e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 884(E) · 16 Oct 2026
Official title
Notifying Coastal Shipping Licencing of Foreign Flag Vessels Rules 2026 under Coastal Shipping Act 2025
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government establishes the Coastal Shipping (Licencing of Foreign Flag Vessels) Rules 2026 to regulate foreign flag vessels in Indian coasting and EXIM trade. These rules apply to all foreign flag vessels participating in coasting trade or chartered by specified entities. Applicants must apply for a licence to the Director-General via the e-Samudra portal at least 72 hours before the laycan date. The rules define licence categories, fee structures, and documentation requirements, including proof of compliance with age and qualitative standards. The rules also outline procedures for licence extensions, modifications, compounding of offences, and appeals against penalties. Licensees must produce a valid licence for port clearance. All fines and penalties are credited to the Consolidated Fund of India.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277202 CG-DL-E-16102026-277202
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 813] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948 No. 813] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026
सा.का.नि. 884 (अ).—जबकि तटीय पोत परिवहन (विदेशी जलयानों का अनुज्ञप्तिकरण) नियम, 2026 का प्रारूप, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 911 (अ), तारीख 19 दिसंबर, 2025, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 19 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले जिस तारीख को उक्त अधिसूचना की प्रतियां जिनमें प्रारूप नियम थे, जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;
और जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 19 दिसंबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;
और जबकि, प्राप्त आपत्तियां और सुझावों पर विचार किया गया है;
अब, इसलिए, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय पोत परिवहन (विदेशी ध्वज जलयानों का अनुज्ञप्तिकरण) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.– (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -
3. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।
4. अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन.– (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन महानिदेशक को पहली अनुसूची के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट लागू दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए एक आवेदन में निम्नलिखित वर्ग या प्रकार और अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट की जाएगी, अर्थात्:-
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply