e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 887(E) · 16 Oct 2026
Official title
Publication of Explosives Second Amendment Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Explosives Second Amendment Rules 2026 introduce a regulatory framework for research and development laboratories to manufacture, store, and use explosives in small quantities. These rules define research and development laboratories and defence explosives. Laboratories must obtain permission from the Chief Controller of Explosives using Form AE-13 to conduct activities with a maximum limit of five kilograms of explosives at any time. The amendment mandates electronic fee payments and provides a discounted fee schedule for micro, small, startup, and women-led enterprises. It also establishes safety distance guidelines for defence explosives and outlines procedures for the suspension or cancellation of permissions. These rules apply to entities including companies, firms, startups, and academic institutions.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277214 CG-DL-E-16102026-277214
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 816] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948 No. 816] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2026
सा.का.नि. 887(अ).— विस्फोटक नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 143 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा, प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 25 फरवरी, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;
और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;
अब, अतः केंद्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–
"(15क) "रक्षा विस्फोटक" से, ऐसे विस्फोटक अभिप्रेत है जो रक्षा क्षेत्र के लिए हैं, जिसके अंतर्गत निजी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित विस्फोटक भी हैं;";
"(च) शैक्षणिक संस्था, संस्था का प्रमुख, कुलपति, निदेशक, प्रधानाचार्य, या संकायाध्यक्ष (जिस भी नाम से पुकारा जाता है) या संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति;
(छ) विदेशी कंपनी के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन भारत में रहने वाले निदेशक;
(ज) साझेदारी के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 7 के अधीन भारत में रहने वाला भागीदार;";
'(44क) "अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला" से किसी कंपनी, फर्म, भागीदारी, सोसायटी, स्टार्टअप, या शैक्षणिक संस्था द्वारा स्थापित अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण और उपयोग के लिए प्रयोगशाला अभिप्रेत है;"।
उक्त नियमों के नियम 3 में, उपनियम (2) के, खंड (क) में, 'संघ' शब्द के पश्चात्, "रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(4) उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रक्षा विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण या उपयोग के संबंध में पालन की जाने वाली सुरक्षा दूरी वही होगी जो विस्फोटक का भंडारण और परिवहन समिति पुस्तिका में यथाउपबंधित की गई हो।
स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "विस्फोटक का भंडारण और परिवहन समिति पुस्तिका" पर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है:
परंतु इस उप नियम के उपबंध उन परिसरों पर लागू नहीं होंगे, जो इस उपबंध के प्रकाशन की तारीख को विद्यमान हैं और ऐसी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों द्वारा अनुमोदित परिसर के भीतर हैं:
परंतु यह और कि इस उपनियम के उपबंध, अनुज्ञप्त क्षमता के किसी विस्तार, नई प्रक्रियाओं की शुरूआत, उच्चतर परिसंकट वाले वर्ग के विस्फोटकों के विनिर्माण, या नियम 108 के अधीन अनुज्ञप्ति के अंतरण के मामले में लागू होंगे"।
(i) "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट में" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् : – "परंतु इस नियम की कोई बात,
परंतु यह और कि पहले परंतुक के खंड (क) के उपबंध, रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माताओं पर लागू नहीं होंगे:
परंतु यह भी कि खंड (ख) के अधीन दी गई अनुज्ञा, धारक को किसी भी वाणिज्यिक विनिर्माण, विक्रय या इस प्रकार विकसित विस्फोटक संघटन के क्षेत्र परीक्षण से पूर्व इस नियम के अधीन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान नहीं करेगी"।
"(ix) संघ के सशस्त्र बलों के परिसरों या रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या रक्षा संबंधी पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के स्थापनाों में अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले क्षेत्र परीक्षणों को संबंधित उपर्युक्त इकाई की सहमति और अनापत्ति के अधीन, इस उपनियम के उपबंधों से छूट प्रदान की जाएगी"।
"(1) प्ररूप एई-13 के अधीन आवेदन के माध्यम से चाही गई पूर्व अनुज्ञा और मुख्य नियंत्रक द्वारा इन शर्तों के अधीन जो उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, प्ररूप एलई-13 के अधीन अनुज्ञा मंजूर किए जाने पर, अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में कम मात्रा में विस्फोटक का विनिर्माण।";
"परंतु ऐसे प्रयोगशाला परिसर में विनिर्मित, भंडारित, उपयोग किए गए, नमूनों के रूप में आपूर्ति किए गए या परिवहन किए गए या परीक्षण या विचारण के लिए लगाए गए विस्फोटकों की कुल मात्रा किसी भी समय पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।"
"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन विनिर्माण पर लगाए गए निबंधनों के अधीन होंगे"।
"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे"।
"परंतु यह और कि रक्षा विस्फोटकों के निजी विनिर्माता पहले परंतुक के अंतर्गत नहीं आएंगे और इस नियम के अधीन निर्माण संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे"।
"(1) इन नियमों के अधीन संदेय फीस मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदत्त की जाएगी"।
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply