रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277195
CG-DL-E-16102026-277195
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 812] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948
No. 812] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026
सा. का. नि. 883(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 319 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तन सुरक्षा ब्यूरो) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. लागू होना — ये नियम निम्नलिखित की सुरक्षा के संबंध में 'पत्तन सुरक्षा ब्यूरो ' के कार्यकलाप और प्रचालन पर लागू होंगे: –
- (क) पत्तन सुविधाएं; और
- (ख) पत्तन सुविधाओं में तैनात वे जलयान जो जलयान-पत्तन इंटरफेस के काम में लगे हैं।
3. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
- (क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्रशासन” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त समुद्री प्रशासन महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ग) “ब्यूरो” से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित पत्तन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;
- (घ) “कंपनी” से अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (क) के अधीन यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
- (ड.) “समुद्री विधि प्रवर्तन अभिकरण” से भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, सीमा शुल्क, तटीय पुलिस या कोई अन्य अभिकरण जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए अभिप्रेत है।;
- (च) “पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना” से एक ऐसी योजना अभिप्रेत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्तन सुविधा और पत्तन सुविधा के अंतर्गत आने वाले पोतों, व्यक्तियों, कार्गो, कार्गो परिवहन ईकाईं और पोत के सामान को सुरक्षा घटनाओं की जोखिमों से संरक्षित रखने हेतु बनाए गए उपायों को लागू किया जाए;
- (छ) “सुरक्षा घटना” से कोई भी ऐसी संदिग्ध कृत्य या परिस्थिति जिससे किसी पोत जिसमें मोबाइल ऑफ़शोर ड्रिलिंग यूनिट और तेज़ रफ़्तार वाला क्राफ़्ट भी शामिल है, अथवा पत्तन सुविधा, या किसी भी पोत और पत्तन के बीच के इंटरफेस, या पोत-से-पोत के बीच होने वाली किसी क्रियाकलाप की सुरक्षा को ख़तरा हो अभिप्रेत है;
- (ज) “प्रशिक्षण सुविधा” से इन नियमों के अधीन पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है; और
- (झ) “जलयान-पत्तन इंटरफेस” ऐसी अंतः क्रिया से अभिप्रेत है जो तब घटित होती हैं जब कोई जलयान सीधे और तुरंत उन कार्यों से प्रभावित होता है जिनमें व्यक्तियों, माल या जलयान तक/से पत्तन सेवाओं की आवा-जाही शामिल होती है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति, जिन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या सुरक्षा अभिसमय के अधीन 'इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिरटी कोड' में बताया गया है।.
4. ब्यूरो के कार्य –– ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा से जुड़े इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए, वह पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी विनियामक, सुपरवाइज़री और निगरानी वाले कार्य करेगा।
5. पत्तन सुविधाओं और जलयानों-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा — ब्यूरो, पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा स्थापित, लागू और बनाए रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध होगा —
- (क) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस की सुरक्षा से संबंधित मानक, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं;
- (ख) पत्तन सुविधाओं के वर्गीकरण के लिए जोखिम-आधारित व्यवस्था, जिसमें पर्यावरण को होने वाले खतरे, परिचालन संबंधी विशेषताओं और पत्तन सुविधा की सुरक्षा से संगत जलयानों की आवाजाही की रीति को ध्यान में रखा जाता है;
- (ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, अनुमोदन और निगरानी की प्रक्रियाएं, और जलयान-पत्तन इंटरफ़ेस के पत्तन-संबंधी पहलुओं से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वय की प्रक्रियाएं;
- (घ) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के लिए सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ज़रूरी सुरक्षा उपकरणों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी न्यूनतम आवश्यकताएं;
- (ड.) पत्तन सुविधाओं और जलयान-पत्तन इंटरफेस के लिए सुरक्षा सेवाएँ देने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया; और
- (च) इन नियमों के अधीन स्थापित विनियामक ढांचे के अनुपालन की पुष्टि के प्रयोजन से पत्तन सुविधाओं के निरीक्षण, ऑडिट और परिचालन निगरानी के लिए प्रोटोकॉल।