e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 873(E) · 08 Oct 2026
Official title
NOTIFICATION TO PUBLISH THE RULES OF TEXTILES COMMITTEE ADJUDICATION AND MANNER OF HOLDING INQUIRY AND IMPOSITION OF PENALTY RULES 2026
Official record
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Check the official recordThe Central Government establishes the Textiles Committee (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026 to regulate the adjudication of contraventions under the Textiles Committee Act, 1963. The rules define the process for filing complaints, issuing show-cause notices, conducting inquiries, and imposing penalties. Affected parties must respond to show-cause notices within fifteen days. Adjudicating officers must complete proceedings within six months of notice issuance. Aggrieved parties may file appeals with the appellate authority within thirty days of receiving an order. Unpaid penalties are recoverable as arrears of land revenue through the District Collector. These rules apply to all persons subject to the Act and take effect immediately upon publication.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276952 CG-DL-E-08102026-276952
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 802] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948 No. 802] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948
वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026
सा.का.नि. 873(अ).— वस्त्र समिति (शास्तियों के न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 का प्रारूप, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 की उप-धारा (1) के अनुसार, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), तारीख 18 अगस्त, 2026 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II ,खंड 3, उप-खंड (i) में 19 अगस्त, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं;
और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 19 अगस्त, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और तीस दिनों की उक्त अवधि समाप्त हो गई है औरउक्त प्रारूप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए जनता से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः, अब केंद्रीय सरकार, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17क की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (ङ,क) और (ङ,ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र समिति (शास्तियों के अधिनिर्णयन तथा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति) नियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ.— (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशःदिए गए हैं।
3. शिकायत.— (1) वस्त्र समिति का सचिव या उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत वस्त्र समिति का कोई अधिकारी, प्राप्त किसी रिपोर्ट, निरीक्षण या संदर्भ के आधार पर, अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा रजिस्ट्रीकृत और सुपुर्दगी के प्रमाण सहित स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथो हाथ प्ररूप-I में निर्दिष्ट प्रारूप में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा।
(2) शिकायत प्राप्त होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी ऐसी शिकायत का विवरण शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा।
4. जांच करना और शास्ति अधिरोपित करना.— (1) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-II में एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसकी तामील की तारीख से सात दिनों से कम की नहीं होगी, यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply