचारू पारगमन सुनिश्चित हो और संचालन में कम से कम व्यवधान हो।
नए ब्रॉडबैंड वाई-फाई संस्थापन (इंस्टॉलेशन) को बंद करना: सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत अब से सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय परिसरों में नए ब्रॉडबैंड वाई-फाई व्यवस्था के संस्थापन से बचा जाएगा। असाधारण मामलों में जहाँ लोकल एरिया नेटवर्क (एल.ए.एन.) कनेक्शन के स्थापन में लगने वाले समय के कारण वाई-फाई संस्थापन आवश्यक समझा जाता है, वहाँ वाई-फाई व्यवस्था शुरू करने से पहले सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकीय विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय को ईमेल ad-ict@esic.gov.in के माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ऐसे अनुरोधों में वाई-फाई व्यवस्था के संस्थापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क (एल.ए.एन.)-आधारित कनेक्टिविटी में आने (स्थानांतरण) की विस्तृत योजना और समयसीमा शामिल होगी।
कार्यालय क्षेत्रों में वाई-फाई उपयोग पर प्रतिबंध: कार्यालय परिसर में पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)/लैपटॉप किसी भी वाई-फाई नेटवर्क के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए। सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यालयीय कंप्यूटिंग साधनों पर सुरक्षित, तारयुक्त (एल.ए.एन.) नेटवर्क से कार्य किया जाना चाहिए।
सुरक्षित, वाई-फाई-मुक्त वातावरण की ओर बदलाव: परिसरों को संबंधित सुरक्षा खतरों सहित आईपी एड्रेस के दुरुपयोग और अनधिकृत इस्तेमाल के कारण कर्मचारी राज्य बीमा निगम अनुप्रयोगों के इस्तेमाल के लिए वाईफाई के प्रयोग से बचने की सलाह दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों में, वाई फाई का उपयोग कार्यालयीय काम के लिए न हो, अकादमिक और कार्यालयीय उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लोकल एरिया नेटवर्क) लेन के प्रावधान को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
लेन पर आधारित सीसीटीवी की संस्थापन (इंस्टॉलेशन) : विस्तारित सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, क.रा.बी.निगम कार्यालय परिसर में जगह केंद्रीकृत निगरानी और बेहतर मापनीयता के लिए, आईपी आधारित प्रौद्योगिकी जो कोर लेन नेटवर्क के साथ एकीकृत करती है उससे युक्त सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
वी-लेन कार्यान्वयन : जिस तरह स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लोकल एरिया नेटवर्क) एक नियंत्रित नेटवर्क है सीसीटीवी और क.रा.बी.नि. कार्यालयों/अस्पतालों के कार्य के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए
I-11012/3/2025-ICT
I/2873291/2025
वीएलएएन बनाया जाना है.
सभी सुविधाओं में एकरूप कार्यान्वयन : मानकीकरण, बेहतर सुरक्षा एवं अंतर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त निर्देशों को सभी क.रा.बी.निगम सुविधाओं(इकाइयों) में लागू किया जाए।
इंटरनेट उपयोग संबंधी सलाह का प्रदर्शन : कार्मिकों को संगठनात्मक नीतियों एवं साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप इंटरनेट संसाधनों के ज़िम्मेदार एवं सुरक्षित उपयोग का स्मरण कराते हुए कार्यालय स्थलों पर उपयुक्त परामर्शिका (एडवाइजर) प्रदर्शित की जाए।