e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 342(E) · 08 May 2026
Official title
IR Rules 2026
Official record
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Check the official recordThe Industrial Relations (Central) Rules 2026 establish the regulatory framework for industrial relations under the Industrial Relations Code 2020. These rules govern the constitution of Works Committees and Grievance Redressal Committees, the recognition of negotiating unions, and industrial dispute resolution procedures. The rules define requirements for standing orders, notice of change, lay-off, retrenchment, and closure. They mandate the creation of a Worker Re-skilling Fund and outline the process for compounding offences. The rules prescribe forms for settlements, strikes, and lock-outs. They require electronic maintenance of records and notices. These rules supersede the Industrial Disputes (Central) Rules 1957 and the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules 1946 to the extent specified.
What you must do
3237 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 308] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 8, 2026/िैिाख 18, 1948
No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272336 CG-DL-E-08052026-272336 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272336 CG-DL-E-08052026-272336
श्रम और रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 8 मई, 2026
सा.का.जन. 342(अ).— औद्योजगक संबंध संजिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेजित औद्योजगक संबंध (केंद्रीय) जनयम, 2025 का प्रारूप, इससे प्रभाजित िोने की संभािना िाले सभी व्यजियों से उि अजधसूचना को समाजिष्ट करने िाले इस रािपत्र की प्रजतयां सािविजनक रूप से उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिनों की अिजध के भीतर आपजियां और सुझाि आमंजत्रत करते हुए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अजधसूचना संख्या सा.का.जन 930 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाजित दकया गया था।
और, उि प्रारूप अजधसूचना तारीख 30 दिसम्बर, 2025 को सािविजनक रूप से उपलब्ध कराई गई थीं; और, व्यजियों और पणधाररयों से प्राप्त आपजियों और सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक जिचार दकया गया िै;
अतः अब, औद्योजगक संबंध संजिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रिि िजियों का प्रयोग करते हुए तथा औद्योजगक जििाि (केंद्रीय) जनयम, 1957, ििााँ तक िे भाग 2 तथा भाग 5 से 8 तक संबंजधत िैं; और औद्योजगक जनयोिन (स्ट्थायी आिेि) केंद्रीय जनयम, 1946, ििााँ तक िे इन जनयमों से संबंजधत िैं का अजधक्रमण करते हुए उन बातों के जसिाय जिन्िें ऐसे अजधक्रमण से पूिव दकया गया िै या करने का लोप दकया गया िै, केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत जनयम बनाती िै, अथावत्
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम औद्योजगक संबंध (केंद्रीय) जनयम, 2026 िै। (2) ये जनयम रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रिृि िोंगे।
2. पररभाषाएाँ–– (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभव से अन्यथा अपेजित न िो, –– (क) "संजिता" से औद्योजगक संबंध संजिता, 2020 (2020 का 35) अजभप्रेत िै; (ख) "इलेक्ट्रॉजनक रूप से" से संजिता के प्रयोिनाथव ई-मेल द्वारा प्रस्ट्तुत अथिा नामजनर्िवष्ट पोर्वल पर अपलोड सूचना या दकसी भी रूप में जडजिर्ल भुगतान अजभप्रेत िै; (ग)"प्ररूप" से इन जनयमों के जलए अनुसूची में उजल्लजखत प्ररूप अजभप्रेत िै; (घ) "धारा" से संजिता की धारा अजभप्रेत िै।
(2) इन जनयमों में प्रयुि िब्ि और अजभव्यजियां, जिन्िें पररभाजषत निीं दकया गया िै, लेदकन संजिता में पररभाजषत िै, ििीं अथव िोंगे िो इस संजिता में िैं।
3. संजिता के अधीन औद्योजगक स्ट्थापनों के कजतपय प्राजधकाररयों और अजधकाररयों के संिभव- (1) जिधानमंडल रजित संघ राज्यिेत्र के संबंध में औद्योजगक जििाि के संबंध में केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के संिभव को ऐसे संघ राज्यिेत्र के प्रिासक के संिभव के रूप में समझा िाएगा, जिसके जलए केंद्रीय सरकार समुजचत सरकार िै; और मुख्य श्रम आयुि (केंद्रीय), उप मुख्य श्रम आयुि (केंद्रीय), िेत्रीय श्रम आयुि (केंद्रीय) और सिायक श्रम आयुि (केंद्रीय) के संिभव को उस संघ राज्य िेत्र के प्रिासक द्वारा उस जनजमि जनयुि संबंजधत उपयुि प्राजधकारी के संिभव के रूप में समझा िाएगा।
(2) इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए, संजिता की धारा 2 के खंड (ड़) के संिभव में, यि जिजनर्िवष्ट दकया िाता िै दक- (क) दकसी ऐसे उद्योग के संबंध में, िो उपखंड (ii) में जनर्िवष्ट उद्योग निीं िै, िो केंद्रीय सरकार के दकसी मंत्रालय या दकसी राज्य सरकार के प्राजधकार के द्वारा या उसके अधीन चलाया िाता िै, औद्योजगक स्ट्थापन का प्रभारी अजधकारी उस स्ट्थापन के संबंध में जनयोिा िोगा; और (ख) केंद्रीय सरकार के दकसी मंत्रालय या जिभाग द्वारा या उसके प्राजधकार के अधीन चलाए िाने िाले रेलिे से संबंजधत उद्योग के संबंध में- (i) दकसी आंचजलक रेलिे के दकसी स्ट्थापन के मामले में आकजस्ट्मक श्रजमक को छोड़कर, जनयजमत रेलिे कमवचाररयों के संबंध में, मिाप्रबंधक उसका जनयोिा िोगा; (ii) आंचजलक रेलिे से स्ट्ितंत्र स्ट्थापन के मामले में स्ट्थापन का प्रभारी अजधकारी आकजस्ट्मक श्रजमकों को छोड़कर जनयजमत रेलिे कमवचाररयों के संबंध में जनयोिा िोगा; और (iii) दकसी आंचजलक रेलिे या दकसी आंचजलक रेलिे के दकसी अन् य स्ट् ितंत्र रेलिे स्ट्थापन में जनयोजित आकजस्ट्मक श्रजमक के संबंध में प्रभारी जिला अजधकारी या प्रभाग कार्मवक अजधकारी या कार्मवक अजधकारी, िैसा भी मामला िो, जनयोक्ट् ता िोगा।
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