e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 672(E) · 31 Jul 2026
Official title
Port state control and Flag State Implementation Rules 2026 under Merchant Shipping Act 2025
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government establishes the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules 2026 under the Merchant Shipping Act 2025. These rules govern the inspection of vessels to ensure compliance with international maritime safety, security, and pollution prevention standards. The rules define the roles of the national authority and field authorities in conducting Port State Control and Flag State inspections. They set qualification requirements for inspectors, establish procedures for vessel detention and release, and mandate reporting through a centralized electronic database. Owners and operators must pay specified fees for inspections and related services. The rules apply to Indian vessels globally and foreign vessels within Indian jurisdiction. They take effect upon publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
5764 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, िलयान पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 672(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 76 की उपधारा(1), धारा 77 की उपधारा (1), धारा 134 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और धारा 151 की उपधारा (1) के खंड (ग) और उपधारा (2), धारा 152 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) और धारा 319 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के (छ), (ि) और (झ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ागत्: - सं. 610] नई दिल्ली, सोमवार, िुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 610] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-275005 CG-DL-E-31072026-275005
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय 1 प्रारंजभक 1.संजिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम वाजणज्य पोत पररवहन (पत्तन राष्ट्र जनयत्रंण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन) जनयम, 2026 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत होंगे । 2. पररभाषाएं - (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्द्यर्ा अपेजित न हो, - (क) "अजधजनयम" से वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) अजभप्रेत है; (ख) “केन्द्रीय इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली” से जडजिटल प्लेटफामग अजभप्रेत है, जिसका उपयोग महाजनिेिक या पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण डाटा और िलयान िोजखम प्रोफाइल को लजित करने, ररपोटग करने, अजभजलजखत करने और साझा करने के जलए समझौता ज्ञापन द्वारा दकया िाता है; (ग) “प्रमाणीकरण” में िलयान, उसकी कंपनी या पत्तन से संबंजधत सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों और अन्द्य िस्ट्तावेिों की जवजधमान्द्यता का सत्यापन िाजमल है, जिसमें िलयान के ध्वि राष्ट्र या ध्वि राष्ट्र के मान्द्यता प्राप्त संगठन के सिम प्राजधकारी द्वारा सभी आवश्यक सवेिण पूरे दकए गए हैं और अनुमोदित हैं, और िो मांग पर प्रस्ट्तुत दकया िाएगा । (घ) "कमी" से सुसंगत अजभसमय की अपेिाओं के अनुपालन में पाई गई कमी अजभप्रेत है। (ङ) “जनरोध” से पत्तन राष्ट्र द्वारा की गई हस्ट्तिेप कारगवाई अजभप्रेत है, िब िलयान या उसके चालक िल की जस्ट्र्जत सुसंगत अजभसमयों के अनुरूप नहीं होती है तादक यह सुजनजित दकया ि सके दक िलयान तब तक समुर में नहीं िाएगा िब तक दक वह िलयान या उस पर सवार व्यजियों के जलए खतरा न हो या समुरी पयागवरण को नुकसान पहुंचे जबना और अनुजचत खतरा पैिा दकए जबना आगे बढ़ सकता है, भले ही ऐसी कारगवाई िलयान के प्रस्ट्र्ान के सामान्द्य कायगक्रम को प्रभाजवत करेगी।; (च) “समझौता ज्ञापन” से पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण पर िेत्रीय समझौता ज्ञापन अजभप्रेत है, जिसमें भारत समय-समय पर संिोजधत अंतरागष्ट्रीय समुरी संगठन संकल्प ए.1185 (33) के अनुसार पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करने का एक पि है (छ) “राष्ट्रीय प्राजधकरण” से पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन के जलए अजधजनयम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (1) के अधीन जनयुि दकया गया मुख्य सवेिक अजभप्रेत है; (ि) “पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण” से भारत के पत्तनों , टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या भारत के िेत्रीय िल में जविेिी िलयानों का जनरीिण करना अजभप्रेत है, तादक यह
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
सत्याजपत दकया िा सके दक िलयान की जस्ट्र्जत, उसके उपकरण और उसका प्रचालन लागू अंतरराष्ट्रीय अजभसमयों की अपेिाओं का अनुपालन करता है और यह दक िलयान उन अजभसमयों और इन जनयमों के अनुपालन में मानवयुि और प्रचाजलत है (झ) "पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन या अजधजनयम की धारा 9 के अधीन जनयुि दकया गया सवेिक अजभप्रेत है, जिसे पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करने के जलए राष्ट्रीय प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत दकया गया है और िो इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए केंरीय सरकार की जिम्मेिारी के अधीन कायग करता है; (ञ) "मान्द्यता प्राप्त संगठन" से मान्द्यता प्राप्त संगठनों के जलए कोड के अनुसार अपने पि में कानूनी सवेिण और प्रमाणन करने के जलए िलयान के संबंजधत ध्वि राष्ट्र द्वारा प्राजधकृत संगठन अजभप्रेत है, िैसा दक संगठन द्वारा यर्ासंिोजधत, संकल्प एमएससी.349(92) और एमईपीसी.237(65) के माध्यम से अपनाया गया है। (ट) “अवमानक िलयान” से ऐसा िलयान अजभप्रेत है, जिसका हल, मिीनरी, उपस्ट्कर या प्रचालन सुरिा सुसंगत अजभसमयों द्वारा अपेजित मानकों से काफी नीचे है या जिसका चालक िल या उनके प्रमाणन सुरजित प्रचालन अपेिाओं के अनुरूप नहीं हैं और जनम्नजलजखत जविेषताओं में से कोई एक िाजमल है, अर्ागत्: - (i) अजभसमयों द्वारा अपेजित प्रमुख उपस्ट्करों या व्यवस्ट्र्ाओं का अभाव; (ii) अजभसमयों के सुसंगत जवजनिेिों के सार् उपस्ट्कर या व्यवस्ट्र्ाओं का गैर-अनुपालन; (iii) िलयान या उसके उपस्ट्कर की पयागप्त जगरावट; (iv) प्रचालन ििता की अपयागप्तता या आवश्यक प्रचालन प्रदक्रयाओं के सार् चालक िल की अपररजचतता; या (v) नाजवकों की कमी या जवजधमान्द्य प्रमाणन की अपयागप्तता; (ठ) “असुरजित िलयान” से ऐसा िलयान अजभप्रेत है, जिसमें समुर में चलने योग्य िलयान िाजमल न हो, िो- (i) िीवन की सुरिा के जलए खतरा पैिा करता है; या (ii) अपने प्रचालनात्मक सुरिा , पतवार, मिीनरी, उपकरण, नाजवकों के प्रजििण और काम करने की जस्ट्र्जत या प्रचालन सुरिा के कारण पयागवरण को नुकसान का अनुजचत खतरा पैिा करता है, िो आवश्यक मानकों से काफी नीचे है; या (iii) पत्तनों, टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या भारत के िेत्रीय िल की सुरिा और सुरिा के जलए अनुजचत खतरा पैिा करता है; (iv) संबंजधत अजभसमयों की अपेिाओं को पूरा न करने वाला चालक िल हो, या मास्ट्टर या चालक िल आवश्यक पोत बोडग सुरिा, सुरिा या प्रिूषण रोकर्ाम प्रदक्रयाओं से पररजचत नहीं हैं।