e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 725(E) · 12 Aug 2026
Official title
The Companies Indian Accounting Standards Amendment Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Corporate Affairs amends the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The updates introduce new requirements for financial instruments, including classification, measurement, and disclosure. Key changes include specific provisions for contracts referencing nature-dependent electricity, hedge accounting, and the derecognition of financial liabilities using electronic payment systems. Entities must apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026. The rules also clarify the treatment of investments in associates, joint ventures, and subsidiaries in cash flow statements. These amendments align Indian Accounting Standards with recent international developments while maintaining consistency with existing Indian regulatory frameworks.
What you must do
6219 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 12 अगस्ट् त, 2026 सा.का.जन. 725(अ).— केंद्रीर् सरकार, कंपनी अजधजनर्म, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, राष्ट्रीर् जित्तीर् ठरपोर्टिंग प्राजधकरण के परामिय से, कंपनी (भारतीर् लेखा मानक) जनर्म, 2015 को और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अथायत्: -
No. 661] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275402 CG-DL-E-12082026-275402
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 39कट इंड एएस में िार्र्यक सुधार (2024), संिोजधत पैरा ख5-ख6। कोई इकाई उन संिोधनों को 1 अप्रैल 2026 को र्ा उसके पश्चात िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के जलए लागू करेगी। (ii) पठरजिष्ट ख में, पैरा ख5 और पैरा ख 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथायत्: - " ख5. प्रजतष्ठान अपने प्रारजभभक भारतीर् लेखा मानक तुलन-पत्र में उस प्रकार के प्रजतरिात्मक संबंध को प्रजतजबजभबत नहीं करेगा िो भारतीर् लेखा मानक 109 के अनुसार प्रजतरिा लेखे के र्ोग्र् नही है (उिाहरण के जलए, अनके प्रजतरिा संबंधों में, िहााँ प्रजतरिा जलखत स्ट्ितंत्र जलजखत जिकल्प र्ा जनिल जलजखत जिकल्प है, र्ा िहााँ प्रजतरिा मि जििेिी मुद्रा िोजखम की तुलना में िूसरे िोजखम के जलए नकिी प्रिाह प्रजतरिा में जनिल जस्ट्थजत होती है) (इंड एएस 109 के पैरा 6.4.1 (क) िेखें)। तथाजप, र्दि प्रजतष्ठान ने पूियिती 'िी ए ए पी' के अनुसार प्रजतरजित मि के रूप में जनिल जस्ट्थजत को पिपिनाजमत दकर्ा है, तो र्ह भारतीर् लेखा मानकों के अनुसार उस जनिल जस्ट्थजत के अंतगयत एक जिजिष्ट मि को र्ा जनिल जस्ट्थजत को प्रजतरजित मि के रूप में पिपिनाजमत कर सकता है र्दि िह भारतीर् लेखा मानक 109 के अनुच्छेि 6.6.1 में िी गई अपेिाओं को पूरा करता है बिते र्ह ऐसा भारतीर् लेखा मानकों की ओर संक्रमण की जतजथ से बाि न हो । ख6 र्दि, इंड एएस में संक्रमण की तारीख से पहले, एक इकाई ने एक हेि के रूप में एक लेनिेन को पिनाजमत दकर्ा था, लेदकन हेि इंड एएस 109 के पैरा 6.4.1 (ख) - (ग) में हेि लेखांकन के जलए अहयकारी मानिंडों को पूरा नहीं करता है, तो इकाई हेि लेखांकन को बंि करने के जलए इंड एएस 109 के पैरा 6.5.6 और 6.5.7 लागू होंगे। इंड एएस में संक्रमण की तारीख से पहले ििय दकए गए लेनिेन को पूियव्यापी रूप से हेिे के रूप में पिनाजमत नहीं दकर्ा िाएगा।”; (iii) पठरजिष्ट 1 में, पैरा 14 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथायत्: - "14. आईएफआरएस 1 के पैरा 34 से 39ब, 39म से 39कख और 39कघ को इंड एएस 101 में सजभमजलत नहीं दकर्ा गर्ा है क्र्ोंदक र्े पैरा प्रभािी तारीख से संबंजधत हैं और भारतीर् संिभय में प्रासंजगक नहीं हैं। आईएफआरएस 1 के पैरा 39एिे को सजभमजलत नहीं दकर्ा गर्ा है क्र्ोंदक र्ह आईएफआरएस 18 िारी करने के संिोधनों से संबंजधत है, जिसके जलए संबंजधत इंड एएस तैर्ार दकर्ा िा रहा है। तथाजप, आईएफआरएस 1 के पैरा संख् र्ा के साथ जनरंतरता बनाए रखने के जलए, इन पैरा संख् र्ाओं को इंड एएस 101 में बनाए रखा गर्ा है।”। (ख) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 107" में;— (i) पैरा 5क के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा अंत:स्ट् थाजपत दकर्े िाएंगे, अथायत्: - "5ख पैरा 30 क केिल प्रकृजत पर जनभयर जबिली खरीिने के जलए अनुबंधों पर लागू होता है िो इंड एएस 109 के पैरा 2.3 क में अपेिाओं को पूरा करते हैं और इंड एएस 109 के पैरा ख 2.7-ख 2.8 के अनुसार उस मानक के िार्रे से बाहर हैं। 5ग पैरा 30 ख केिल अनुबंधों है दक इंड एएस 109 के पैरा 2.3 क में अपेिाओं को पूरा करने के जलए लागू होता है और में इंड एएस 109 के पैरा 6.10.1 के अनुसार एक नकिी प्रिाह हेजिंग संबंध में पिनाजमत दकर्ा गर्ा है। 5 घ पैरा 30ग केिल उन अनुबंधों पर लागू होता है िो इंड एएस 109 के पैरा 2.3क में अपेिाओं को पूरा करते हैं और दकसी इकाई की जबिली खरीि के संबंध में में ििय दकर्ा गर्ा है। इन अनुबंधों में र्े सजभमजलत हैं: (क) इंड एएस 109 के िार्रे में; तथा
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